02/07/2025
आज दिनांक 02 जुलाई 2025 को जौरा एसडीएम श्री प्रदीप तोमर, तहसीलदार श्रीमती कलपना कुशवाह, आर आई पांडे , पटवारी एवं पुलिस बल के साथ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर अगरोता चौराहे स्थित सर्वे नंबर 120 पर हुए पक्के अतिक्रमण को आज हटा दिया गया। इस कार्रवाई से आंगनवाड़ी केंद्र, ग्राम सचिवालय और हाट बाजार की भूमि अतिक्रमण मुक्त हो गई है।
यह अतिक्रमण हटाओ अभियान दिनेश कुशवाहा द्वारा हाई कोर्ट में दायर एक याचिका के बाद शुरू हुआ। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने संबंधित भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था।
जौरा एसडीएम प्रदीप तोमर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। अतिक्रमण की जद में आ रहे पक्के निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे सरकारी भूमि एक बार फिर जनहित के उपयोग के लिए उपलब्ध हो गई है।
एसडीएम प्रदीप तोमर ने बताया कि कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए यह कार्रवाई की गई है और भविष्य में भी किसी भी प्रकार के सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में भी संतोष का माहौल है।