DCBO ESIC Katihar

DCBO ESIC Katihar Dispensary cm Branch Office at Katihar. ESIC Ministry of Labour and Employment Govt of India

24/07/2026

ईएसआईसी : श्रमिक और उसके परिवार के साथ, हर परिस्थिति में।

ईएसआईसी के आश्रितजन हितलाभ के अंतर्गत पात्र आश्रितों को निर्धारित अवधि तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे कठिन समय में परिवार को सुरक्षा और सम्मान के साथ आगे बढ़ने का विश्वास मिलता है।

रोजगार दुर्घटना के उपरांत ईएसआईसी द्वारा बीमित व्यक्ति को आजीवन स्थायी निःशक्तता हितलाभ स्वीकृतमैसर्स सुनील कुमार, पूर्ण...
24/07/2026

रोजगार दुर्घटना के उपरांत ईएसआईसी द्वारा बीमित व्यक्ति को आजीवन स्थायी निःशक्तता हितलाभ स्वीकृत

मैसर्स सुनील कुमार, पूर्णिया में कार्यरत एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के बीमित व्यक्ति श्री मोहम्मद नाजिर दिनांक 05.12.2020 को कार्य के दौरान विद्युत करंट लगने के कारण ऊंचाई से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। जांचोपरांत उक्त दुर्घटना को रोजगार दुर्घटना के रूप में स्वीकार किया गया।

उपचार पूर्ण होने के पश्चात उनका मामला स्थायी निःशक्तता के आकलन हेतु मेडिकल बोर्ड को संदर्भित किया गया। मेडिकल बोर्ड द्वारा 50 प्रतिशत स्थायी निःशक्तता निर्धारित किए जाने के उपरांत उन्हें ₹129.50 प्रतिदिन (लगभग ₹3,885 प्रतिमाह) की दर से आजीवन स्थायी निःशक्तता हितलाभ (Permanent Disablement Benefit–PDB) स्वीकृत किया गया है। हितलाभ की राशि नियमित रूप से उनके बैंक खाते में जमा की जा रही है।
डीसीबीओ, कटिहार के शाखा प्रबंधक द्वारा श्री मोहम्मद नाजिर को स्थायी निःशक्तता हितलाभ स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। साथ ही रोजगार दुर्घटना की स्थिति में ईएसआईसी द्वारा प्रदान किए जाने वाले सामाजिक सुरक्षा लाभों की जानकारी भी दी गई।

रोजगार दुर्घटना में दिवंगत बीमित व्यक्ति के आश्रितों को ईएसआईसी द्वारा आश्रित हितलाभ स्वीकृतमेसर्स सुनील कुमार, पूर्णिया...
24/07/2026

रोजगार दुर्घटना में दिवंगत बीमित व्यक्ति के आश्रितों को ईएसआईसी द्वारा आश्रित हितलाभ स्वीकृत

मेसर्स सुनील कुमार, पूर्णिया में कार्यरत एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के बीमित व्यक्ति स्वर्गीय मदन सोरेन का कार्यस्थल पर गंभीर रूप से घायल होने के उपरांत दिनांक 22.11.2024 को दुखद निधन हो गया। नियोक्ता द्वारा दुर्घटना की सूचना ईएसआईसी को उपलब्ध कराई गई। आवश्यक जांच एवं विधिवत परीक्षण के उपरांत उक्त प्रकरण को रोजगार दुर्घटना (Employment Injury) के रूप में स्वीकार किया गया।

ईएसआईसी अधिनियम एवं नियमों के अनुसार, रोजगार दुर्घटना के कारण बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके पात्र आश्रितों को आश्रित हितलाभ (Dependent Benefit) प्रदान किया जाता है। इसी क्रम में स्वर्गीय मदन सोरेन के पात्र आश्रितों को ₹356 प्रतिदिन (लगभग ₹10,680 प्रतिमाह) की दर से आश्रित हितलाभ स्वीकृत किया गया है, जो बीमित व्यक्ति के औसत वेतन का लगभग 90 प्रतिशत है। हितलाभ की राशि नियमित रूप से उनके बैंक खाते में अंतरित की जा रही है।

इस अवसर पर शाखा प्रबंधक श्री मनीष राज रंजन ने शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए आश्रित हितलाभ स्वीकृति पत्र प्रदान किया।

ईएसआईसी का आश्रित हितलाभ रोजगार दुर्घटना के कारण दिवंगत बीमित व्यक्ति के पात्र आश्रितों को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके सामाजिक एवं आर्थिक संरक्षण को सुनिश्चित करता है तथा कठिन परिस्थितियों में परिवार को वित्तीय संबल उपलब्ध कराता है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) — श्रमिकों एवं उनके परिवारों की सामाजिक सुरक्षा हेतु सदैव प्रतिबद्ध।

19/07/2026

मुश्किल समय में सबसे बड़ा सहारा होता है सुरक्षा का भरोसा।

रोज़गार चोट से उत्पन्न अस्थायी नि:शक्तता की स्थिति में, ईएसआईसी बीमित व्यक्ति को नि:शक्तता की अवधि तक वेतन के 90% की दर से आर्थिक सहायता प्रदान करता है।

08/07/2026

ईएसआई योजना के अंतर्गत गर्भपात / MTP की स्थिति में बीमाकृत महिला को 6 सप्ताह (42 दिन) तक मातृत्व हितलाभ प्रदान किया जाता है। यह सुविधा स्वास्थ्य लाभ अवधि में आवश्यक आर्थिक सहयोग एवं सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

रोजगार दुर्घटना के उपरांत ईएसआईसी द्वारा बीमित व्यक्ति को आजीवन स्थायी निःशक्तता हितलाभ स्वीकृतमैसर्स श्रीराम फाइनेंस, प...
07/07/2026

रोजगार दुर्घटना के उपरांत ईएसआईसी द्वारा बीमित व्यक्ति को आजीवन स्थायी निःशक्तता हितलाभ स्वीकृत

मैसर्स श्रीराम फाइनेंस, पूर्णिया में कार्यरत एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के बीमित व्यक्ति श्री बिकू कुमार दिनांक 02.05.2024 को क्षेत्रीय कार्य से लौटते समय सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। जांचोपरांत उक्त दुर्घटना को रोजगार दुर्घटना के रूप में स्वीकार किया गया।

ईएसआईसी के प्रावधानों के अनुसार उपचार अवधि के दौरान उन्हें औसत दैनिक वेतन के 90% की दर से ₹487 प्रतिदिन का अस्थायी निःशक्तता हितलाभ (Temporary Disablement Benefit - TDB) लगभग 15 माह तक प्रदान किया गया, जिससे उपचार अवधि में उन्हें आवश्यक आर्थिक संबल प्राप्त हुआ।

उपचार पूर्ण होने तथा पुनः कार्य पर योगदान देने के पश्चात उनका मामला स्थायी निःशक्तता के आकलन हेतु मेडिकल बोर्ड को संदर्भित किया गया। मेडिकल बोर्ड द्वारा 50% स्थायी निःशक्तता निर्धारित किए जाने के उपरांत उन्हें ₹243.50 प्रतिदिन की दर से आजीवन स्थायी निःशक्तता हितलाभ (Permanent Disablement Benefit - PDB) स्वीकृत किया गया है। हितलाभ की राशि नियमित रूप से उनके बैंक खाते में जमा की जा रही है।

इस अवसर पर डीसीबीओ, कटिहार के शाखा प्रबंधक द्वारा श्री बिकू कुमार को स्थायी निःशक्तता हितलाभ स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया।

ईएसआईसी – रोजगार दुर्घटना की स्थिति में श्रमिकों एवं उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सदैव प्रतिबद्ध।

रोजगार दुर्घटना में दिवंगत बीमित व्यक्ति के आश्रितों को ईएसआईसी द्वारा आश्रित हितलाभ स्वीकृतमेसर्स माँ दुर्गे मोटर्स, पू...
06/07/2026

रोजगार दुर्घटना में दिवंगत बीमित व्यक्ति के आश्रितों को ईएसआईसी द्वारा आश्रित हितलाभ स्वीकृत

मेसर्स माँ दुर्गे मोटर्स, पूर्णिया में कार्यरत एवं ईएसआईसी के बीमित व्यक्ति स्वर्गीय शशि कुमार का कार्यस्थल पर गंभीर रूप से घायल होने के उपरांत दिनांक 10.05.2025 को दुखद निधन हो गया। नियोक्ता द्वारा दुर्घटना की सूचना ईएसआईसी को प्रेषित की गई। आवश्यक जांच एवं विधिवत परीक्षण के उपरांत प्रकरण को रोजगार दुर्घटना (Employment Injury) के रूप में स्वीकार किया गया।

ईएसआईसी अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत रोजगार दुर्घटना के कारण बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके पात्र आश्रितों को आश्रित हितलाभ (Dependent Benefit) देय होता है। इस प्रकरण में स्वर्गीय शशि कुमार के पात्र आश्रितों को ₹207 प्रतिदिन (लगभग ₹6,210 प्रतिमाह) की दर से, जो बीमित व्यक्ति के औसत वेतन का लगभग 90 प्रतिशत है, आश्रित हितलाभ स्वीकृत किया गया है। हितलाभ की राशि नियमित रूप से उनके बैंक खाते में जमा की जा रही है।

इस अवसर पर शाखा प्रबंधक श्री मनीष राज रंजन ने शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएँ व्यक्त करते हुए आश्रित हितलाभ स्वीकृति पत्र प्रदान किया। नवपदस्थापित शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय पूर्णिया, श्री दिलीप कुमार झा भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

ईएसआईसी का आश्रित हितलाभ रोजगार दुर्घटना से प्रभावित परिवारों को कठिन समय में नियमित आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य को साकार करता है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) — श्रमिकों एवं उनके परिवारों की सामाजिक सुरक्षा हेतु सदैव प्रतिबद्ध।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC)– संकट की घड़ी में श्रमिकों एवं उनके परिवारों के साथमेसर्स विद्युत सेवा केन्द्र, कटिहार क...
01/07/2026

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC)– संकट की घड़ी में श्रमिकों एवं उनके परिवारों के साथ

मेसर्स विद्युत सेवा केन्द्र, कटिहार के कर्मचारी एवं कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना के बीमित व्यक्ति स्वर्गीय महेश कुमार झा का दिनांक 31.01.2026 को रोजगार दुर्घटना के कारण दुखद निधन हो गया था।

मामले की विधिवत जांच के उपरांत इसे रोजगार दुर्घटना के रूप में स्वीकार करते हुए ईएसआईसी द्वारा उनकी आश्रित पत्नी के पक्ष में आश्रित हितलाभ (Dependent Benefit) स्वीकृत किया गया है।

इस योजना के अंतर्गत उनकी पत्नी को ₹229.20 प्रतिदिन (लगभग ₹6,876 प्रतिमाह) की दर से आजीवन आश्रित हितलाभ प्रदान किया जाएगा। लाभ की राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जा रही है।

इस अवसर पर श्री मनीष राज रंजन, शाखा प्रबंधक, डीसीबीओ कटिहार ने शोकाकुल परिवार से भेंट कर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की तथा आश्रित हितलाभ स्वीकृति पत्र प्रदान किया।

ईएसआईसी – श्रमिकों एवं उनके आश्रितों को समयबद्ध सामाजिक सुरक्षा एवं आर्थिक संरक्षण प्रदान करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध।

#रोजगार_दुर्घटना #आश्रित_हितलाभ

21/06/2026

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Katihar
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