26/07/2025
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 139, केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 से संबंधित है, और यह दस्तावेजों के उत्पादन से संबंधित है। विशेष रूप से, यह बताता है कि यदि किसी वाहन चालक या कंडक्टर के पास अपने वाहन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज (जैसे पंजीकरण, बीमा, फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस) मौके पर मौजूद नहीं हैं, तो उन्हें 15 दिनों के भीतर संबंधित अधिकारियों को दिखाने की अनुमति है. इस अवधि के दौरान, अधिकारी ऑन-द-स्पॉट चालान नहीं काट सकता है.
संक्षेप में, धारा 139 यह सुनिश्चित करती है कि यदि आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज मौजूद नहीं हैं, तो आपको उन्हें बाद में दिखाने का अवसर दिया जाएगा, जिससे मौके पर ही चालान से बचा जा सके.
विस्तार में:
दस्तावेज दिखाने का समय:
धारा 139 के अनुसार, यदि आपके पास अपने वाहन के दस्तावेज (जैसे आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र) मौके पर मौजूद नहीं हैं, तो आपको उन्हें 15 दिनों के भीतर संबंधित अधिकारियों को दिखाने की अनुमति है.
ऑन-द-स्पॉट चालान नहीं:
इस 15 दिनों की अवधि के दौरान, अधिकारी आपके वाहन का ऑन-द-स्पॉट चालान नहीं काट सकता है.
संशोधन:
2019 के संशोधन में, विशेष परिस्थितियों (जैसे दुर्घटना) में, 7 दिनों का समय भी दिया जा सकता है.
डिजिटल दस्तावेज:
यह नियम डिजिटल दस्तावेजों (जैसे DigiLocker में संग्रहीत) पर भी लागू होता है.
उपयोग:
यह प्रावधान आपको पुलिस या आरटीओ अधिकारियों को अपने दस्तावेजों को बाद में दिखाने की अनुमति देता है, जिससे आपको चालान से बचने में मदद मिलती है यदि आपके पास वे दस्तावेज मौके पर नहीं हैं, लेकिन आपके पास वे मौजूद हैं.
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह प्रावधान केवल तभी लागू होता है जब आपके पास वास्तव में दस्तावेज मौजूद हों और आप उन्हें बाद में दिखा सकते हैं.
उदाहरण:
मान लीजिए कि आप अपनी कार से जा रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस ने आपको रोका है, लेकिन आपके पास आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस या बीमा नहीं है। आप धारा 139 का हवाला देते हुए पुलिस को बता सकते हैं कि आपके दस्तावेज आपके घर पर हैं, और आपको उन्हें 15 दिनों के भीतर दिखाने की अनुमति दी जाएगी.
निष्कर्ष:
धारा 139 मोटर वाहन अधिनियम का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो वाहन चालकों को दस्तावेजों के उत्पादन के लिए समय प्रदान करता है, जिससे उन्हें मौके पर ही चालान से बचने में मदद मिलती है, जब तक कि उनके पास दस्तावेज मौजूद हों.