Mppkvvcl Ratlam

Mppkvvcl Ratlam Madhya Pradesh Paschim Kshetra Vidyut Vitran Company Ltd. Ratlam

26/03/2025

बिजली उपभोक्ता अब घर बैठे बदल सकेंगे बिजली का टैरिफ

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने शुरू की नई सुविधा

Dr Mohan Yadav
CM Madhya Pradesh
Pradhuman Singh Tomar


26/03/2025

मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की विद्युत उपभोक्ताओं से अपील

⚡ बिजली का उपयोग करते समय सावधानी रखें
⚡शॉर्ट सर्किट को नज़रअंदाज़ न करें, तुरंत सही कराएं

Dr Mohan Yadav
CM Madhya Pradesh
Pradhuman Singh Tomar


26/03/2025

किसानों की उन्नति, #मध्यप्रदेश की प्रगति

💡किसानों को केवल 5 रुपये में बिजली कनेक्शन उपलब्ध करा रही मध्यप्रदेश सरकार

Dr Mohan Yadav
CM Madhya Pradesh
Pradhuman Singh Tomar


26/03/2025

बिजली समस्याओं का समाधान अब और भी आसान⚡

📞1912 पर कॉल करें और पाएं त्वरित मदद

Dr Mohan Yadav
CM Madhya Pradesh
Pradhuman Singh Tomar


26/03/2025

विद्युत कनेक्शन टैरिफ में परिवर्तन कराना हुआ आसान

➡️सरल संयोजन पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं आवेदन

Dr Mohan Yadav
CM Madhya Pradesh
Pradhuman Singh Tomar


28/02/2025

नेशनल लोक अदालत 8 मार्च को

बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण में करायें समझौता : ऊर्जा मंत्री श्री Pradhuman Singh Tomar

आगामी 08 मार्च 2025 (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण को आपसी समझौतो से निराकृत किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विद्युत अधिनियम 2003 धारा 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि धारा 135 के अंतर्गत अदालत में लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के लिये निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रकरणों में ही छूट दी जाएगी।

प्रि-लिटिगेशन स्तर पर

कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्‍येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

लिटिगेशन स्तर पर

कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

लोक अदालत में छूट नियम एवं शर्तों के तहत दी जाएगी

आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। उपभोक्ता/उपयोगकर्ता को विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन/संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा। आवेदक के नाम पर कोई वैध कनेक्शन न होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिये आवेदक द्वारा वैध कनेक्शन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित कनेक्शनों के विरूद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।

नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। विद्युत चोरी/अनधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत/अदालतों में छूट प्राप्त किये उपभोक्ता/उपयोगकर्ता छूट के पात्र नहीं होंगे। सामान्य बिजली बिलों में जुड़ी बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। नेशनल लोक अदालत में दी जा रही छूट आंकलित सिविल दायित्‍व राशि 10 लाख रूपये तक के प्रकरणों के लिए सीमित रहेगी। यह छूट मात्र नेशनल ‘‘लोक अदालत‘‘ 8 मार्च 2025 को समझौते करने के लिये ही लागू रहेगी।

Dr Mohan Yadav
CM Madhya Pradesh


म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. रतलाम परिसर में राष्ट्रपिता महत्र्मा गाँधी की पुण्य तिथि पर अधिकारियो / कर्मचारियों ने 2 मिनट ...
30/01/2025

म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. रतलाम परिसर में राष्ट्रपिता महत्र्मा गाँधी की पुण्य तिथि पर अधिकारियो / कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन धारण कर श्रध्दाजलि अर्पित की

23/01/2025

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में अब तक 7 हजार 14 उपभोक्‍ताओं के खातों में पहुंची ₹54 करोड, 62 लाख से अधिक की सब्सिडी

योजना में 3 किलोवॉट के सौर संयंत्र लगाने पर मिलती है ₹78 हजार की सब्सिडी

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के जिलों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक कुल 8 हजार 170 उपभोक्‍ता पंजीकृत हुए हैं। इनमें से 7 हजार 14 उपभोक्‍ताओं को 54 करोड, 62 लाख 59 हजार रूपये की राशि सब्सिडी के रूप में उनके खातों में जमा कराई जा चुकी है।

कंपनी के प्रबंध संचालक श्री क्षितिज सिंघल ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा के दौरान रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उपरांत विद्युत वितरण कंपनी में रजिस्टर्ड अधिकृत वेंडर से ही सौर ऊर्जा संयंत्र लगवाएं। उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पीएम सूर्य घर योजना प्रारंभ की गई है।

लोगों को इस योजना का लाभ मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रदान किया जा रहा है। प्रबंध संचालक ने कहा कि इस योजना के तहत एक किलोवाट सोलर संयन्त्र लगाने पर 30 हजार रूपये, दो किलोवाट सोलर संयन्त्र लगाने पर 60 हजार रुपए तथा तीन किलोवाट या उससे ऊपर 10 किलोवॉट तक के सोलर संयन्त्र स्थापना पर 78 हजार रुपए की सब्सिडी केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही है।

गौरतलब है कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ 13 फरवरी 2024 को हुआ था। तब से लेकर अब तक हजारों बिजली उपभोक्ताओं को योजना से जोड़ा गया है। योजना में शामिल होने के लिए पीएम सूर्य घर योजना की वेबसाइट https://www.pmsuryaghar.gov.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।

इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट www.portal.mpcz.in अथवा उपाय एप, वॉट्सएप चेटबॉट व टोल फ्री नं, 1912 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

प्रबंध संचालक ने कहा कि उपभोक्ताओं को समय पर सब्सिडी मिले इसके लिए वेंडर और उपभोक्ता दोनों को ध्यान रखना होगा कि उनके बैंक खाते में नाम, आधार कार्ड में नाम तथा बिजली बिल में नाम एक समान होना चाहिए। गौरतलब है कि 1 दिसंबर 2024 से स्थापित होने वाले प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सौर संयंत्रों में केवल स्मार्ट मीटर ही लगाए जा रहे हैं, जो कि मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा एस.ओ.आर. रेट पर उपभोक्‍ता को प्रदान किए जाएंगे।

इससे उपभोक्‍ताओं द्वारा सोलर वेंडर को किए जाने वाले भुगतान में लगभग 6 से 8 हजार रूपये तक की कमी आयेगी। प्रबंध संचालक ने यह भी निर्देश दिए कि जिन रूफटॉप सोलर प्लांट में नेट मीटर के साथ मोडेम व सिम लगे होने के बाद भी अगर डाटा कम्युनिकेशन का अभाव है तो संबंधित सोलर वेंडर को नोटिस जारी किया जाए और कम्युनिकेशन फिर भी स्थापित न होने की अवस्था में वेंडर पर सख्त कार्रवाई की जाए।

Dr Mohan Yadav
CM Madhya Pradesh
Pradhuman Singh Tomar




17/01/2025

06/01/2025

"जानिए... बिजली बचत के कुछ आसान तरीके।"

Pradhuman Singh Tomar

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