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03/06/2026

विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून को जिला कांगड़ा की सभी ग्राम पंचायतों में होगी विशेष ग्राम सभा

धर्मशाला, 3 जून: विश्व पर्यावरण दिवस-2026 के अवसर पर जिला कांगड़ा की सभी ग्राम पंचायतों में 5 जून, 2026 को विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बताया कि पंचायत राज विभाग, हिमाचल प्रदेश तथा भारत सरकार के पंचायत राज मंत्रालय एवं जल शक्ति मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप यह विशेष ग्राम सभा आयोजित की जा रही है।

उपायुक्त ने बताया कि स्वच्छ गांव, सुरक्षित जलवायु अभियान के अंतर्गत 1 जून से 5 जून, 2026 तक चलाए जा रहे जन-जागरूकता कार्यक्रमों के समापन अवसर पर ग्राम सभाओं में पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, ठोस एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण तथा सुरक्षित स्वच्छता व्यवहारों को बढ़ावा देने पर विशेष चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी बल दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि विशेष ग्राम सभाओं में जल स्रोतों की सुरक्षा, जलग्रहण क्षेत्रों के संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन, पारंपरिक जल स्रोतों एवं जल निकायों के संरक्षण, पेयजल गुणवत्ता निगरानी, ग्रे-वाटर प्रबंधन तथा पेयजल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने के लिए सामुदायिक स्तर पर किए जाने वाले प्रयासों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत भविष्य की कार्ययोजनाओं पर भी चर्चा की जाएगी।

उपायुक्त हेमराज बैरवा ने सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति एवं सभी खंड विकास अधिकारी तथा ग्राम पंचायत सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष ग्राम सभा के सफल आयोजन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें तथा अधिक से अधिक जनभागीदारी के साथ कार्यक्रम को सफल बनाएं।

नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण हेतु एसडीएम अधिकृत : उपायुक्त हेमराज बैरवाधर्मशाला, 2 जून: उपायुक्त कांगड़ा ...
03/06/2026

नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण हेतु एसडीएम अधिकृत : उपायुक्त हेमराज बैरवा

धर्मशाला, 2 जून: उपायुक्त कांगड़ा एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायती राज) हेमराज बैरवा ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के तहत जिला कांगड़ा की विभिन्न पंचायत के नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण के लिए संबंधित उपमंडल अधिकारियों (नागरिक) को अधिकृत किया है।
उपायुक्त ने बताया कि एसडीएम जवाली को नगरोटा सूरियां, एसडीएम नूरपुर को नूरपुर, एसडीएम देहरा को देहरा एवं प्रागपुर, एसडीएम ज्वालामुखी को सुरानी, एसडीएम कांगड़ा को कांगड़ा, एसडीएम पालमपुर को पालमपुर, भवारना एवं पंचरुखी, एसडीएम जयसिंहपुर को लंबागांव, एसडीएम बैजनाथ को बैजनाथ, एसडीएम धर्मशाला को धर्मशाला, एसडीएम धीरा को सुलह, एसडीएम नगरोटा बगवां को नगरोटा बगवां एवं बड़ोह, एसडीएम फतेहपुर को फतेहपुर, एसडीएम शाहपुर को रैत तथा एसडीएम इंदौरा को इंदौरा इसके लिए अधिकृत किया गया है।

02/06/2026
02/06/2026

*स्वगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज करवा सकते हैं नागरिक: डीसी*
*कांगड़ा जिला में 15 जून तक चलेगा स्व गणना अभियान*
*जनगणना लोकतंत्र की आधारशिला, सभी नागरिकों से सहयोग का आग्रह*
धर्मशाला 2 जून 2026। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि जनगणना लोकतंत्र की आधारशिला है। इसके माध्यम से प्राप्त आंकड़े देश और प्रदेश की नीतियों, विकास कार्यों तथा कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण का आधार बनते हैं।
उन्होंने कहा कि आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संसाधनों के वितरण और शहरी योजना जैसे अनेक क्षेत्रों में जनगणना की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला में स्व गणना अभियान आरंभ किया गया है।
उन्होंने बताया बताया कि जनगणना 2027 पहली बार डिजिटल माध्यम से आयोजित की जा रही है, जिससे प्रक्रिया अधिक सरल, त्वरित और पारदर्शी बनेगी। इस बार स्व-गणना की सुविधा भी उपलब्ध है। स्व-गणना के अंतर्गत आमजन 01 जून से 15 जून 2026 के बीच स्व-गणना पोर्टल पर लॉग-इन कर घर बैठे अपनी जानकारी स्वयं ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। प्रक्रिया पूर्ण होने पर एक स्व-गणना आईडी प्राप्त होगी, जिसे घर आने वाले प्रगणक के साथ साझा करना होगा। सभी कांगड़ा जिला के सभी नागरिक जनगणना 2027 के इस महत्वपूर्ण कार्य में सक्रिय रूप से भाग लें।
प्रदेश में प्रथम चरण 16 जून से 15 जुलाई 2026 तक घर-घर जाकर किया जाएगा। इस दौरान प्रगणक मोबाइल ऐप के माध्यम से परिवार के मुखिया का नाम, मकान की स्थिति, उपलब्ध सुविधाएं तथा परिसंपत्तियों से संबंधित 33 अधिसूचित प्रश्नों की जानकारी एकत्रित करेंगे। इसमें आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। सही और पूर्ण जानकारी प्रदान करें तथा अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें।
उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला के सभी नागरिक इस कार्य को सफल बनाएं और एक सशक्त, समावेशी एवं विकसित प्रदेश के निर्माण में अपना योगदान दें।

23/05/2026

पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के मद्देनजर मतदान क्षेत्र में शराब की बिक्री व वितरण पर रोक: जिला निर्वाचन अधिकारी
चुनावों के मद्देनजर सार्वजनिक बैठकों पर प्रतिबंध, मतदान केंद्रों के आसपास हथियार ले जाने पर भी रोक

धर्मशाला, 23 मई: जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के सुचारू, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के दृष्टिगत मतदान क्षेत्र में शराब की बिक्री, वितरण और सेवन पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला कांगड़ा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 26 मई, 28 मई और 30 मई 2026 को आयोजित किए जाएंगे, जबकि प्रधान, उप-प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों के मतों की गणना मतदान केंद्रों पर तथा जिला परिषद एवं पंचायत समिति के मतों की गणना 31 मई 2026 को संबंधित ब्लाॅक मुख्यालयों में की जाएगी। उन्होेंने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्त होने से पूर्व निर्धारित 48 घंटे की अवधि तथा मतगणना के दिन किसी भी होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, बार, दुकान अथवा अन्य सार्वजनिक एवं निजी स्थानों पर किसी भी प्रकार की मादक, स्प्रिटयुक्त या अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री, वितरण अथवा उपलब्धता पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध संबंधित अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के मद्देनजर सार्वजनिक बैठकों पर प्रतिबंध
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बताया कि मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से पूर्व के 48 घंटों के दौरान सार्वजनिक बैठकों और चुनाव प्रचार गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्ति से पूर्व के 48 घंटों के दौरान कोई भी व्यक्ति चुनाव से संबंधित सार्वजनिक सभा, जुलूस अथवा जनसभा का आयोजन, संबोधन या उसमें भाग नहीं ले सकेगा। इसके अतिरिक्त चुनाव प्रचार के उद्देश्य से चलचित्र, टेलीविजन या अन्य माध्यमों के जरिए किसी भी प्रकार के प्रचार-प्रसार तथा संगीत कार्यक्रम, सांस्कृतिक आयोजन अथवा मनोरंजन कार्यक्रमों के आयोजन पर भी रोक रहरहेगी। आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों के आसपास हथियार ले जाने पर प्रतिबंध
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बताया कि इसके अतिरिक्त पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य चुनाव-2026 के दृष्टिगत मतदान केंद्रों के आसपास हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 158-एन के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतदान केंद्रों के भीतर तथा आसपास किसी भी व्यक्ति के हथियार लेकर आने या जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि ड्यूटी पर तैनात रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, पुलिस अधिकारी तथा मतदान केंद्र पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त अन्य अधिकृत अधिकारी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। उन्होंने कहा कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर कारावास, जुर्माना अथवा दोनों प्रकार की सजा का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त दोषी व्यक्ति के हथियार जब्त किए जा सकते हैं तथा हथियार लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है।

हीटवेव, वनाग्नि एवं संभावित जल संकट से निपटने के लिए समन्वित तैयारी सुनिश्चित करें : उपायुक्त हेमराज बैरवाधर्मशाला, 15 म...
15/05/2026

हीटवेव, वनाग्नि एवं संभावित जल संकट से निपटने के लिए समन्वित तैयारी सुनिश्चित करें : उपायुक्त हेमराज बैरवा

धर्मशाला, 15 मई : उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने आज उपायुक्त कार्यालय स्थित एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में हीटवेव, वनाग्नि तथा संभावित जल संकट से निपटने की तैयारियों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ पूर्व तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने कहा कि संभावित चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए त्वरित सूचना आदान-प्रदान, संसाधनों की उपलब्धता तथा विभागीय तालमेल अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने वन विभाग, जल शक्ति विभाग, अग्निशमन विभाग, जिला आपदा परिचालन केंद्र (डीईओसी) तथा फील्ड स्तर पर कार्यरत अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर बल दिया।
उन्होंने कहा कि आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उपायुक्त ने वनाग्नि संभावित क्षेत्रों की मैपिंग करने तथा उपलब्ध संसाधनों जैसे फायर स्टेशन, जल स्रोत, वाहन एवं मानव संसाधन की विस्तृत सूची तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने वन विभाग को जिला में वनाग्नि की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की सूची एसडीएम, अग्निशमन विभाग एवं पंचायत प्रतिनिधियों के साथ साझा करने के लिए भी कहा।
उन्होंने कहा कि सभी विभाग पूर्ण सतर्कता बरतें तथा किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक प्रबंध पहले से सुनिश्चित करें।
पेयजल संकट की आशंका को देखते हुए उपायुक्त ने जल शक्ति विभाग को संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर वैकल्पिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने, आवश्यकतानुसार टैंकर तैनात करने तथा जल वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने अग्निशमन विभाग को वनाग्नि एवं अन्य अग्नि दुर्घटनाओं से निपटने के लिए आधुनिक उपकरणों के प्रभावी उपयोग के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा भी आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाने में हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि वनाग्नि की घटनाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य स्तरीय टोल-फ्री नंबर 1800-180-1916 स्थापित किया गया है, जबकि जिला आपदा परिचालन केंद्र (डीईओसी) के टोल-फ्री नंबर 1077 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
बैठक में एडीएम शिल्पी बेक्टा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।

14/05/2026

मतदान केंद्रों के 100 मीटर दायरे में प्रचार गतिविधियों पर प्रतिबंध

धर्मशाला, 14 मई : जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय) एवं उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने आदेश जारी कर नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर मतदान केंद्रों के आसपास प्रचार गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 तथा हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत जारी किए गए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला कांगड़ा में नगर निकाय चुनावों के लिए 17 मई 2026 को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान निर्धारित किया गया है। वहीं नगर परिषदों और नगर पंचायतों की मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत बाद संबंधित मुख्यालयों पर होगी, जबकि नगर निगम की मतगणना 31 मई 2026 को प्रातः 9 बजे से संबंधित नगर निगम मुख्यालय में आयोजित की जाएगी।
आदेशों के तहत किसी भी मतदान केंद्र अथवा उसके 100 मीटर के दायरे में वोट के लिए मतदाताओं को प्रभावित करने, किसी उम्मीदवार के पक्ष अथवा विपक्ष में प्रचार करने तथा चुनाव संबंधी पोस्टर, नोटिस प्रदर्शित करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश नगर निगम धर्मशाला एवं पालमपुर, नगर परिषद कांगड़ा, नगरोटा बगवां, नूरपुर, देहरा तथा नगर पंचायत शाहपुर के चुनावों के लिए लागू होंगे।

14/05/2026

नगर निकाय चुनावों के मद्देनज़र कांगड़ा जिले में शराब बिक्री पर प्रतिबंध

धर्मशाला, 14 मई :
जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय) एवं उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जिला कांगड़ा में नगर निकाय चुनावों के लिए 17 मई 2026 को प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों की मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत बाद संबंधित मुख्यालयों में की जाएगी, जबकि नगर निगम धर्मशाला की मतगणना 31 मई 2026 को प्रातः 9 बजे से आरंभ होगी।
उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 तथा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत जिला कांगड़ा के नगर निगम धर्मशाला एवं पालमपुर, नगर परिषद देहरा, ज्वालामुखी, नूरपुर, नगरोटा बगवां तथा नगर पंचायत शाहपुर के मतदान क्षेत्रों में शराब की बिक्री, वितरण एवं सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
यह प्रतिबंध 15 मई 2026 को दोपहर 3 बजे से लागू होकर 17 मई 2026 को मतगणना प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रभावी रहेगा। इसके अतिरिक्त नगर निगम धर्मशाला एवं पालमपुर में 31 मई 2026 को मतगणना के दिन भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा।
उपायुक्त ने बताया कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध संबंधित अधिनियमों के तहत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

14/05/2026

नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत जिला कांगड़ा में 48 घंटे तक चुनाव प्रचार व सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध

धर्मशाला, 14 मई :
जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय) एवं उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने नगर निकाय चुनावों के दृष्टिगत जिला कांगड़ा में आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं को बनाए रखने हेतु आदेश जारी किए हैं।
उपायुक्त हेमराज बैरवा ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 तथा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत आदेश जारी करते हुए कहा है कि मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व किसी भी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक सभा, जुलूस, चुनावी बैठक अथवा किसी प्रकार के चुनाव प्रचार कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे।
आदेशों के अनुसार नगर निगम धर्मशाला एवं पालमपुर, नगर परिषद कांगड़ा, देहरा, ज्वालामुखी, नूरपुर, नगरोटा बगवां तथा नगर पंचायत शाहपुर के मतदान क्षेत्रों में 15 मई 2026 सायं 3 बजे से 17 मई 2026 सायं 3 बजे तक यह प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।
इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार हेतु लाउडस्पीकर, सिनेमैटोग्राफी, टेलीविजन अथवा अन्य प्रचार माध्यमों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही जनता को आकर्षित करने के उद्देश्य से संगीत कार्यक्रम, नाट्य कार्यक्रम अथवा अन्य मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित करने पर भी रोक रहेगी।
उन्होंने बताया कि जिला कांगड़ा में नगर निकाय चुनावों के लिए मतदान 17 मई 2026 को प्रातः 7:00 बजे से सायं 3:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगर परिषद एवं नगर पंचायतों की मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत बाद संबंधित मुख्यालयों में की जाएगी, जबकि नगर निगम धर्मशाला की मतगणना 31 मई 2026 को प्रातः 9:00 बजे से आरंभ होगी।

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