SDM Gadarwara

SDM Gadarwara अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गाडरवारा जिला नरसिंहपुर म. प्र.

हर घर तिरंगा अंतर्गत , ब्लॉक चीचली के शासकीय स्कूलों में तिरंगा यात्रा आयोजित की गई।Collector Narsinghpur
06/08/2022

हर घर तिरंगा अंतर्गत , ब्लॉक चीचली के शासकीय स्कूलों में तिरंगा यात्रा आयोजित की गई।
Collector Narsinghpur

हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत अनुभाग गाडरवारा के नारगी आगनबाड़ी केंद्र में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया जिसमे हमारे देश के...
06/08/2022

हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत अनुभाग गाडरवारा के नारगी आगनबाड़ी केंद्र में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया जिसमे हमारे देश के भविष्य निर्माता हमारे प्यारे बच्चों ने विशेष उत्साह से साथ भाग लिया।
"आओ हम मिल सब ठाने
हर घर तिरंगा , हर हाथ उठे तिरंगा उठाने।"
जय हिन्द
Collector Narsinghpur

06/08/2022

हर घर तिरंगा
इस महत्‍वपूर्ण अवसर पर आप सबको अपने घरों में 13thअगस्‍त से 15th अगस्‍त, 2022. तक झंडा फहराने के लिए प्रोत्‍साहित किया जाता है। इसके अलावा, आप https://harghartiranga.com, पर वचुर्अल रूप से झंडे को वेबसाइट पर पिन कर सकते हैं और इस पर झंडे के साथ एक सेल्‍फी भी पोस्‍ट कर सकते हैं।

Har Hath Tiranga: Let's unite through Tiranga

भारतीय राष्‍ट्रीय ध्‍वज के बारे में बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्‍न (एफएक्‍यू)प्र.1 क्या राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग, प्रदर्श...
06/08/2022

भारतीय राष्‍ट्रीय ध्‍वज के बारे में बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्‍न (एफएक्‍यू)
प्र.1 क्या राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग, प्रदर्शन और फहराने के निर्देश किसी भी व्यापक विधि द्वारा निर्देशित है?

हाँ - ‘भारतीय ध्वज संहिता 2002’ और राष्ट्रीय गौरव के अपमान की रोकथामअधिनियम, 1971।

प्र.2 भारतीय ध्वज संहिता क्या है?

भारतीय ध्वज संहिता राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन से संबधित सभी कानून, परंपराएँ, प्रथाएँ और निर्देशों के बारे में है। यह निजी, सार्वजनिक और सरकारी संस्थानों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन को नियंत्रित करती है। भारतीय ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 को प्रभाव में आई थी।

प्र.3 राष्ट्रीय ध्वज को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जा सकता है?

भारतीय ध्वज संहिता, 2002 को 30 दिसंबर 2021 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया था जिसके अनुसार पॉलिएस्टर या मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज को अनुमति दी गई है। अब, राष्ट्रध्वज हाथ से बुने और हाथ से सिले या मशीन से बने, कॉटन/पॉलीस्टर/ऊन/रेशम/खादी बंटिंग से बनाए जा सकत हैं।

प्र.4 राष्ट्रीय ध्वज का उपयुक्त आकार और अनुपात क्या है?

भारतीय ध्वज संहिता के पैराग्राफ 1.3 और 1.4 के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज आकार में आयताकार होना चाहिए। झंडा किसी भी आकार का हो सकता है लेकिन राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊँचाई (चैड़ाई) का अनुपात 3:2 होगा।

प्र.5 क्या मैं अपने घर में राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित कर सकता हूँ?

भारतीय ध्वज संहिता के पैराग्राफ 2.2 के अनुसार, एक सार्वजनिक, एक निजी संगठन या एक शैक्षणिक संस्थान का सदस्य राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान के अनुसार सभी दिनों या अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा/प्रदर्शित कर सकता है।

प्र.6 खुले में/घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का समय क्या है?

भारतीय ध्वज संहिता, 2002 को दिनांक 20 जुलाई, 2002 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया था और भारत की ध्वज संहिता के भाग-।। के पैराग्राफ 2.2 के खंड (गप) को निम्नलिखित खंड द्वारा बदला गया था -

“जहां झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है या जनता के किसी सदस्य के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, इसे दिन-रात फहराया जा सकता है”

प्र.7 अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

जब भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन पर होता है, तो उसे सम्मान की स्थिति में होना चाहिए और स्पष्ट रूप से रखा जाना चाहिए। क्षतिग्रस्त या अस्त-व्यस्त राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए।

प्रश्न 8. राष्ट्रीय ध्वज के ग़लत प्रदर्शन से बचने के लिए मुझे क्या ध्यान रखना चाहिए?

राष्ट्रीय ध्वज को उल्टे तरीके से प्रदर्शित नहीं किया जाएगा; यथा केसरिया हिस्सा नीचे नहीं होना चाहिए।
एक क्षतिग्रस्त या अव्यवस्थित राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।
राष्ट्रीय ध्वज किसी भी व्यक्ति या चीज की सलामी में नहीं झुकाया जाएगा।
राष्ट्रीय ध्वज के साथ कोई अन्य ध्वज या ध्वजपट उससे ऊपर या उससे ऊँचा या उसके बराबर नहीं लगाया जाएगा; न ही ध्वजारोहण के दौरान कोई फूल या माला या प्रतीक सहित कोई वस्तु, जिससे राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, ऊपर रखी जाएगी।
राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग तोरण, फुंदने, ध्वजपट या अन्य किसी तरह की सजावट के लिए नहीं किया जाएगा।
राष्ट्रीय ध्वज को ज़मीन या फर्श या पानी में स्पर्श की अनुमति नहीं दी जाएगी।
राष्ट्रीय ध्वज क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में इसे प्रदर्शित या लगाया नहीं जाएगा।
राष्ट्रीय ध्वज को किसी अन्य ध्वज याझंडे के साथ मस्तूल शिखर (झंडे के स्तंभ के शीर्ष भाग) पर नहीं फहराया जाना चाहिए।
राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग वक्ता को मेज को ढकने के लिए नहीं किया जाएगा, न ही वक्ता के मंच को इससे लपेटा जाएगा।
राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी भी पोशाक या वर्दी या किसी पहनावे के हिस्से में चित्रित नहीं किया जाएगा, जो किसी भी व्यक्ति के कमर के नीचे पहना जाता है और न ही कुशन, रूमाल, नैपकिन, अंतःवस्त्र या किसी कपड़े में कढ़ाई या मुद्रित रूप में किया जाएगा

Collector Narsinghpur

आज दिनांक 04/08/2022 स्थान नवीन तहसील कार्यालय भवन तहसील गाडरवारा में अनुभाग गाडरवारा के समस्त हल्का पटवारी, राजस्व निरी...
04/08/2022

आज दिनांक 04/08/2022 स्थान नवीन तहसील कार्यालय भवन तहसील गाडरवारा में अनुभाग गाडरवारा के समस्त हल्का पटवारी, राजस्व निरीक्षकों की मासिक बैठक आयोजित की गई जिसमे शासन के महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे सीएम हेल्पलाइन, पीएम किसान ekyc एवं आधार सुधार, स्वामित्व योजना , नक्शा सुद्धिकरण पखवाड़ा आदि विषयों पर लक्ष्य निर्धारित कर तय समयसीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश प्रसारित किया गए है एवं श्री निखिल साहू, जिला समन्वयक webgis द्वारा शुद्धिकरण पखवाड़ा का प्रशिक्षण समस्त हल्का पटवारियों को प्रदान किया गया है।
Collector Narsinghpur

आकाशीय बिजली से करें स्वयं और अपनो का बचाव
13/07/2022

आकाशीय बिजली से करें स्वयं और अपनो का बचाव

वर्षा के मौसम में रखे विशेष सावधानी
13/07/2022

वर्षा के मौसम में रखे विशेष सावधानी

*प्रिय गाड़रवारा के बंधुजन,**इस वर्ष पहली बार नगरीय प्रशासन विभाग के आदेशानुसार नगर पालिका की स्थापना के अवसर पर गाड़रवा...
16/05/2022

*प्रिय गाड़रवारा के बंधुजन,*
*इस वर्ष पहली बार नगरीय प्रशासन विभाग के आदेशानुसार नगर पालिका की स्थापना के अवसर पर गाड़रवारा की स्थापना के दिवस पर नगर गौरव दिवस का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम केवल 3 दिवस की स्वल्प समयावधि में योजनांक्रित कर आयोजित किया जाने का प्रयास किया गया है।जिसके कारण सभी बंधुओं तक सीधे पहुँच नहीं पाए हैं। गणमान्य नागरिक, शिक्षकों और जनप्रतिनिधि गणों से अलग-अलग माध्यम से विचारों को लेकर बच्चों के कार्यक्रम और गाड़रवारा की विशिष्ट वस्तुओं की प्रदर्शनी जैसे विभिन्न आयोजन किए जाने हैं।*

*कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु आप सभी का साथ अति आवश्यक है जिससे की हम गाड़रवारा के एतिहासिक 155 वर्ष पूरा होने का जश्न साथ में मना सकें । *
*आपसे अनुरोध है की अपने पूरे परिवार के साथ इस कार्यक्रम में भाग लें ।*
- गाड़रवारा प्रशासन

आज दिनांक 27/1/2022 समय दोपहर 12:00बजे स्थल बीटीआई स्कूल के सभाकक्ष में राजस्व विभाग की बैठक आयोजित की गई जिसमें अनुविभा...
27/01/2022

आज दिनांक 27/1/2022 समय दोपहर 12:00बजे स्थल बीटीआई स्कूल के सभाकक्ष में राजस्व विभाग की बैठक आयोजित की गई जिसमें अनुविभाग अंतर्गत राजस्व अधिकारी/राजस्व निरीक्षक /सहायक ई गवर्नेंस प्रबंधक /ऑपरेटर शिकायत लिपिक/ समस्त पटवारी उपस्थित रहे जिसमे निम्नानुसार कार्यों की समीक्षा की गई है:-
1. स्वामित्वा योजना 2.परिमार्जन 3.शुद्विकरण पखवाडा 4.छठी लघु परियोजना सिंचाई संगणना 5.सी.एम किसान सम्मान निधिा 6. सीएम हेल्पलाईन से सबंधित शिकायत का निराकरण 7.कलेक्टर महोदय से प्राप्त टी.एल. पत्रों के निराकरण संबंधी जानकारी 8.गिरदावरी की जानकारी एवं न्यायालय आदि से संबंधित कार्य ।
सभी को तय समय सीमा में शीघ्र लक्ष्य प्राप्ति हेतु निर्देशित किया गया है।

Collector Narsinghpur

आज दिनांक 25/01/2022 को तहसील कार्यालय गाडरवारा में आयोजित जनसुनवाई में प्राप्त शिकायत जिसमे कृषक द्वारा ऋण पुस्तिका प्र...
25/01/2022

आज दिनांक 25/01/2022 को तहसील कार्यालय गाडरवारा में आयोजित जनसुनवाई में प्राप्त शिकायत जिसमे कृषक द्वारा ऋण पुस्तिका प्राप्त नही होने की शिकायत की गई। जिसपर त्वरित कार्यवाही करते हुए तहसीलदार गाडरवारा द्वारा तत्काल ऋण पुस्तिका जारी कर प्रदान की गई।

Collector Narsinghpur

-- खंडन --विगत दिनों सोशल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के द्वारा प्रमुखता से समाचार प्रसारित/प्रकाशित किया गया था कि ...
05/01/2022

-- खंडन --

विगत दिनों सोशल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के द्वारा प्रमुखता से समाचार प्रसारित/प्रकाशित किया गया था कि ग्राम- मुंआर, तहसील-गाडरवारा, जिला-नरसिंहपुर के निवासी वयोवृद्ध व्यक्ति श्री हल्केवीर आ. आसाराम कहार को मृत घोषित कर उनकी जमीन किसी अन्य के नाम पर राजस्व अधिकारीयों ने मिलीभगत करके ट्रांसफर कर दी है। चूँकि उक्त व्यक्ति की भूमि तहसील साईखेड़ा के अंतर्गत आती है इसलिए कलेक्टर महोदय के निर्देशन में उक्त के सम्बन्ध में गहन जाँच की गई, जिसमें पाया गया कि आवेदक के पिता आसाराम आ. सुखराम कहार निवासी ग्राम मुंआर एवं उनके अन्य दो भाईयों के नाम से मौजा मुंआर में भूमि खसरा नम्बर 153 रकबा 10.21 एकड़ राजस्व अभिलेखों दर्ज थी, जिसमें आवेदक के पिता का 1/3 भाग का हक़ व हिस्सा था, जिसे उनके द्वारा पंजीकृत बैनामा दिनांक 05.06.1970 के माध्यम से ग्राम मुंआर के निवासी श्री केहर सिंह आ. हरनाम किरार को विक्रय कर दिया था। शेष भूमि अन्य दो भाईयों की है । इस स्थिति में आवेदक जिस भूमि पर अपना हक़ जता रहे है उस भूमि पर उनका अथवा उनके पिता का कोई हक़ व अधिकार शेष नहीं है। आवेदक को कभी भी मृत घोषित नहीं किया गया और न ही उनकी कोई जमीन किसी अन्य को अवैध रूप से अंतरित की गई है । अतः आवेदक के द्वारा विभिन्न प्रसार माध्यमों के समक्ष किये जा रहे बयाँ सर्वथा मिथ्या एवं निराधार है।
Collector Narsinghpur

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