District Collector & Magistrate, Jalor

District Collector & Magistrate, Jalor Official Handle of District Collector and District Magistrate, Jalor, Rajasthan.

नगरीय निकाय चुनाव 2026Chief Electoral Officer, Rajasthan  #निकाय_चुनाव #नगरीय_निकाय_चुनाव
25/08/2026

नगरीय निकाय चुनाव 2026

Chief Electoral Officer, Rajasthan

#निकाय_चुनाव
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24/08/2026

नगरीय निकाय चुनाव 2026:

27 अगस्त को जारी होगी लोक सूचना
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राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम चुनाव अगस्त-सितम्बर 2026 के तहत 309 नगरीय निकायों में चुनाव दो चरणों में करवाए जाएंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 10 के तहत वार्डों के स्थानों को भरने के लिए प्रारूप-1 में लोक सूचना 27 अगस्त 2026 को जारी की जाएगी। साथ ही संबंधित नगरपालिका के निर्वाचन अधिकारी द्वारा वार्ड सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्रारूप-2 में लोक सूचना जारी की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने सभी रिटर्निंग अधिकारियों को लोक सूचना जारी करने से पूर्व सभी प्रारंभिक एवं आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने तथा प्रारूप-2 में नगरपरिषद/नगरपालिका का नाम, वार्ड संख्या, वार्डों का वर्गीकरण एवं निर्वाचन कार्यक्रम से संबंधित तिथियों व समय का सावधानीपूर्वक अंकन करने के निर्देश दिए गए हैं।
लोक सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के लिए इसकी प्रतियां जिला निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालयों के सूचना पट्ट, प्रत्येक वार्ड के सहज दृश्य स्थानों तथा अन्य उपयुक्त स्थानों पर प्रदर्शित की जाएंगी।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सूचना जारी करने की सूचना दिए जाने के उपरांत ही रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नियम-11 के तहत लोक सूचना जारी की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को आयोग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
Chief Electoral Officer, Rajasthan

#निकाय_चुनाव
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24/08/2026

नगरीय निकाय चुनाव 2026ः

लाइसेंसी हथियार जमा कराने के आदेश जारी
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नगरीय निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने जालोर जिले की राजस्व सीमा में निवासरत सभी वैध शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को अपने शस्त्र एवं एम्यूनेशन तत्काल संबंधित पुलिस थाने में जमा कराने के आदेश जारी किए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्ण होने तक शस्त्र पुलिस थाने में जमा रहेंगे। सीमा सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल, सशस्त्र पुलिस, सिविल डिफेंस, होमगार्ड, बैंक सुरक्षा गार्ड तथा कानून-व्यवस्था के संबंध में हथियार रखने के लिए अधिकृत केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारी इस आदेश से मुक्त रहेंगे।
जिले के समस्त थानाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र के शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों के शस्त्र जमा करवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश की अवहेलना करने पर शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त करने के साथ हथियार जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
Chief Electoral Officer, Rajasthan

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24/08/2026

नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जिले में निषेधाज्ञा लागू
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नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराने तथा कानून-व्यवस्था एवं लोक-शांति बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। यह निषेधाज्ञा नगर परिषद जालोर, नगरपालिका आहोर, नगरपालिका सायला, नगरपालिका भीनमाल एवं नगरपालिका सांचौर के निर्वाचन क्षेत्रों में 24 अगस्त 2026 की मध्यरात्रि से 22 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के तहत सार्वजनिक स्थानों पर विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जैसे रिवोल्वर, पिस्टल, राईफल, बन्दूक(एम.एल. गन व बी.एल. गन) एवं अन्य घातक हथियार जैसे गण्डासा, फर्सा, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण करने, प्रदर्शन एवं उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात सैनिक, अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड तथा चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारी-कर्मचारी इससे मुक्त रहेंगे। धार्मिक परंपरा के अनुसार कृपाण धारण करने वाले सिख समुदाय के व्यक्तियों को भी छूट रहेगी। यह आदेश शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण हेतु आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्र पुलिस थाने में जमा कराने हेतु ले जाने वालों पर लागू नहीं होगा। वृद्ध, दिव्यांग एवं बीमार व्यक्ति आवागमन में सहारे के लिए लाठी का उपयोग कर सकेंगे।
निषेधाज्ञा के दौरान उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस, रैली, सभा एवं धरना आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। इसी प्रकार ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए भी सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक दी जा सकेगी। परन्तु अनुमति इस शर्त पर नहीं दी जाएगी कि इससे यातायात व्यवस्था, लोकसुविधा एवं लोकशान्ति विक्षुब्ध हो। यह प्रतिबंध बारात एवं शव यात्रा पर लागू नहीं होगा।
सोशल मीडिया एवं इंटरनेट के माध्यम से धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष, दुष्प्रचार अथवा साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले नारों, भाषण एवं उद्बोधनों तथा सामग्री के प्रचार-प्रसार पर रोक रहेगी। इस दौरान एम्प्लीफायर, रेडियो, टेपरिकॉर्डर, लाउडस्पीकर, ऑडियो-वीडियो कैसेट-सीडी व अन्य किसी प्रकार के दृश्य-श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों या इन्टरनेट व सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार के प्रचार-प्रसार पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। निजी, सार्वजनिक एवं राजकीय संपत्तियों पर राजनीतिक नारे, चुनाव चिन्ह, पोस्टर, होर्डिंग आदि लगाने तथा संपत्तियों को विरूपित करने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
सार्वजनिक स्थानों पर मादक पदार्थों के सेवन तथा अधिकृत विक्रेताओं के अलावा अन्य माध्यम से मदिरा के उपयोग एवं परिवहन पर रोक रहेगी। सूखा दिवस पर मदिरा विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक स्थलों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकेगा।
मतदाताओं को वाहनों से मतदान केंद्र तक लाने-ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मतदान दिवस पर मतदान केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन, सेलफोन एवं वायरलेस के उपयोग तथा ले जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पुलिस अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने नागरिकों से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता एवं निषेधाज्ञा की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने की अपील की है। आदेश की अवहेलना अथवा उल्लंघन किए जाने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
Chief Electoral Officer, Rajasthan

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24/08/2026
नगर निकाय आम चुनाव-2026 हेतु ब्लॉक स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न----------------------जिला निर्वा...
21/08/2026

नगर निकाय आम चुनाव-2026 हेतु ब्लॉक स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न
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जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रदीप के. गावंडे के निर्देशानुसार गुरूवार को आगामी नगर निकाय आम चुनाव-2026 के अंतर्गत जिला परिषद सभागार में ब्लॉक स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर्स कैलाश कुमार परिहार, उम्मेदसिंह व कैलाश कुमार राजपुरोहित द्वारा मतदान प्रक्रिया, मतदान अधिकारियों के दायित्व, दस्तावेजों का संधारण एवं सिलिंग कार्यो सहित मतदान संबंधी विभिन्न प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में आहोर, जालोर, सायला, भीनमाल एवं सांचौर के ब्लॉक स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स ने भाग लिया।
Chief Electoral Officer, Rajasthan

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नगर निकाय चुनावों में आदर्श आचार संहिता की पालना करें - जिला निर्वाचन अधिकारीनगर निकाय आम चुनाव 2026 के संबंध में राजनैत...
21/08/2026

नगर निकाय चुनावों में आदर्श आचार संहिता की पालना करें - जिला निर्वाचन अधिकारी
नगर निकाय आम चुनाव 2026 के संबंध में राजनैतिक दलों के साथ बैठक सम्पन्न
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जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रदीप के. गावंडे की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रट सभागार में नगरीय निकायों के आम चुनाव-2026 के संबंध में चर्चा हेतु राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक संपन्न हुई।
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रदीप के. गावंड़े ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को नगर निकाय चुनाव कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आदर्श आचार संहिता की पालना करने की बात कहीं।
इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र सिंह चांदावत, जिला परिषद के सीईओ नंदकिशोर राजोरा, निर्वाचन प्रकोष्ठ से तहसीलदार वगताराम पुरोहित, नायब तहसीलदार अमीन खां, नायब तहसीलदार इरफान बेग मिर्जा, भारतीय जनता पार्टी से डिंपल सिंह, केशव व्यास, इंडियन नेशनल कांग्रेस से मुमताज अली, रमेश सोलंकी, बहुजन समाज पार्टी से ओमप्रकाश चौहान, भाकपा से जगदीश गोदारा उपस्थित रहे।
Chief Electoral Officer, Rajasthan

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