05/07/2024
प्रेस विज्ञप्ति
हिलसा
--------------------------------
05 जुलाई 2024
--------------------------------
आज दिनांक-05.07.2024 को दैनिक जनता दरबार में श्री प्रवीण कुमार, भा0प्र0से0, अनुमंडल पदाधिकारी, हिलसा द्वारा 11 लोगों की समस्याओं को सुना गया तथा समस्याओं के निदान हेतु संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।
बुद्धानगर माली टोला, इसलामपुर के सकुन्तला देवी द्वारा बताया गया कि उनके 03 पुत्र हैं परन्तु उनका भरण-पोषण तथा देख-भाल नहीं करते है। अनुमंडल पदाधिकारी महोदय द्वारा उभय पक्षों को सूचना निर्गत की गई ताकि माता-पिता के भरण-पोषण की समस्या का निदान हो सके।
श्रीमती उर्मिला देवी पति स्व0 कृष्णा प्रसाद, ग्राम फिरोजपुर, चिकसौरा द्वारा बताया गया कि उनके दो पुत्र है परन्तु उनका भरण-पोषण दोनों पुत्रों द्वारा नहीं किया जा रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी महोदय द्वारा समस्या के निदान हेतु उभय पक्षों को नोटिस निर्गत की गई है। ताकि उनके भरण-पोषण की समस्या का निदान हो सके।
ग्राम भट्ट विगहा, पो0- जुनियार, अंचल-हिलसा के अंजू देवी द्वारा बताया गया कि उनके मकान का रास्ता पड़ोसी द्वारा अवरूद्ध कर दिवाल दिया जा रहा है तथा मारने की धमकी दिया जा रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी महोदय द्वारा समस्या के निदान हेतु दं0प्र0सं0 की धारा 166 के तहत कार्रवाई प्रारंभ की गई तथा अंचलाधिकारी, हिलसा से दं0प्र0सं0 की धारा 167 के तहत जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई है।
ग्राम बड़की घोषी थाना हिलसा के आशीष कुमार द्वारा बताया गया कि उनके पिता तथा चाचा के बीच पूर्व में पंचो के साथ बंटबारा हो चुका है लेकिन चाचा उक्त बंटबारे को नहीं मान कर झगड़ा कर रहे है। अनुमंडल पदाधिकारी महोदय द्वारा समस्या के निदान हेतु दं0प्र0सं0 की धारा 126 के तहत कार्रवाई प्रारंभ कर दिया गया।
श्री कौशल किशोर प्रसाद द्वारा बताया गया कि अंचल कार्यालय करायपरसुराय में भूमि मापी का फीस नहीं जमा ले रहे है। अनुमंडल पदाधिकारी महोदय द्वारा समस्या के निदान हेतु अंचल अधिकारी, करायपरसुराय को नापी करवाने हेतु आदेशित किया गया।
श्री वालदेव महतो ग्राम विशुनपुर थाना तेलहाड़ा द्वारा बताया गया कि शांति बनाये रखने हेतु उनकी जमीन पर धारा 144 तथा 107 लगा हुआ है परन्तु विपक्षी उसी जमीन पर जबरन घर बनाया जा रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी महोदय द्वारा मामले की छानबीन कर समस्या का निराकरण हेतु कार्रवाई का आदेश दिया गया।
श्री उपेन्द्र राम, ग्राम दयालपुर, चण्डी द्वारा बताया कि बदोबस्ती से प्राप्त जमीन पर मकान बनाता हूॅ तो दबंग लोग तोड़-फोड़ कर देते है। अनुमंडल पदाधिकारी महोदय द्वारा समस्या के निदान हेतु दं0प्र0सं0 की धारा 126 (BNSS)के तहत वारंट निर्गत करने हेतु आदेशित किया गया।
श्री सत्यानन्द कुमार, ग्राम अस्ता, थाना थरथरी द्वारा बताया गया कि केस सं0-44/24 दं0प्र0सं0 की धारा 145 के तहत मामला चल रहा है परन्तु विपक्षी लोग उस जमीन पर निर्माण का कार्य कर रहे है। अनुमंडल पदाधिकारी महोदय द्वारा संबंधित अभिलेख में समस्या के निदान की कार्रवाई कर रहे है।
श्री अंजनी कुमार, ग्राम महेशपुर, थाना चिकसौरा द्वारा बताया गया कि मेरे मकान से सटे गली है जिसे विपक्षी सत्यप्रकाश द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है और गली बन्द किया जा रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी महोदय द्वारा अंचल अधिकारी, हिलसा को जाँच कर नियमानुकूल कार्रवाई कर समस्या का निदान कराने का आदेश दिया गया है।