एडवोकेट राजीव नागर

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फोटोशूट के बहाने सड़कों पर आ जाओ ....कूड़ा भी है मौका भी है , दस्तूर भी है सरकार भी है ... !!  🙏🙏🙏 #एडवोकेट_राजीव_नागर
22/08/2026

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  Punjab, Haryana and Chandigarh Bar Associations and in protest against the present Legal Aid Defence Counsel (LADC) Po...
29/07/2026



Punjab, Haryana and Chandigarh Bar Associations and in protest against the present Legal Aid Defence Counsel (LADC) Policy.

⚖️  सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि NDPS Act, 1985 की धारा 50 के तहत गजेटेड ऑफिसर या मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तलाशी ...
26/07/2026

⚖️ सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि NDPS Act, 1985 की धारा 50 के तहत गजेटेड ऑफिसर या मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तलाशी का अधिकार केवल व्यक्ति (Personal Search) की तलाशी पर लागू होता है। यदि आरोपी के पास मौजूद बैग, कंटेनर, सूटकेस, बोतल या अन्य सामान की तलाशी लेकर नशीला पदार्थ बरामद किया जाता है, तो धारा 50 लागू नहीं होगी।

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंह की पीठ ने Mehboob Shah vs State of Madhya Pradesh मामले में यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।

📌 कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां:
✅ धारा 50 की सुरक्षा केवल व्यक्तिगत तलाशी (Personal Search) तक सीमित है।
✅ आरोपी द्वारा साथ ले जाए जा रहे बैग, पानी की बोतल, कंटेनर या अन्य वस्तु की तलाशी पर धारा 50 लागू नहीं होती।
✅ धारा 52A के तहत मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सैंपल न लेना मात्र प्रक्रियात्मक अनियमितता (Procedural Irregularity) है। केवल इसी आधार पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता, जब तक यह साबित न हो कि इससे उसे वास्तविक नुकसान (Prejudice) हुआ है।
✅ इस मामले में आरोपी पानी की बोतल में छिपाकर स्मैक ले जा रहा था, इसलिए कोर्ट ने उसकी दोषसिद्धि बरकरार रखी। हालांकि, सज़ा को 14 वर्ष से घटाकर NDPS Act की धारा 21 के तहत न्यूनतम 10 वर्ष कर दिया।

💬 क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की यह व्याख्या जांच प्रक्रिया को और स्पष्ट बनाएगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए।

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27/06/2026

फिर तो लड़की को भी अपने घर नहीं जाना चाहिए ..
And उसके माता-पिता भी लड़के के घर नहीं आना चाहिए,
फेर ही रिश्ता होगा अगर ऐसी डिमांड हो तो

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