06/07/2026
रोजगार दुर्घटना में दिवंगत बीमित व्यक्ति के आश्रितों को ईएसआईसी द्वारा आश्रित हितलाभ स्वीकृत
मेसर्स माँ दुर्गे मोटर्स, पूर्णिया में कार्यरत एवं ईएसआईसी के बीमित व्यक्ति स्वर्गीय शशि कुमार का कार्यस्थल पर गंभीर रूप से घायल होने के उपरांत दिनांक 10.05.2025 को दुखद निधन हो गया। नियोक्ता द्वारा दुर्घटना की सूचना ईएसआईसी को प्रेषित की गई। आवश्यक जांच एवं विधिवत परीक्षण के उपरांत प्रकरण को रोजगार दुर्घटना (Employment Injury) के रूप में स्वीकार किया गया।
ईएसआईसी अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत रोजगार दुर्घटना के कारण बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके पात्र आश्रितों को आश्रित हितलाभ (Dependent Benefit) देय होता है। इस प्रकरण में स्वर्गीय शशि कुमार के पात्र आश्रितों को ₹207 प्रतिदिन (लगभग ₹6,210 प्रतिमाह) की दर से, जो बीमित व्यक्ति के औसत वेतन का लगभग 90 प्रतिशत है, आश्रित हितलाभ स्वीकृत किया गया है। हितलाभ की राशि नियमित रूप से उनके बैंक खाते में जमा की जा रही है।
इस अवसर पर शाखा प्रबंधक श्री मनीष राज रंजन ने शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएँ व्यक्त करते हुए आश्रित हितलाभ स्वीकृति पत्र प्रदान किया। नवपदस्थापित शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय पूर्णिया, श्री दिलीप कुमार झा भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।
ईएसआईसी का आश्रित हितलाभ रोजगार दुर्घटना से प्रभावित परिवारों को कठिन समय में नियमित आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य को साकार करता है।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) — श्रमिकों एवं उनके परिवारों की सामाजिक सुरक्षा हेतु सदैव प्रतिबद्ध।