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01/09/2026
89 अनु. जनजाति विकासखण्डों में "मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम" योजना लागू ------खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण...
31/08/2026

89 अनु. जनजाति विकासखण्डों में "मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम" योजना लागू
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खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि प्रदेश के 20 जिलों के 89 अनुसूचित जनजाति विकासखण्डों की उचित मूल्य दुकानों के आश्रित ग्रामों में राशन सामग्री का परिवहन कर ग्राम में ही वितरण की व्यवस्था के लिये "मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम" योजना लागू की गई है। योजनांतर्गत 6575 आश्रित ग्रामों के लगभग 7 लाख 13 हजार परिवारों को ग्राम में ही राशन सामग्री का वितरण कराया जाएगा।

मंत्री श्री राजपूत ने बताया है कि राशन सामग्री के परिवहन के लिये 472 सेक्टर बनाए गए हैं। इन सेक्टर्स के ग्रामों में चयनित अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराकर वाहन उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 2 से 3 लाख रूपये प्रति हितग्राही मार्जिन मनी उपलब्ध कराई गई है। हितग्राहियों को 1 टन वाहन क्षमता के लिए 24 हजार रूपये एवं 2 टन वाहन क्षमता के लिए 31 हजार रूपये मासिक किराया भुगतान किया जा रहा है। इस प्रकार से योजनांतर्गत जनजाति क्षेत्र के पात्र परिवारों को ग्राम में ही राशन सामग्री प्राप्त होने से उनकी मजदूरी एवं श्रम की बचत हो रही है। साथ ही अनुसूचित जनजाति के युवकों को रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है।

Department of Food, Civil Supplies & Protection - Madhya Pradesh

पेंशन फाइल रोकना पड़ेगा भारी, हर स्तर पर तय हुई डेडलाइनसेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन अटकी तो तय होगी जवाबदेहीक्रियेटर, व...
30/08/2026

पेंशन फाइल रोकना पड़ेगा भारी, हर स्तर पर तय हुई डेडलाइन
सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन अटकी तो तय होगी जवाबदेही
क्रियेटर, वेरीफायर और एप्रूवर के लिए अधिकतम समय-सीमा निर्धारित
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प्रदेश में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों के निराकरण में होने वाली देरी अब अधिकारियों-कर्मचारियों को भारी पड़ सकती है। वित्त विभाग ने राज्य केन्द्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल (SCPPC) के तहत ऑनलाइन पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रत्येक स्तर पर अधिकतम समय-सीमा तय कर दी है। निर्धारित समय में प्रकरण का निराकरण नहीं होने पर संबंधित स्तर की जवाबदेही तय की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

नई व्यवस्था के तहत किसी नवीन पेंशन प्रकरण को क्रियेटर, वेरीफायर और एप्रूवर के तीनों स्तरों से गुजरना होगा। प्रत्येक स्तर पर अधिकतम पांच-पांच कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। इस तरह सामान्य नवीन पेंशन प्रकरण के लिए तीनों स्तरों पर कुल 15 कार्य दिवस की समय-सीमा तय है। वहीं पुनरीक्षित पेंशन और वेतन निर्धारण के मामलों में प्रक्रिया को और तेज किया गया है।

पुनरीक्षित पेंशन प्रकरण 10 दिन में होंगे पूरे

पुनरीक्षित पेंशन प्रकरणों के लिए क्रियेटर को अधिकतम चार कार्य दिवस, जबकि वेरीफायर और एप्रूवर को तीन-तीन कार्य दिवस में कार्यवाही पूरी करनी होगी। यानी ऐसे प्रकरण के लिए कुल 10 कार्य दिवस की अधिकतम समय-सीमा निर्धारित की गई है।

इसी तरह वेतन निर्धारण के प्रकरणों में क्रियेटर को पांच कार्य दिवस और वेरीफायर तथा एप्रूवर को तीन-तीन कार्य दिवस में कार्यवाही करनी होगी। इस प्रक्रिया के लिए कुल 11 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं।

समीक्षा में सामने आए थे लंबे समय से लंबित मामले

वित्त विभाग द्वारा किए गए विभागीय अनुश्रवण और समीक्षा में सामने आया कि विभिन्न संभागीय और जिला कार्यालयों में SCPPC के अंतर्गत क्रियेटर, वेरीफायर और एप्रूवर स्तर पर पेंशन प्रकरणों के निराकरण में अपेक्षा से अधिक समय लग रहा है। कुछ प्रकरण लंबे समय से लंबित भी पाए गए। विभाग ने इसे शासन के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं माना है।

इसके बाद वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। इससे पेंशन प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब रोकने के साथ प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारी तय होगी।

सेवानिवृत्ति का इंतजार नहीं, पहले ही तैयार होगा पेंशन प्रकरण

सरकार ने उन कर्मचारियों के मामलों पर भी विशेष जोर दिया है, जिनकी सेवानिवृत्ति आगामी महीनों में होने वाली है। ऐसे अग्रिम पेंशन प्रकरणों में स्वीकृति की कार्यवाही वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार तय समयावधि में पूरी करनी होगी, ताकि कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन शुरू होने में अनावश्यक देरी न हो।

2025 में बना था केंद्रीकृत पेंशन सेल

शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से वित्त विभाग ने 9 जून 2025 के आदेश के माध्यम से राज्य केन्द्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल (SCPPC) का गठन किया था। 1 अप्रैल 2026 से पूर्व की व्यवस्था समाप्त कर ऑनलाइन पेंशन प्रकरणों का निराकरण एससीपीपीसी के माध्यम से किया जा रहा है।

राज्य केन्द्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल को नवीन पेंशन प्रकरणों के निराकरण के साथ पुनरीक्षित पेंशन प्रकरणों की स्वीकृति तथा सेवानिवृत्ति से दो वर्ष पूर्व तक विभागीय सक्षम अधिकारियों द्वारा किए गए वेतन निर्धारण के अनुमोदन की जिम्मेदारी भी दी गई है।

सरकार का संदेश साफ—पेंशन अधिकार में देरी बर्दाश्त नहीं

नई समय-सीमा व्यवस्था का उद्देश्य पेंशन प्रक्रिया को केवल ऑनलाइन करना नहीं, बल्कि समयबद्ध और जवाबदेह बनाना है। वित्त विभाग के निर्देशों से यह स्पष्ट है कि पेंशन प्रकरण किसी कार्यालय या अधिकारी के स्तर पर अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रह सकेंगे। प्रत्येक चरण के लिए समय निर्धारित होने से अब यह आसानी से तय किया जा सकेगा कि प्रकरण किस स्तर पर और कितने समय से लंबित है।

CM Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा उर्दू पाण्डुलिपियाँ आमंत्रित-----मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी संस्कृति परिषद के द्वारा वर्ष 20...
27/08/2026

मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा उर्दू पाण्डुलिपियाँ आमंत्रित
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मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी संस्कृति परिषद के द्वारा वर्ष 2026-27 में उर्दू पाण्डुलिपियों के प्रकाशन एवं प्रकाशन के लिए आर्थिक सहायता देने के लिये मध्यप्रदेश के साहित्यकारों/शायरों से अपनी उर्दू पाण्डुलिपियाँ 25 सितम्बर, 2026 तक कार्यालय मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी, मुल्ला रमूज़ी संस्कृति भवन गाणगंगा रोड, भोपाल- 462003 में जमा करनी होगी। पाण्डुलिपि के साथ म.प्र. के मूल निवासी होने का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। जिन साहित्यकारों/शायरों की पुस्तकें अकादमी द्वारा प्रकाशित/आर्थिक सहायता दिये हुए दस वर्ष नहीं हुए हैं उनकी पाण्डुलिपियों पर विचार नहीं किया जाएगा। पुस्तक प्रकाशन/प्रकाशन के लिये आर्थिक सहायता देने के लिये बनाई गई कमेटी का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

Department of Culture, Madhya Pradesh

27/08/2026

LIVE : व्हीकल फैक्ट्री, जबलपुर में आयोजित 'टी-सीरीज टैंक ओव्‍हरहॉल प्रोजेक्‍ट' का भूमिपूजन समारोह

27/08/2026

भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय श्री Rajnath Singh जी का मध्यप्रदेश की पुण्य धरा पर हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है।

आपका मध्यप्रदेश आगमन प्रदेश के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने, रक्षा उत्पादन को नई गति देने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा।

Ministry of Defence, Government of India

27/08/2026

रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर मजबूत कदम

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा टी-सीरीज टैंक ओव्‍हरहॉल प्रोजेक्‍ट का भूमिपूजन

🗓️ 27 अगस्त 2026
📍 व्हीकल फैक्ट्री, जबलपुर

Rajnath Singh Dr Mohan Yadav

एमपी ट्रांसको ने 43 अनुकंपा संविदाकर्मियों का किया नियमितीकरण ------ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है क...
26/08/2026

एमपी ट्रांसको ने 43 अनुकंपा संविदाकर्मियों का किया नियमितीकरण
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ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि मध्यप्रदेश की विद्युत कंपनियों में दिवंगत कार्मिकों के आश्रितों को अनुकंपा आधार पर संविदा पदों पर दी गई नियुक्तियों को नियमित करने की प्रक्रिया के तहत मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) ने 43 अनुकंपा संविदाकर्मियों को नियमित नियुक्ति प्रदान की है। यह कदम कर्मचारी कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने नियमित हुए सभी कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की है कि वे पूर्ण निष्ठा, समर्पण एवं जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। साथ ही मध्यप्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र को देश में प्राप्त विशिष्ट पहचान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

तीन श्रेणियों के संविदाकर्मियों को मिली नियमित नियुक्ति

एमपी ट्रांसको के मुख्य अभियंता मानव संसाधन एवं प्रशासन श्री धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि दिवंगत कार्मिकों के आश्रितों को मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी की अनुकंपा नियुक्ति नीति-2018 एवं संशोधित नीति-2023 के प्रावधानों के तहत संविदा पदों पर नियुक्त किया गया था। कंपनी द्वारा वर्ष 2026 की अनुकंपा आधार पर संविदा पदों पर नियुक्त कार्मिकों की समकक्ष नियमित पद पर नवीन नियुक्ति योजना के अंतर्गत ऐसे पात्र संविदा कर्मियों को नियमित पदों पर नियुक्ति प्रदान की गई है।

नियमित किए गए 43 कर्मियों में कार्यालय सहायक श्रेणी-3 प्रशिक्षु के 4, सब-स्टेशन परिचारक प्रशिक्षु के 13 तथा लाइन परिचारक प्रशिक्षु के 26 कर्मी शामिल हैं। इन सभी को नियमित पदों पर नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं। नियमित नियुक्ति प्राप्त करने वाले कर्मियों में सामान्य वर्ग के 10, अन्य पिछड़ा वर्ग के 20, अनुसूचित जाति वर्ग के 12 तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के 1 कर्मी शामिल हैं।

Department of Energy Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश सरकार की डिजिटल पहल से सड़क संबंधी शिकायतों का हो रहा त्वरित समाधान  शिकायत सीधे संबंधित अधिकारी तक पहुंचती ह...
26/08/2026

मध्यप्रदेश सरकार की डिजिटल पहल से सड़क संबंधी शिकायतों का
हो रहा त्वरित समाधान

शिकायत सीधे संबंधित अधिकारी तक पहुंचती है

CM Madhya Pradesh
Rakesh Singh

20/08/2026

व्हाट्स ऐप चैटबॉट के माध्यम से अब किसान कर सकेंगे उर्वरक बुकिंग

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर किसानों की सुविधा के लिए किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा उर्वरक बुकिंग के लिए व्हाट्स ऐप चैटबॉट सुविधा प्रारंभ की गई है। इस सुविधा के माध्यम से किसान सरल एवं सुविधाजनक तरीके से अपने मोबाइल से उर्वरक की बुकिंग कर सकेंगे।

किसान आधिकारिक 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 𝐁𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 (𝐖𝐀𝐁𝐀) नंबर पर “𝐇𝐞𝐥𝐩” या “𝐅𝐞𝐫𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐞𝐫” लिखकर सेवा प्रारंभ कर सकते हैं।

उर्वरक बुकिंग की सरल प्रक्रिया

𝟏. किसान 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 पर “𝐇𝐞𝐥𝐩” या “𝐅𝐞𝐫𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐞𝐫” लिखकर चैट शुरू करेगा।
𝟐. किसान अपना पंजीकृत आधार नंबर दर्ज करेगा।
𝟑. आधार का सत्यापन होने के बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर पर 𝐎𝐓𝐏 प्राप्त होगा।
𝟒. 𝐎𝐓𝐏 दर्ज करने पर किसान का प्रोफाइल विवरण प्रदर्शित होगा।
𝟓. किसान अपनी भूमि का विवरण देखकर संबंधित जिले का चयन करेगा।
𝟔. पात्र भूमि/खसरा के विरुद्ध फसल का चयन कर विवरण सुरक्षित करेगा।
𝟕. किसान उर्वरक का प्रकार, उर्वरक एवं आवश्यक मात्रा का चयन करेगा।
𝟖. किसान ब्लॉक, रिटेलर, कंपनी एवं पात्र उठाव तिथि का चयन करेगा।
𝟗. सिस्टम उपलब्धता का सत्यापन कर 𝐐𝐑 कोड युक्त उर्वरक टोकन जारी करेगा।
𝟏𝟎. किसान को 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 पर टोकन, रिटेलर, उर्वरक, उठाव तिथि एवं टोकन की वैधता की जानकारी प्राप्त होगी।

यह सुविधा उर्वरक बुकिंग प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं किसान-केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे किसानों को उर्वरक बुकिंग के लिए कार्यालय अथवा अन्य स्थानों पर जाने की आवश्यकता कम होगी। उन्हें डिजिटल माध्यम से सुविधाजनक सेवा प्राप्त होगी।

यह पहल मध्यप्रदेश में तकनीक आधारित एवं किसान हितैषी डिजिटल सेवाओं को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

Dr Mohan Yadav
Aidal Singh Kansana

Address

South Civil Lines
Jabalpur
482011

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