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25/09/2017

Bharat Sanchar Nigam Ltd. (BSNL) Recruitment – 996 Vacancies – Last Date: 15-10-2017 Apply online



Position: Junior Account Officer

Job Location: Across India.

Jobs Details: Bharat Sanchar Nigam Ltd. (BSNL) Invited Application through Advertisement for filling up the Post of 996 Junior Account Officer for Job Location Across India. Interested and Eligible Candidate should Apply through prescribed application form before last Date 15-10-2017. All Information about Position educational qualifications, age limit, selection and application process are given below.

Junior Account Officer

Qualifications: Candidates should have M.Com, CA, ICWA, CS from a recognized university.
No of Post: 996 Posts.
Age Limit: 20 to 30 Years (Age as on 01.01.2017)
Pay Scale: Rs. 16,400 – Rs. 40,500/- Per Month.

Application Fee: UR and OBC Category Candidates need to pay Application Fee Rs. 1000/- and SC/ST Category Candidates need to pay Application fee Rs. 500/- Mode of payment of Application fee by Debit Card/ Credit Card or Net Banking.

Selection Procedure: Selection will be done on the basis of candidates’ performance in the written Test and Personal Interview.

Apply Mode: Online

Important Date :

Online Application Submission Starting Date: 11-09-2017
Online Application Submission Closing Date: 15-10-2017
website www.externalexam.bsnl.co.in

15/09/2017

Public and government service

15/09/2017

प्रिय कीओस्क

ई मित्र पर चल रही सर्विसेज के बारे में जानकारी और उनकी गाइड लाइन हम आप को भेज रहे है जिनके ऊपर काम करे.
(1) सहयोग योजना सभी वर्गों के बी.पी.एल. परिवार, अंतयोदय परिवार, आस्था कार्ड धारी परिवार तथा आर्थिक कमजोर परिवार की कन्याओ जिसमे कोई कमाने वाला वयस्क व्यक्ति नहीं है विधवा महिलाओ की पुत्रियों के विवाह हेतु सहायता राशी उपलब्ध कराई जा सकेगी |

(2)पैन कार्ड क्यों आवश्यक है | - •इनकम टैक्स भरने के लिए
•न्यू बैंक अकाउंट खोलने के लिए
•क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के लिए
•रूपये 50000 से ज्यादा का बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए
•प्रॉपर्टी खरीदने एवं बेचने के लिए
•बैंक में 50000 से जयादा जमा कराने के लिए
•वाहन खरीदने एवं बेचने के लिये
•शेयर बाज़ार में अकाउंट खुलाने के लिए व अन्य

इन दोनों सर्विस की गाइड लाइन निचे दी गयी है आप उन्हें देखे और यूज़ करे
2 Attachments
http://www.dhanapattarajpura.blogspot.com/

शहर मैं स्थित ईमित्र भी अपने शहर के दिव्यांग जनों का रजिस्ट्रेशन करेंगे |भामाशाह , आधार कार्ड आनिवार्य है | भामाशाह अगर ...
15/09/2017

शहर मैं स्थित ईमित्र भी अपने शहर के दिव्यांग जनों का रजिस्ट्रेशन करेंगे |

भामाशाह , आधार कार्ड आनिवार्य है | भामाशाह अगर नही बना हुआ है तो आप भामाशाह नामांकन कर दिव्यांग रजिस्ट्रेशन करे |

मूलनिवासी / विवाह पंजीयन इस के लिए अनिवार्य नही है | आप राशन कार्ड / वोटर कार्ड / लाईसंस आदि डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते है |

निर्देशिका व् अन्य पत्र इस मेल के साथ सलंग्न है | निर्देशिका आप www.emitra.rajasthan.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते है |

इस कार्य मैं अपनी सहयोगिता रख इस कार्य को सफल बनावे |

धन्यवाद

15/09/2017

कृषि यंत्र अनुदान वितरण कार्यक्रम


कृषि उत्‍पादन में आधुनिक कृषि यंत्रों के योगदान को दृष्टिगत रखते हुये अनुमोदित कृषि यंत्रों को क्रय करने पर कृषकों की श्रेणी के अनुसार 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है।

पात्रता :-

आवेदक के पास स्‍वयं के नाम से कृषि भूमि होना/अविभाजित परिवार की स्थिति में राजस्‍व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम होना आवश्‍यक है।
समस्‍त श्रेणी के कृषकों को लाभान्वित किया जावेगा। अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं, बी.पी.एल., सीमान्‍त, लघु एवं अर्धमध्‍यम कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी। ‘’पहले आओ पहले पाओ’’ के आधार पर वरीयता निर्धारित कर पात्र कृषकों को अनुदान दिया जायेगा। ऐसे कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी, जिन्‍हें आज तक विभाग की किसी भी योजना में कोई लाभ नहीं दिया गया हो।
ट्रेक्‍टर चलित कृषि यंत्र हेतु अनुदान प्राप्‍त करने के लिये ट्रेक्‍टर का रजिस्‍ट्रेशन आवेदक के नाम से होना चाहिये।
एक कृषक को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र (उदाहरणार्थ-सीड कम फर्टीलाईजर ड्रिल, प्‍लाउ, थ्रेसर इत्‍यादि) पर तीन वर्ष की कालावधि में केवल एक बार ही अनुदान देय होगा। एक कृषक को एक वित्‍तीय वर्ष में समस्‍त योजनाओं में अलग प्रकार के अधिकतम 3 कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा सकेगा।

देय अनुदान :-

कृषकों को चिन्हित कृषि यंत्रों पर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित सीमा तक अनुदान दिया जा सकता है। तीनों योजनाओं के अन्‍तर्गत योजनावार एवं यंत्रों की श्रेणीवार देय अनुदान का विवरण परिशिष्‍ठ-1 पर उपलब्‍ध है।

आपूर्ति स्‍त्रोत :

अधिकृत/पंजीकृत क्रय विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति अथवा राज्‍य के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माता/विक्रेता से कृषि यंत्र क्रय करने पर ही अनुदान देय होगा।

कृषि यंत्रों का क्रय :

हस्‍त चलित/बैल चलित/शक्ति चलित/ट्रेक्‍टर चलित कृषि यंत्रों का क्रय :- कृषक किसी भी श्रेणी का यंत्र सम्‍बन्धित जिले के कृषि कार्यालय की लिखित सहमति के उपरान्‍त अधिकृत/पंजीकृत क्रय-विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति/निर्माता/विक्रेता से मोल भाव पश्‍चात् पूरी कीमत चुकाकर सीधे ही क्रय कर सकेंगें।
कृषक राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) के अन्‍तर्गत लोकल इनिशियेटिव कार्यक्रम में अनुमोदित सीड स्‍टोरेज बिन्‍स तथा मूवेबल थ्रेसिंग फ्लोर की कुल लागत में से निर्धारित अनुदान राशि कम कर शेष का भुगतान कर अधिकृत/पंजीकृत क्रय-विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति से ऑफलाईन क्रय कर सकते हैं। लाभान्वित कृषकों की सूची एवं बिलों को सम्‍बन्धित जिला कार्यालयों में प्रस्‍तुत करने पर अनुदान राशि का भुगतान सम्‍बन्धित क्रय-विक्रय सहकारी/ग्राम सेवा सहकारी समिति को किया जावेगा।

अनुदान आवेदन हेतु समय सीमा :

सम्‍बन्धित कृषक को यंत्र क्रय करने के उपरान्‍त यथाशीघ्र अनुदान हेतु आवेदन करना होगा तथापि कृषक सम्‍बन्धित वित्‍तीय वर्ष में अनुदान हेतु पात्र माना जायेगा।

आवेदन प्रक्रिया :-

अनुदान प्राप्‍त करने के लिये अपने क्षेत्र में स्थित ई-मित्र कियोस्‍क पर निर्धारित/लागू शुल्‍क्‍, यदि कोई हो तो, जमा करवाकर समस्‍त आवश्‍यक दस्‍तावेजों की स्‍केन कॉपी सहित ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा। किसी भी जिले के कियोस्‍कों की सूची www.emitra.gov.in पर देखी जा सकती है। अनुदान हेतु पंजीकरण की पावती सम्‍बन्धित कियोस्‍क द्वारा कृषक को दी जायेगी। सभी श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिये आवेदन पत्र के साथ कृषक की स्‍व-हस्‍ताक्षरित बिल की प्रति, भामाशाह कार्ड/ आधार कार्ड की प्रति, अनुदान क्‍लेम विभाग के स्‍थानीय कर्मियों/अधिकारियों के द्वारा प्रमाणित होना, बचत खाते की पास बुक की फोटो प्रति तथा अन्‍य वांछनीय दस्‍तावेजों की स्‍केन प्रतियां लगाया जाना अनिवार्य है।
यदि कृषक द्वारा यंत्रों का क्रय अन्‍य जिलों के पंजीकृत स्‍त्रोतों से किया गया है, तो कृषक के द्वारा उस जिले के पंजीकृत आपूर्ति स्‍त्रोत का प्रमाण अनुदान क्‍लेम के साथ प्रस्‍तुत करना होगा।

अनुदान का भुगतान :-

कृषकों के अनुदान क्‍लेम का भुगतान उनके बैंक खाते में ऑनलाईन ही देय होगा।
अन्‍य जिले के पंजीकृत स्‍त्रोत से कृषकों द्वारा सीधी खरीद के क्‍लेम का भुगतान उपरोक्‍त प्रक्रिया के अनुरूप ही किया जावेगा।
पंजीकृत निर्माताओं/विक्रेताओं को सीधे अनुदान राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

कहां सम्पर्क करें :-

ग्राम पंचायत स्तर पर :- कृषि पर्यवेक्षक
पंचायत समिति स्तर पर :- सहायक कृषि अधिकारी
उप जिला स्तर पर :- सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) / उद्यान कृषि अधिकारी।
जिला स्तर पर :- उप निदेशक कृषि (विस्तार) / उपनिदेशक उद्यान।

http://www.dhanapattarajpura.blogspot.com/

14/09/2017

Address

Vill./Dhana Patta Rajpura Post./Dhingi
Churu
331023

Telephone

8696434056

Website

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