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Government of Madhya Pradesh

02/06/2026
आधार सेवाओं में अनियमितता पर प्रशासन का बड़ा प्रहार________________करही में अवैध वसूली उजागर, दो ऑपरेटरों पर 75 हजार का ...
02/06/2026

आधार सेवाओं में अनियमितता पर प्रशासन का बड़ा प्रहार
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करही में अवैध वसूली उजागर, दो ऑपरेटरों पर 75 हजार का भारी जुर्माना
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कलेक्टर के निर्देश पर मशीनें ज़ब्त, आजीवन ब्लैकलिस्ट की कार्यवाही शुरू
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खरगोन 02 जून 2026। कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल के कड़े निर्देशों के पालन में ज़िला प्रशासन ने महेश्वर तहसील अंतर्गत टप्पा तहसील करही (करही ग्राम) में आधार सेवाओं के नाम पर आम नागरिकों से निर्धारित दर से अधिक शुल्क वसूलने वाले दो आधार ऑपरेटरों के विरुद्ध अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है।

अतिरिक्त तहसीलदार टप्पा करही द्वारा किए गए औचक निरीक्षण तथा इसके पश्चात जिला ई-गवर्नेंस टीम द्वारा की गई विस्तृत जांच में अवैध वसूली की शिकायतें पूर्णतः सत्य पाई गईं। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित ऑपरेटरों द्वारा यूआईडीएआई के नियमों का गंभीर उल्लंघन किया जा रहा था।

जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर सुश्री मित्तल ने टप्पा तहसील कार्यालय करही के ऑपरेटर अजय कोगे पर ₹50,000 का अर्थदंड तथा उप लोक सेवा केंद्र करही के ऑपरेटर योगेश यादव पर ₹25,000 का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। इसके साथ ही दोनों ऑपरेटरों की आधार मशीनें तत्काल प्रभाव से ज़ब्त कर ली गई हैं।

इसके अतिरिक्त, यूआईडीएआई के प्रावधानों के अंतर्गत दोनों ऑपरेटरों की मशीन आईडी को आजीवन ब्लैकलिस्ट (Lifelong Blacklist) किए जाने के लिए प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MPSEDC), भोपाल को प्रस्ताव पत्र प्रेषित कर दिया गया है।

कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि शासकीय सेवाओं के नाम पर आम नागरिकों का शोषण, अवैध वसूली एवं किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार ज़िले में किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी इस प्रकार की अनियमितताओं पर कठोरतम कार्रवाई जारी रहेगी।

02/06/2026

खाद्य सुरक्षा प्रशासन का सख्त रुख
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मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई, चार प्रतिष्ठानों पर हजारों का जुर्माना
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खरगोन जिले में खाद्य गुणवत्ता को लेकर प्रशासन अलर्ट
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खरगोन 02 जून 2026। जिले में आम नागरिकों को सुरक्षित, शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा सघन जांच एवं सख्त कार्रवाई निरंतर जारी है। इसी क्रम में न्याय निर्णायक अधिकारी अपर कलेक्टर श्रीमती रेखा राठौर द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अंतर्गत चार प्रकरणों में दोष सिद्ध होने पर संबंधित खाद्य प्रतिष्ठानों पर अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।

खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच में मानकों के विपरीत पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई। फर्म- सेलिब्रेशन जोधपुर स्वीट्स बिस्टान रोड खरगोन पर मलाई बर्फी अमानक पाए जाने पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसी प्रकार फर्म– मां नर्मदा रेस्टोरेंट बस स्टैंड मंडलेश्वर, तहसील महेश्वर पर मिल्क केक अमानक पाए जाने पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया।

वहीं फर्म– मां बाघेश्वरी होटल मेनरोड ग्राम लोहारी तहसील कसरावद पर मावा मिठाई अमानक पाए जाने पर 25 हजार रुपये तथा फर्म– व्ही राजस्थान मिष्ठान भंडार शॉप नंबर-70 नर्मदार मार्ग जय स्तंभ चौराहा बड़वाह पर खोपरा पांक अमानक पाए जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। आगामी दिनों में भी जिलेभर में निरीक्षण एवं सैंपलिंग की कार्रवाई जारी रहेगी। आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे खाद्य गुणवत्ता के प्रति सतर्क रहें और किसी भी प्रकार की शिकायत खाद्य सुरक्षा विभाग को तत्काल सूचित करें।

02/06/2026

शासकीय आईटीआई भगवानपुरा में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ
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30 जून तक पंजीयन व त्रुटि सुधार की सुविधा
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6 ट्रेड में 156 सीटों पर मिलेगा तकनीकी प्रशिक्षण
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खरगोन 02 जून 2026। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई) भगवानपुरा में सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन प्रवेश पंजीयन प्रक्रिया 26 मई से प्रारंभ हो चुकी है। प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी DSD पोर्टल के माध्यम से
mpiticounseling.co.in पर स्वयं पंजीयन कर सकते हैं। अभ्यर्थी 30 जून 2026 तक पंजीयन के साथ-साथ त्रुटि सुधार की प्रक्रिया भी पूर्ण कर सकते हैं।

प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत पंजीयन के पश्चात चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य होगा। संस्था के प्राचार्य श्री प्रहलाद चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि शासकीय आईटीआई भगवानपुरा में संचालित 06 व्यवसायों में कुल 156 सीटें उपलब्ध हैं। सभी ट्रेड में सीटें सीमित होने के कारण इच्छुक अभ्यर्थियों को समय पर आवेदन करने की सलाह दी गई है।

संस्था में इलेक्ट्रीशियन (02 वर्षीय), कम्प्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट – कोपा (01 वर्षीय), मैकेनिक डीजल (01 वर्षीय) तथा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन – आर.ए.सी. (02 वर्षीय) ट्रेड में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा उत्तीर्ण निर्धारित है। वहीं सिलाई (स्वीइंग टेक्नोलॉजी – 01 वर्षीय) एवं वेल्डर (01 वर्षीय) ट्रेड में प्रवेश के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र होंगे।

अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए संस्था परिसर में हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, जहां ट्रेड संबंधी जानकारी, आवश्यक दस्तावेजों की सूची, ऑनलाइन पंजीयन एवं चॉइस फिलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इच्छुक अभ्यर्थी हेल्प डेस्क का लाभ लेकर सरलता से प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

02/06/2026

कानून-व्यवस्था बनाए रखने जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई
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दो आदतन अपराधियों पर जिला बदर का आदेश जारी
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चार जिलों की सीमाओं से तीन माह के लिए बाहर किया गया
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खरगोन 02 मई 2026। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने पुलिस अधीक्षक श्री रवींद्र वर्मा के प्रतिवेदन पर जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सख्त कार्रवाई करते हुए दो आदतन अपराधियों के विरुद्ध जिला बदर का आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार बड़वाह थाना क्षेत्र के जयंती माता रोड, बड़वाह निवासी रवि उर्फ भूरू पिता कालू उर्फ सत्यनारायण यादव तथा जैतापुर थाना क्षेत्र के ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के सामने, जैतापुर, खरगोन निवासी रोहित उर्फ याकूब पिता मोहन अमोदे को तीन माह की अवधि के लिए खरगोन, खंडवा, बड़वानी एवं इंदौर जिलों की राजस्व सीमाओं से तत्काल बाहर चले जाने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश अवधि में कलेक्टर न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना इन जिलों की सीमाओं में प्रवेश करने पर संबंधितों को अधिनियम के अंतर्गत दंडित किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि रोहित उर्फ याकूब एवं रवि उर्फ भूरू के विरुद्ध थाना जैतापुर एवं बड़वाह में झगड़ा, गाली-गलौच, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने तथा अवैध उत्खनन सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इनकी आपराधिक गतिविधियों के कारण जैतापुर, बड़वाह एवं आसपास के क्षेत्रों में अशांति का माहौल निर्मित हो रहा था तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो रही थी।

कलेक्ट्रेट में हुई जनसुनवाई, अधिकारियों ने सुनी 76 आवेदकों की समस्याएं________________खरगोन 02 जून 2026। प्रत्येक मंगलवा...
02/06/2026

कलेक्ट्रेट में हुई जनसुनवाई, अधिकारियों ने सुनी 76 आवेदकों की समस्याएं
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खरगोन 02 जून 2026। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई की कड़ी में 02 जून को कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इसमें जिला पंचायत सीईओ श्री मिलिंद कुमार नागदेवे, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती आकांक्षा अग्रवाल, श्रीमती हेमलता सोलंकी, डिप्टी कलेक्टर श्री अनिल जैन ने अन्य अधिकारियों के साथ आवेदकों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को उनका त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में 76 आवेदक अपनी समस्याएं लेकर आए थे। इस दौरान अधिकारियों ने प्रत्येक आवेदक की समस्या को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।

विश्व क्लब फुट दिवस पर जिला चिकित्सालय खरगोन में विशेष पहल________________नवजातों को मिला निःशुल्क उपचार, 4 बच्चों का प्...
02/06/2026

विश्व क्लब फुट दिवस पर जिला चिकित्सालय खरगोन में विशेष पहल
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नवजातों को मिला निःशुल्क उपचार, 4 बच्चों का प्लास्टर, 4 को ब्रेसेस
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समय पर इलाज से पूरी तरह सामान्य हो सकता है बच्चा
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खरगोन 02 जून 2026। विश्व क्लब फुट दिवस के अवसर पर शासकीय जिला चिकित्सालय खरगोन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) अंतर्गत अनुष्का फाउंडेशन द्वारा एक दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य क्लब फुट जैसी जन्मजात विकृति के प्रति जागरूकता बढ़ाना एवं प्रभावित बच्चों को समय पर निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना रहा।

कार्यक्रम के दौरान क्लब फुट से प्रभावित 04 नवजात बच्चों का प्लास्टर उपचार (कास्टिंग) किया गया, वहीं 04 बच्चों को उपचार के अगले चरण के लिए विशेष प्रकार के जूते (ब्रेसेस) प्रदान किए गए। इस अवसर पर हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. अशोक वास्के, डीईआईसी मैनेजर श्री विनोद पवार, डॉ. शुभम महाजन एवं अनुष्का फाउंडेशन से श्री मनोज यादव उपस्थित रहे।

उपचार प्राप्त करने वाले बच्चों में गीता व मनीषा (आयु 22 दिन) ग्राम सिरवेल महादेव तहसील भगवानपुरा, साक्षी (आयु 19 दिन) ग्राम चिपीपुरा तहसील सेगांव तथा वासु (आयु 45 दिन) ग्राम झिरन्या तहसील झिरन्या शामिल रहे, जिनका सफलतापूर्वक प्लास्टर उपचार किया गया।

क्या होता है क्लब फुट?

हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. अशोक वास्के ने बताया कि क्लब फुट एक जन्मजात विकृति है, जिसमें नवजात शिशु के एक या दोनों पैर अंदर व नीचे की ओर मुड़े होते हैं। यदि समय पर उपचार न कराया जाए तो भविष्य में चलने-फिरने में कठिनाई हो सकती है। यह समस्या जन्म के समय ही दिखाई देती है और इसका उपचार पूरी तरह संभव है।

कब और कैसे होता है उपचार?

विशेषज्ञों ने बताया कि क्लब फुट का उपचार जन्म के तुरंत बाद या जीवन के प्रारंभिक सप्ताहों में शुरू करना सबसे प्रभावी रहता है। पोंसेटी विधि के माध्यम से क्रमिक प्लास्टर लगाए जाते हैं, आवश्यकतानुसार छोटी शल्य प्रक्रिया (टेनोटॉमी) की जाती है तथा बाद में विशेष जूते एवं बार (ब्रेसेस) पहनाए जाते हैं, जिससे विकृति की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

डीईआईसी मैनेजर श्री विनोद पवार ने जानकारी दी कि जिला चिकित्सालय खरगोन में प्रत्येक मंगलवार को क्लब फुट क्लिनिक का संचालन किया जाता है, जहां जांच, परामर्श, प्लास्टर उपचार, फॉलोअप एवं आवश्यकतानुसार विशेष जूतों की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।

स्वास्थ्य विभाग की अपील-

स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी नवजात शिशु के पैर जन्म से टेढ़े या मुड़े हुए दिखाई दें, तो उपचार में देरी न करें और तत्काल जिला चिकित्सालय खरगोन के क्लब फुट क्लिनिक से संपर्क कर समय पर एवं निःशुल्क उपचार सुनिश्चित करें, ताकि बच्चा स्वस्थ और सामान्य जीवन जी सके।

02/06/2026

जिले में आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए मध्य ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित
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अवकाश अवधि में भी हितग्राहियों को मिलेगा पूरक पोषण आहार का लाभ
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रेडी टू ईट सूखा राशन वितरण की रहेगी निर्बाध व्यवस्था
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खरगोन 02 जून 2026। जिले में संचालित समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए 01 जून 2026 से 15 जून 2026 तक मध्य ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है। अवकाश अवधि के दौरान भी आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े हितग्राहियों को शासन की मंशा अनुरूप पात्रता अनुसार पूरक पोषण आहार सेवा निरंतर प्रदान की जाएगी, ताकि किसी भी वर्ग को पोषण से वंचित न होना पड़े।

अवकाश के दौरान 03 से 06 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों, 06 माह से 05 वर्ष तक के सेम (अति गंभीर कुपोषित) बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को गेहूं आधारित पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के अंतर्गत रेडी टू ईट (सूखा राशन) प्रदाय किया जाएगा। इस अवधि में नाश्ता एवं गर्म पका भोजन के स्थान पर सूखा राशन वितरित कर पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग श्री संजय भारद्वाज ने बताया कि अवकाश के बावजूद सभी हितग्राहियों तक समय पर पोषण आहार पहुंचाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं, जिससे बच्चों एवं माताओं के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में निरंतरता बनी रहे।

02/06/2026

ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए प्रशासन का सख्त रुख
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लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर समय-सीमा निर्धारित
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उल्लंघन पर होगी वैधानिक कार्रवाई
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खरगोन 02 जून 2026। जिले में शांति, कानून-व्यवस्था तथा नागरिकों के स्वास्थ्य संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जिला दंडाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रभावशील किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार लाउडस्पीकर, डीजे, माइक, पब्लिक एड्रेस सिस्टम एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निर्धारित मानकों एवं समय-सीमा के अंतर्गत ही किया जा सकेगा। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी निर्धारित ध्वनि स्तर (डेसीबल सीमा) का पालन अनिवार्य होगा।

आदेश में स्पष्ट किया है कि ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण एवं विनियमन) नियम, 2000 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप ही ध्वनि उपकरणों का उपयोग किया जाए। अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय एवं अन्य संवेदनशील क्षेत्रों के आसपास विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उपकरण जब्ती एवं दंडात्मक प्रावधान शामिल हैं। प्रशासन ने आम नागरिकों, आयोजनकर्ताओं एवं संस्थाओं से अपील की है कि वे नियमों का पालन करते हुए प्रशासन का सहयोग करें, जिससे जिले में शांति, सौहार्द एवं स्वस्थ वातावरण बना रहे। यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी दिनांक से प्रभावशील रहेगा तथा आगामी आदेश तक लागू रहेगा।

02/06/2026

सोशल मीडिया पर भ्रामक व आपत्तिजनक सामग्री पर सख्त प्रतिबंध
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कानून-व्यवस्था बनाए रखने कलेक्टर ने जारी किए निर्देश
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उल्लंघन पर होगी कड़ी वैधानिक कार्रवाई
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खरगोन 02 जून 2026। जिले में शांति, सौहार्द एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, भ्रामक एवं समाज में वैमनस्य फैलाने वाली सामग्री के प्रसार पर सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के अंतर्गत प्रभावशील किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर) सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी प्रकार की भ्रामक खबर, अफवाह, आपत्तिजनक फोटो, वीडियो, ऑडियो, भड़काऊ संदेश, धार्मिक या जातिगत उन्माद फैलाने वाली सामग्री के प्रकाशन, प्रसारण एवं फॉरवर्ड करने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा असत्य, अप्रमाणिक अथवा शांति भंग करने वाली सामग्री साझा करना दंडनीय अपराध माना जाएगा।

आदेश में स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया का उपयोग करते समय सभी नागरिक जिम्मेदारी और सतर्कता बरतें। बिना सत्यापन किसी भी सूचना को साझा न करें। यदि किसी प्रकार की आपत्तिजनक या भ्रामक पोस्ट संज्ञान में आती है तो तत्काल स्थानीय प्रशासन अथवा पुलिस को सूचित करें।

आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध संबंधित विधि के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आमजन से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि जिले में शांति, सौहार्द एवं सामाजिक समरसता बनाए रखने में सभी नागरिक सक्रिय भूमिका निभाएं। यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी दिनांक से प्रभावशील रहेगा तथा आगामी आदेश तक लागू रहेगा।

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न्यू कॉलेक्ट्रेट भवन नवग्रह मंदिर के पास खरगोन
Khargone
451001

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