14/06/2026
झारखंड में मतदाता पुनरीक्षण (SIR - Special Intensive Revision) के तहत पहचान और नागरिकता सत्यापन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ मान्य हैं:मुख्य मान्य दस्तावेज़आधार कार्डभारतीय पासपोर्टजन्म प्रमाण पत्रमैट्रिक/10वीं कक्षा का प्रमाण पत्रस्थायी निवास प्रमाण पत्र (PRC)जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC)पुराने सरकारी आईडी: 1 जुलाई 1987 से पहले जारी सरकारी/PSU/बैंक पहचान पत्र।पारिवारिक दस्तावेज: प्रमाणित परिवार रजिस्टर की प्रति।भूमि दस्तावेज: भूमि या घर आवंटन का सरकारी प्रमाण पत्र।वन अधिकार: वन अधिकार अधिनियम (FRA) के तहत जारी प्रमाण पत्र।NRC दस्तावेज: एनआरसी सूची में नाम का वैध प्रमाण (यदि लागू हो)।महत्वपूर्ण बातेंजरूरत: ये दस्तावेज मुख्य रूप से मतदाता सूची में नाम जोड़ने, सुधार करने या किसी आपत्ति के सत्यापन के समय मांगे जाते हैं।संपर्क: अधिक जानकारी और फॉर्म के लिए आप अपने स्थानीय बीएलओ (Booth Level Officer) से संपर्क कर सकते हैं या मुख्य निर्वाचन अधिकारी, झारखंड के पोर्टल पर जा सकते हैं।यदि आप किसी विशिष्ट फॉर्म (जैसे नाम जोड़ने या सुधारने) के बारे में जानना चाहते हैं, तो मुझे बताएं ताकि मैं आपको सही फॉर्म नंबर और प्रक्रिया बता सकूं।
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