Collector Office Indore

Collector Office Indore Official Handle of Collector Indore, Government Of Madhya Pradesh
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04/09/2026

मुख्‍यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जानापाव, जिला इंदौर में श्री परशुराम श्रीकृष्ण लोक का भूमिपूजन

04/09/2026
04/09/2026

कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देश पर इंदौर आबकारी विभाग की बायपास क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई। कंटेनर से हरियाणा निर्मित शराब की सैकड़ों पेटियां, लगभग ₹55 लाख मूल्य की शराब जब्त। अंतरराज्यीय अवैध परिवहन के नेटवर्क की जांच जारी।

#इंदौर
CM Madhya Pradesh
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Indore Commissioner

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अवैध शराब के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर इंदौर आबक...
04/09/2026

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अवैध शराब के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर इंदौर आबकारी विभाग द्वारा बायपास क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई।

आबकारी विभाग की टीम ने एक कंटेनर की जांच के दौरान हरियाणा निर्मित शराब की सैकड़ों पेटियां बरामद की हैं। बरामद शराब की अनुमानित कीमत लगभग 55 लाख रुपये बताई जा रही है।

शराब को जब्त कर कंटेनर को अभिरक्षा में लिया गया है। प्रारंभिक जांच में शराब के अंतरराज्यीय अवैध परिवहन एवं तस्करी से जुड़े गिरोह के पर्दाफाश होने की संभावना है।

विभाग द्वारा शराब के स्रोत, गंतव्य तथा इस नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों के संबंध में विस्तृत जांच की जा रही है। मामले में प्रकरण दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई जारी है।

#इंदौर
CM Madhya Pradesh
Jansampark Madhya Pradesh
Indore Commissioner
Indore Police

03/09/2026

*इन्दौर जिले की राजस्व सीमा में किसी भी प्रकार की भिक्षावृत्ति को पूर्ण रूप से किया गया प्रतिबंधित*
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*भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कुछ भी देना या उनसे किसी भी प्रकार के सामान खरीदने पर लगाया गया प्रतिबंध*
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*भिक्षावृत्ति की सूचना देने वाले व्यक्तियों को मिलेगी एक हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि*
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*कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिवम वर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 163 के तहत जारी किये प्रतिबंधात्मक आदेश*
इंदौर, 03 सितम्बर 2026
इन्दौर जिले में भिक्षावृत्ति की रोकथाम एवं इस सामाजिक बुराई का निवारण अत्यन्त आवश्यक होने से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिवम वर्मा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि जिले में भिक्षावृत्ति की रोकथाम एवं इस सामाजिक बुराई के निवारण के लिये प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है। उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश से यह अभियान और प्रभावी बनेगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिवम वर्मा द्वारा जारी आदेशानुसार इन्दौर जिले की राजस्व सीमा अन्तर्गत किसी भी प्रकार की भिक्षावृत्ति को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कुछ भी देना या उनसे किसी भी प्रकार के सामान को खरीदना प्रतिबंधित किया गया है। जो व्यक्ति भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कोई चीज प्रदान करता है या देता है या इनसे कोई सामान खरीदता है तो उसके विरूद्ध भी इस आदेश के उल्लंघन के लिए कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
यदि कहीं कोई व्यक्ति भिक्षावृत्ति करता पाया जाता है, तो उसकी सूचना कोई भी व्यक्ति महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी श्री दिनेश मिश्रा के मोबाईल नंबर 9691494951 पर दे सकता है। यदि सत्यापन के दौरान सूचना सही पाई जाती है तो संबंधित व्यक्ति को एक हजार रूपये की राशि प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है तथा इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/आयोजक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकेगी। यह आदेश 31 अक्टूबर 2026 तक के लिए प्रभावशील रहेगा।
उल्लेखनीय है कि इंदौर में भिक्षावृत्ति रोकथाम के लिये प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है। जिले में भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए विभिन्न विभागों के दल गठित किये गये है, जो लगातार भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं।
#इंदौर
CM Madhya Pradesh
Jansampark Madhya Pradesh

03/09/2026

*इंदौर में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित व नियम विरूद्ध प्रयोग पर लगाया गया प्रतिबंध*
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*नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी*
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*कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिवम वर्मा ने जारी किये आदेश*
इंदौर, 03 सितम्बर 2026
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिवम वर्मा ने इंदौर जिले की राजस्व सीमा में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित व नियम विरूद्ध प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है। नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होकर 22 अक्टूबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।
जारी आदेशानुसार इन्दौर जिले के अंतर्गत समस्त उत्सव आयोजन के दौरान लाउड स्पीकर, बैण्ड, प्रेशर हार्न तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग, विहित प्राधिकारी की अनुमति के बगैर प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि मानकों के प्रावधानों के पालन में सामान्यतः मध्यम आकार के अधिकतम 02 लाउडस्पीकर की अनुमति ही सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त की जा सकेगी। लाउडस्पीकर किराये पर देने वाले वेण्डर किसी भी आयोजन हेतु 02 से अधिक मध्यम आकार के लाउडस्पीकर किराये पर नहीं देंगे। प्रेशर हार्न के भण्डारण तथा विक्रय को प्रतिबंधित किया गया है। ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 द्वारा निर्धारित शेड्यूल अनुसार निर्धारित ध्वनि का स्तर मानक सीमा से बाहर प्रतिबंधित रहेगा। रात्रि समय 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर, बैण्ड, प्रेशर हार्न तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
उल्लेखनीय है कि शासन, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली द्वारा भी समय-समय पर ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी विभिन्न प्रकरणों में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने तथा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किये जाने के संबंध में प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये हैं।
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#इंदौर
Indore Commissioner
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*शासकीय सेवकों की कार्यक्षमता एवं नेतृत्व क्षमता का कर्मयोगी कर्त्तव्य कार्यक्रम के माध्यम से होगा विकास* --- *इंदौर ई-द...
03/09/2026

*शासकीय सेवकों की कार्यक्षमता एवं नेतृत्व क्षमता का कर्मयोगी कर्त्तव्य कार्यक्रम के माध्यम से होगा विकास*
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*इंदौर ई-दक्ष केंद्र द्वारा 15 बैच में 281 शासकीय सेवकों को दिया जा चुका है प्रशिक्षण*
इंदौर, 03 सितम्बर 2026
केन्द्र सरकार के क्षमता विकास आयोग, नई दिल्ली तथा आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, भोपाल द्वारा शासकीय सेवकों की कार्यक्षमता बढ़ाने, स्वयं की क्षमताओं की पहचान करने, कार्यों को प्रभावी ढंग से संपादित करने तथा नेतृत्व क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से कर्मयोगी कर्त्तव्य कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।
कार्यक्रम के अंतर्गत इंदौर ई-दक्ष केंद्र द्वारा अब तक 15 बैच में कुल 281 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। प्रशिक्षण के माध्यम से शासकीय सेवकों को अपनी क्षमताओं को पहचानने के साथ-साथ कार्यस्थल पर बेहतर कार्य निष्पादन एवं प्रभावी नेतृत्व के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने का अवसर मिल रहा है।
कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इंदौर ई-दक्ष केंद्र के वरिष्ठ प्रशिक्षक श्री अतुल कुमार पाण्डेय एवं प्रशिक्षक सुश्री जाग्रति चौहान को स्टेट लीड ट्रेनर बनाया गया है। दोनों स्टेट लीड ट्रेनर अब विभिन्न विभागों के मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत मास्टर ट्रेनर अपने-अपने विभागों के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कर्मयोगी कर्त्तव्य कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।
कलेक्टर श्री शिवम वर्मा एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हिमांशु प्रजापति द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना तथा राज्य स्तर से जारी निर्देशों के अनुरूप कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार कर्मयोगी कर्त्तव्य कार्यक्रम को 31 दिसम्बर 2026 तक पूर्ण किया जाना है। कार्यक्रम के माध्यम से शासकीय सेवकों में कार्य के प्रति बेहतर समझ विकसित करने, व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक क्षमताओं को सुदृढ़ करने तथा नेतृत्व कौशल को प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है।
#इंदौर
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जिलाधीश कार्यालय , नवीन प्रशासनिक संकुल , कक्ष क्र 101 , प्रथम तल
Indore
452007

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