
24/02/2022
फ़्रंट ऑफ़िस, जिला न्यायिक परिसर गुरुग्राम में लॉ छात्रों के सहयोग से किया गया क़ानूनी साक्षरता शिविर का आयोजन।*
-लोगों में कानूनी जागरूकता उत्पन्न करना डीएलएसए,गुरुग्राम का मुख्य उद्देश्य
-शिविर में विभागों ने स्टॉल लगाकर दी विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी
गुरुग्राम, 24 फ़रवरी, 2022। आजादी का अमृत महोत्सव के दृष्टिïगत नालसा के तत्वावधान में गुरुग्राम जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा गुरुवार को लॉ छात्रों के सहयोग से फ़्रंट ऑफ़िस, ज़िला न्यायालय में क़ानूनी साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ललिता पटवर्धन ने क़ानूनी साक्षरता शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों का अवलोकन भी किया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण गुरुग्राम के सचिव ने बताया कि देश की आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर क़ानूनी साक्षरता शिविर का आयोजन लॉ छात्रों के सहयोग से किया गया है, जिसमें सरकारी विभागों ने स्टॉल लगाकर विभाग द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं व नीतियों के बारे में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है, ताकि लोग सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकें। क़ानूनी साक्षरता शिविर को लेकर लोगों में उत्साह बना हुआ है। लोग अपनी समस्याओं को लेकर आ रहे है और उनकी समस्याओं को सुनकर उनका निवारण भी किया जा रहा है।
इस क़ानूनी साक्षरता शिविर में मॉस्क व सेनिटाइजर वितरण, कानूनी पुस्तकों व पम्पलेट का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि आयोजित किए गए इस क़ानूनी साक्षरता शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों में कानूनी जागरूकता और आगामी नैशनल लोक अदालत 12.03.2022 के बारे में जानकारी फैलाना है।
क़ानूनी साक्षरता शिविर में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता ने लोक अदालत के फायदों के बारे में बताते हुए कहा कि कोई विवाद कोर्ट में लंबित है या फिर कोई विवाद अभी कोर्ट में पहुंचा ही नहीं है और कोई पक्ष आपसी समझौता से विवाद को निपटाना चाहता है तो उसे लोक अदालत में रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त मौलिक कत्र्तव्यों में बताया कि आवश्यकता पडने पर राष्ट्र की सुरक्षा एवं सेवा करना, अधिनियम 2007 के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को भरण-पोषण के अलावा भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा एवं ईलाज आदि उपलब्ध कराया जाता है। एसिड हमला, नाबालिक का शारीरिक शोषण, मानव तस्करी से पीडि़त का पुनर्वास, यौन उत्पीडन, मृत्यु, स्थाई विकलांगता, आंशिक विकलांगता आदि मामलों में हरियाणा पीडि़त मुआवजा योजना के अंतर्गत पीडि़ता को मुआवजा दिलवाने के लिए प्राधिकरण से संपर्क किया जा सकता है। मध्यस्थता केंद्र में अपने मामलों को सुलह समझौता से निपटारे द्वारा अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचा जा सकता है।
क़ानूनी साक्षरता शिविर में आयुर्वेदिक विभाग के द्वारा स्वास्थ्य जाँच शिविर, योगा शिविर और मुफ़्त दवाइयाँ वितरित की गयी।
इसके अलावा शिविर में कैन्सर की स्क्रीनिंग भी की गयी। आज के शिविर में कोरोना वैक्सिनेशन भी लगाई गयी।
क़ानूनी साक्षरता शिविर में रेड क्रॉस सोसाइटी विभाग के द्वारा HIV जाँच शिविर और उनके विभाग से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी गयी। रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ़ से गरीब लोगों को कम्बल बाँटे गए और स्लम के बच्चों को कपड़े बाँटे गए।
कैम्प में आधार कार्ड का स्टॉल भी लगाया गया जिसमें सामान्य जनता और बाल देखभाल संस्थाओं से भी बच्चे आए और उनके कार्ड बनवाए गए।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी गई। क़ानूनी साक्षरता शिविर में हॉर्टिकल्चर द्वारा लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में बताया गया।
क़ानूनी साक्षरता कैम्प में श्रम विभाग की तरफ़ से संगठित और असंगठित मज़दूर के लिए अलग अलग स्टॉल लगाई गयी थी और साथ ही विभाग से सम्बंधित जानकारी दी गयी।
कैम्प में Rudset की तरफ़ से भी स्टॉल लगाया गया और उन्होंने उनके विभाग द्वारा चलाई गए कोर्सेज़ की जानकारी दी।
क़ानूनी साक्षरता कैंप के बारे में जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरण के अधिकारी ने आगे बताया कि इस मेले में आमजन को जिला बाल कल्याण विभाग की भी स्टॉल लगाई गई जिन्होंने अपने विभाग द्वारा चलाई जा रही स्कीमों के बारे में बताया एवं उनसे संबंधित स्कीमों के पंपलेट आमजन में वितरित किए। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट hope के अंतर्गत उन बच्चों की जानकारी दी जाए जिनके माता पिता की कोरोना में मौत हो गयी है।
लोगों ने अपना आवागमन किया एवं लगभग 7000 लोगों ने मेले में दी जा रही सुविधाओं एवं जानकारियों का फायदा लिया।