08/10/2026
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्ष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 अंतर्गत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में बुरहानपुर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में कानून व्यवस्था एवं जनसामान्य की सुरक्षा बनाये रखने के निर्देश दिये हैं।
जारी आदेश में कहा गया है कि, कोई भी रैली, प्रभात फेरियों, जुलूस, शोभायात्रा, धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन, साउंड, धार्मिक एवं सार्वजनिक जुलूस/सभा, आयोजन एवं अन्य समस्त कार्यक्रम आदि बिना सक्षम प्राधिकारी (क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी) के अनुमति के बिना प्रतिबंधित रहेंगे। सार्वजनिक स्थल पर लगाये जाने वाले पण्डाल की अनुमति ली जाना आवश्यक होगी। मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेगा। उक्त आदेशों का उल्लघंन करने पर संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील किया गया है।
इसी कड़ी में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्धेलित करने वाली फोटो, चित्र, संदेश भेजना एवं उनकी फार्वडिंग, ट्वीटर, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम इत्यादि सोशल मीडिया पर करना या साम्प्रदायिक संदेश भेजना ऐसी पोस्ट पर लाईक व कमेंट करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है। उपयुक्त आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक है।
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