16/05/2026
*वाराणसी कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट और प्राण घातक हमला करने के मामले में आरोपी आशुतोष सिंह उर्फ़ गुलशन सिंह को दी जमानत, जाने पूरा मामला*
✨वाराणसी। जनपद के विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) सुधाकर राय की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए चोलापुर थाना क्षेत्र से जुड़े एक मामले में आरोपी आशुतोष सिंह उर्फ़ गुलशन सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।अदालत में बचाव पक्ष की ओर एडवोकेट नीरज यादव ने पक्ष रखा।
अदालत ने परिस्थितियों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद ₹50,000 के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने की शर्त पर यह राहत दी है।
*क्या था पूरा मामला?*
✨मामले के अनुसार, वादी सोनू सोनकर (निवासी दुल्हपुर-सुल्तानीपुर, चोलापुर) ने चोलापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 3 अप्रैल 2026 की शाम उनके भाई जितेन्द्र सोनकर दानगंज पोखरे के पास ऑटो लेकर सवारी का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान गुलशन सिंह, मोहित चौहान और अन्य लोगों से ऑटो खड़ा करने को लेकर विवाद हुआ। आरोप था कि इस दौरान जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए ईंट-पत्थरों से हमला किया गया, जिससे जितेन्द्र के सिर में गंभीर चोट आई। पुलिस ने इस मामले में अपराध संख्या 131/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं और एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया था। आरोपी आशुतोष सिंह 17 अप्रैल 2026 से जिला कारागार वाराणसी में निरुद्ध थे।
*अदालत में बचाव पक्ष के तर्क*
✨आरोपी आशुतोष सिंह के विद्वान #अधिवक्ता_नीरज_यादव ने अदालत के सामने दलीलें पेश करते हुए कहा कि मामले से कोई सीधा संबंध नहीं, कथित घटना के दिन मौके पर वादी का भाई कुछ अज्ञात लोगों के साथ विवाद कर रहा था। आरोपी आशुतोष सिंह उर्फ़ गुलशन सिंह केवल बीच-बचाव करने गए थे, लेकिन पुरानी रंजिश के कारण उन्हें इस मामले में घसीट लिया गया।
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