Commercial Taxes Department, Kodarma

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वाणिज्य-कर कार्यालय कोडरमा में पदाधिकारियों के कुल चार रैंक के कुल छः पद स्वीकृत हैं :-सर्वप्रथम, कार्यालय प्रधान Head o...
16/04/2024

वाणिज्य-कर कार्यालय कोडरमा में पदाधिकारियों के कुल चार रैंक के कुल छः पद स्वीकृत हैं :-

सर्वप्रथम, कार्यालय प्रधान Head of the Office-
(तृतीय प्रोन्नति का पद)
राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, कोडरमा अंचल, कोडरमा
स्वीकृत पद-01
पदस्थापित-01
श्री प्रेम आरसेन कुजूर
(BPSC 1993 में सेवा में प्रथम योगदान) (अगस्त, 2023 से पदस्थापित)
रिक्ति- शून्य

इनके अधीनस्थ कुल तीन पद हैं-
(द्वितीय प्रोन्नति का पद)
राज्य-कर उपायुक्त, कोडरमा अंचल, कोडरमा
स्वीकृत पद-01
पदस्थापित- शून्य (नवम्बर, 2022 से)
रिक्ति-01

इनसे नीचे के पद-
प्रथम प्रोन्नति का पद
राज्य-कर सहायक आयुक्त, कोडरमा अंचल, कोडरमा
स्वीकृत पद-01
पदस्थापित-01
श्री देवाशीष कुमार
5th JPSC Batch (फरवरी, 2024 से पदस्थापित)
रिक्ति- शून्य

इन सभी के नीचे के पद (मूल कोटि के पद, सेवा में योगदान के बाद का पद Basic Level Post at initial joining)-
राज्य-कर पदाधिकारी, कोडरमा अंचल, कोडरमा
स्वीकृत पद-03
पदस्थापित-03
6th JPSC Batch
मोहम्मद शफिक (जुलाई, 2022 से)
श्री संजय कुमार (दिसम्बर, 2022 से)
श्रीमती कस्तूरी तिग्गा (अगस्त, 2023 से)
रिक्ति- शून्य

ये सभी पद राजपत्रित Gazetted हैं और राज्य वित्त सेवा के अंतर्गत हैं।

15/04/2024

Pay your unpaid Jharkhand Professional Tax (JPT) alongwith interest at the rate of 2% per calendar month for each quarter, on official website of Commercial Taxes Department, Jharkhand Government https://esevactax.jharkhand.gov.in

Due date of payment is 15 days, after end of every quarter.

For 4th quarter of FY 2023-24, last due date of payment of Jharkhand Professional Tax is 15-04-2024, i.e. today.
After last due date, an interest @2% per calendar month is also payable with due Tax.

You can pay your Jharkhand Professional Tax for Registration for the current FY 2024-25 for all 4 quarters.

JPT is effective from its Notification publication date, i.e. 30.01.2012

Commercial Taxes Office, Koderma

23/12/2023
28/06/2023

https://services.gst.gov.in/services/locategstp

जीएसटी के वेबसाइट के इस लिंक पर यह देख सकते हैं कि किस जिले में कौन-कौन जीएसटी प्रैक्टिसनर के तौर पर इनराॅल्ड/रजिस्टर्ड होकर जीएसटी के अंतर्गत प्रैक्टिस कर रहे हैं। जीएसटी प्रैक्टिसनर के तौर पर एडवोकेट और सीए को भी अपना-अपना इनराॅलमेंट कराना होता है। एडवोकेट और सीए के अलावा अन्य लोगों के जीएसटी प्रैक्टिसनर के तौर पर इनराॅलमेंट की भी व्यवस्था है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने वाले नए आवेदक या रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए ये लिंक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, जो बिना किसी आईडी-पासवर्ड के देखा जा सकता है, ताकि इसे देखकर वे यह स्वयं तय कर सकें कि इनमें से किनकी सेवा वे अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, टैक्स पेमेन्ट आदि जीएसटी कार्यों के लिए ले सकते हैं।

services

झारखण्ड प्रोफेशनल टैक्स अधिनियम के अंतर्गत, रजिस्टर्ड नर्सिंग होम, गैर-सरकारी हाॅस्पिटल, पैथोलाॅजिकल टेस्टिंग लैब, एक्स-...
01/04/2023

झारखण्ड प्रोफेशनल टैक्स अधिनियम के अंतर्गत, रजिस्टर्ड नर्सिंग होम, गैर-सरकारी हाॅस्पिटल, पैथोलाॅजिकल टेस्टिंग लैब, एक्स-रे क्लिनिक के रजिस्ट्रेशन डिटेल में यह पाया गया है कि उनके ऑनलाईन आवेदन में जो date of liability इन्ट्री किया गया है, वो सही नहीं है।

झारखण्ड प्रोफेशनल टैक्स अधिनियम, नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख 30.01.2012 से ही पूरे झारखण्ड में लागू है।

इसके तहत नर्सिंग होम, गैर-सरकारी हाॅस्पिटल, पैथोलाॅजिकल टेस्टिंग लैब, एक्स-रे क्लिनिक को ₹2500 सालाना झारखण्ड प्रोफेशनल टैक्स भुगतान करना है। झारखण्ड प्रोफेशनल टैक्स की अनुसूची (Schedule) के क्रमांक 11C और 11D देखें।
11C- नर्सिंग होम, गैर-सरकारी हाॅस्पिटल को ₹2500 सालाना झारखण्ड प्रोफेशनल टैक्स भुगतान करना है।
11D- पैथोलाॅजिकल टेस्टिंग लैब, एक्स-रे क्लिनिक को ₹2500 सालाना झारखण्ड प्रोफेशनल टैक्स भुगतान करना है।

जो-जो नर्सिंग होम, गैर-सरकारी हाॅस्पिटल, पैथोलाॅजिकल टेस्टिंग लैब, एक्स-रे क्लिनिक, 30.01.2012 के पहले से या इसी दिन से संचालित हैं, उनकी झारखण्ड प्रोफेशनल टैक्स की देनदारी 30.01.2012 से ही बनती है। इन सभी की date of liability 30.01.2012 होगी।

और, जो-जो नर्सिंग होम, गैर-सरकारी हाॅस्पिटल, पैथोलाॅजिकल टेस्टिंग लैब, एक्स-रे क्लिनिक 30.01.2012 के बाद से संचालित हैं, उनकी झारखण्ड प्रोफेशनल टैक्स की देनदारी, उनके संचालन के पहले दिन से ही बनती है। इन सभी की date of liability नर्सिंग होम, गैर-सरकारी हाॅस्पिटल, पैथोलाॅजिकल टेस्टिंग लैब, एक्स-रे क्लिनिक के आरंभ के पहले दिन से ही होगी।

अगर कोई अनुसूची क्रमांक 11C और 11D दोनों के तहत आता है तो उसे दोनों के लिए दो अलग-अलग झारखण्ड प्रोफेशनल टैक्स निबंधन लेना अनिवार्य है और दोनों के लिए अलग-अलग झारखण्ड प्रोफेशनल टैक्स भुगतान करना अनिवार्य है।

वाणिज्य कर कार्यालय कोडरमा अंचल, कोडरमा का कार्यक्षेत्र पूरे कोडरमा जिला और चौपारण थाना क्षेत्र व बरकट्ठा थाना है। इस पूरे क्षेत्र के सभी नर्सिंग होम, गैर-सरकारी हाॅस्पिटल, पैथोलाॅजिकल टेस्टिंग लैब, एक्स-रे क्लिनिक को कानूनन झारखण्ड प्रोफेशनल टैक्स निबंधन लेकर इसका ऑनलाईन भुगतान करना है।

जिन-जिन ने अभी तक निबंधन के लिए ऑनलाईन आवेदन नहीं किया है, वे तुरंत आवेदन करें। आवेदन करने में देरी करने पर हर दिन के हिसाब से पेनाल्टी का प्रोविजन है।

जिन-जिन ने निबंधन ले लिया है, पर उन्होंने आवेदन में date of liability सही-सही इन्ट्री नहीं की है, वे इसमें सुधार के लिए तुरंत ऑनलाईन आवेदन सबमिट करें। इसके लिए सबसे पहले वे https://esevactax.jharkhand.gov.in/Portal/ वेबसाइट पर लाॅग-इन करें। लाॅग-इन के बाद होमपेज पर बायीं ओर दिए हुए "Registration" मेनु पर क्लिक करें। फिर इसके अंतर्गत "Registration Data Correction" पर क्लिक करें।

अब select tax type में Professional Tax for Registration चुनें और next बटन पर क्लिक करें।

अब आपका ऑरिजनल निबंधन आवेदन का डिटेल दिखाई देगा। इसमें पहले टैब के नीचे दिए गए next बटन पर क्लिक करें या "Activities and Commodities" टैब पर क्लिक कीजिए। इसके नीचे में, Date of liability और RC (Registration Certificate) Effective Date भरा हुआ दिखाई देगा। इन दोनों तारीखों को सही कर दीजिए। और भी कोई डिटेल सही करने लायक लग रहा हो तो उसे भी देखकर सही कर दीजिए।

अब सबसे नीचे नीले रंग में आ रहे "Submit" बटन पर क्लिक कर ऑनलाईन आवेदन सबमिट कर दीजिए।

आवेदन में गलत जानकारी देने, गलत date of liability इन्ट्री करने के कारण कम टैक्स भुगतान होने पर, इसके लिए अलग से पेनाल्टी का प्रोविजन है। इसलिए आवेदन में दिए गए गलत जानकारी और गलत date of liability को सुधार करते हुए आवेदन को तुरंत सबमिट कीजिए।

. Clear Tax website provides false information about Jharkhand Professional Tax Act on its website page, don't trust on ...
27/03/2023

.

Clear Tax website provides false information about Jharkhand Professional Tax Act on its website page, don't trust on information provided at https://cleartax.in/s/professional-tax-jharkhand
Always trust official website https://ctax.jharkhand.gov.in https://jharkhandcomtax.gov.in

झारखण्ड प्रोफेशनल टैक्स में उम्र के आधार पर किसी को भी कोई छुट नहीं है, जबकि इस वेबसाइट पर गलत जानकारी दी गई है कि झारखण्ड में 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को छुट है। इसीतरह झारखण्ड प्रोफेशनल टैक्स से संबंधित और भी कई गलत जानकारी इस वेबसाइट के पेज पर दी गई है। इन गलत जानकारियों पर विश्वास न करें। इन गलत जानकारियों पर विश्वास करके कुछ लोग भ्रमित हो रहे हैं और अपना झारखण्ड प्रोफेशनल टैक्स भुगतान नहीं कर रहे हैं। इसीतरह की एक गलत जानकारी (अफवाह) फैली हुई है कि अधिवक्तागण (वकील) को झारखण्ड प्रोफेशनल टैक्स निबंधन और भुगतान से संबंधित कोर्ट में केस किया हुआ है और कोर्ट का फैसला आने तक न तो निबंधन लेना है और न भुगतान करना है!- ये बात भी गलत है, इस बात का कोई आधार नहीं है। मांगने पर किसी अधिवक्ता ने अबतक ऐसे किसी केस से संबंधित कोई भी जानकारी, जैसे कि केस नंबर, स्टे ऑर्डर, जजमेंट आदि दे नहीं पाते हैं। बस उन्होंने कहीं किसी से सुन रखा है। अर्थात ये सुनी-सुनाई बात है। कई राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित अधिवक्तागण अपना झारखण्ड प्रोफेशनल टैक्स निबंधन कराकर इसका ससमय भुगतान करते आ रहे हैं।

सही जानकारी के लिए झारखण्ड सरकार के वाणिज्य कर विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए झारखण्ड प्रोफेशनल टैक्स अधिनियम और झारखण्ड प्रोफेशनल टैक्स नियमावली डाउनलोड करें। साथ ही, इससे संबंधित संशोधन के अधिसूचना (Notification) को डाउनलोड करें।

अधिनियम व नियमावली के साथ अनुसूची (Shedule) भी है, जिसमें सूचीकरण किया हुआ है कि किनको-किनको और कितना प्रोफेशनल टैक्स भुगतान करना है। इस सूची में, मात्र एक बार संशोधन किया गया है, इसमें संशोधन करके जीएसटी से संबंधित टैक्सपेयर्स को भी इसमें 01.07.2017 से शामिल किया गया है।

JPT ACT Download Link :
http://www.jharkhandcomtax.gov.in/documents/10231/16291/Other+Acts+and+Rules/4191b34f-315c-43c9-9ceb-628d3c2cb46a?version=1.2

JPT Schedule Download Link :

http://www.jharkhandcomtax.gov.in/documents/10231/23891/The+Jharkhand+Tax+on+Professions%2C+Trades%2C+Callings+and+Employments+Schedule+2011/b3d365c8-516d-4b25-b7b0-eebf1aa18208?version=1.0

JPT RULES Download Link :

http://www.jharkhandcomtax.gov.in/documents/10231/16514/Professional+Tax+Rules%2C+2012/7462df88-a600-4f9c-a035-c92ef02678b5?version=1.1

Jharkhand professional tax payment: Professional Tax imposed by the state government is the same as the Income Tax imposed by Central Government.

Some key points of Jharkhand Professional Tax ActPT (Professional Tax) introduced on 30.01.2012PT includes both type of ...
12/03/2023

Some key points of Jharkhand Professional Tax Act

PT (Professional Tax) introduced on 30.01.2012

PT includes both type of Taxes- PT for Enrollment and PT for Registration.

PT for Enrollment is only for Employer, who have to pay Professional Tax deducted from employee’s salary including his/her own salary.

PT can accept payment for the period from 30.01.2012

Later,
PTE (Professional Tax for Enrollment) and PTR (Professional Tax for Registration) introduced on 01.10.2020 through amendment in ACT for more simplicity of Professional Tax payment.

PTE and PTR can accept payment for the period from 01.04.2017

प्रोफेशनल टैक्स में पहले से निबंधित टैक्सपेयर्स को नये सिस्टम के PTE या PTR या BOTH (दोनों) में मैपिंग कर माइग्रेशन करना अनिवार्य है। माइग्रेशन के बाद ही, वे PTE या PTR में ऑनलाईन भुगतान कर सकते हैं।

जिन टैक्सपेयर्स ने प्रोफेशनल टैक्स का भुगतान नहीं किया है, वे 30.01.2012 से 31.03.2017 तक के प्रोफेशनल टैक्स का ऑनलाईन भुगतान PT के अंतर्गत करें और फिर माइग्रेशन कर 01.04.2017 से और उसके बाद के अवधि का प्रोफेशनल टैक्स का ऑनलाईन भुगतान PTR या/और PTE के अंतर्गत करें।

जो टैक्सपेयर्स 31.03.2017 तक का या उसके बाद तक का प्रोफेशनल टैक्स का ऑनलाईन भुगतान PT में कर चुके हैं, वे नए सिस्टम में माइग्रेशन करके, उसके बाद के अवधि का PTR या/और PTE के अंतर्गत ऑनलाईन भुगतान करें।

प्रोफेशनल टैक्स का ऑनलाईन भुगतान Quarterly करना होता है।
1. अप्रैल से जून- पहला क्वार्टर
2. जुलाई से सितम्बर- दूसरा क्वार्टर
3. अक्टूबर से दिसम्बर- तीसरा क्वार्टर
4. जनवरी से मार्च- चौथा क्वार्टर
Quarter समाप्त होने के बाद 15 दिन के अंदर प्रोफेशनल टैक्स का ऑनलाईन भुगतान करने पर कोई ब्याज नहीं लगता है। उसके बाद जितने समय भुगतान में देरी होती है, उसके लिए हर कैलेंडर महीने के लिए 2% की दर से ब्याज लगता है।

PTR के अप्रैल से जून Quarter का ऑनलाईन भुगतान 15 जुलाई तक करना होता है। टैक्सपेयर्स इस क्वार्टर का PTR भुगतान करते समय, पूरे वर्ष के चारों क्वार्टर का भुगतान कर सकते हैं। ये सुविधा मात्र PTR के लिए उपलब्ध है।

Pay your unpaid TAX of pre-GST ACT like VAT, CST, PT, ED (if any)
One can pay, unpaid PT for the period 30.01.2012 to 31.03.2017 using this webpage link, without any login ID-
https://esevactax.jharkhand.gov.in/Portal/ePayment.htm?actionCode=loadEPaymentUnregister&paymentMode=EPAY

For making PTE or PTR payment for the period 01.04.2017 onwards, one has to login first on
https://esevactax.jharkhand.gov.in/Portal

then go "Payment" section and click on JPT Payment link.

JPT ACT Download Link :
http://www.jharkhandcomtax.gov.in/documents/10231/16291/Other+Acts+and+Rules/4191b34f-315c-43c9-9ceb-628d3c2cb46a?version=1.2

JPT Schedule Download Link :

http://www.jharkhandcomtax.gov.in/documents/10231/23891/The+Jharkhand+Tax+on+Professions%2C+Trades%2C+Callings+and+Employments+Schedule+2011/b3d365c8-516d-4b25-b7b0-eebf1aa18208?version=1.0

JPT RULES Download Link :

http://www.jharkhandcomtax.gov.in/documents/10231/16514/Professional+Tax+Rules%2C+2012/7462df88-a600-4f9c-a035-c92ef02678b5?version=1.1

I'm Satyendra Kumar Sinha, Head Clerk, Commercial Taxes Office, Koderma, also known as State GST Office Koderma and Sales Tax Office, Koderma. Govt. of Jharkhand.
For any query or help in this regard, call me on 9304254927

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28/02/2023

वाणिज्य कर (Commercial Taxes) कार्यालय, कोडरमा अंचल, कोडरमा जिसे सेल्स टैक्स ऑफिस और स्टेट जीएसटी ऑफिस नाम से भी जाना जाता है, के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के नाम हैं-
1 श्री कंचन बरवा, राज्य कर संयुक्त आयुक्त
2 श्री मोकिम अहमद, राज्य कर पदाधिकारी
3 श्री संजय कुमार, राज्य कर पदाधिकारी
4 मोहम्मद शफिक, राज्य कर पदाधिकारी
5 श्री सत्येन्द्र कुमार सिन्हा, प्रधान लिपिक
6 श्री अमित सुभाष कुजूर, लिपिक
7 श्री उपेन्द्र नाथ साव, पदचर

13/01/2023

GST रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने वाले आवेदक इन बातों/प्रोसेस को ध्यान में रखें :-

सबसे पहले यह देख लीजिए कि आवेदक के पैन कार्ड और आधार कार्ड के विवरण, जैसे कि नाम, जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, लिंग आदि में कोई अंतर न हो। अधिकतर अंतर नाम के स्पेलिंग और जन्म तिथि में ही पाए जाते हैं।

फिर यह चेक कर लीजिए कि आधार के साथ मोबाईल नंबर जुङा हुआ है कि नहीं?

फिर यह देखिए कि आधार से जुङा हुआ मोबाईल नंबर, आवेदक के पास इस्तेमाल में चालू हालत में है कि नहीं?

अगर जुङा हुआ मोबाईल नंबर अब आवेदक के पास इस्तेमाल में नहीं है या आधार के साथ कोई मोबाईल नंबर ही जुङा हुआ नहीं है तो किसी बैंक/डाकघर/प्रज्ञाकेन्द्र/सुविधाकेन्द्र, जहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध हो, वहाँ जाकर आवेदक को अपना इस्तेमाल होने वाला मोबाईल नंबर, अपने आधार से जोङवा लेना चाहिए।

बाद में, जीएसटी निबंधन आवेदन सबमिट करते समय, आधार से जुङे इसी मोबाईल नंबर पर ओटीपी आता है, जिसे आवेदन में इन्ट्री करना होता है। इससे आवेदन के आधार authentication का प्रोसेस पूरा हो जाता है।

अब जीएसटी निबंधन के लिए ऑनलाईन आवेदन करना आरंभ कर सकते हैं। आवेदन में सभी विवरण सही-सही भरा जाए।

आवेदन के क्रम में, आवेदक के आधार से जुङे मोबाईल नंबर पर ओटीपी आएगा, इसे ऑनलाईन आवेदन में इन्ट्री कर देना है। इससे आवेदन के आधार authentication का प्रोसेस पूरा हो जाता है।

ऑनलाईन आवेदन सबमिट करने पर यह सबसे पहले जीएसटी के सर्वर पर जाता है।
वहाँ पर कम्प्यूटर द्वारा ऑटोमैटिक आवश्यक कार्रवाई करते हुए इस ऑनलाईन आवेदन को, सेन्टर जुरीडिक्शन या स्टेट जुरीडिक्शन के किसी एक प्रोपर ऑफिसर के पास सीधे ऑनलाईन भेज दिया जाता है। कौन-सा आवेदन सेन्टर जुरीडिक्शन में जाएगा और कौन-सा स्टेट जुरीडिक्शन में- यह सब ऑटोमैटिक तरीके से जीएसटी सर्वर के साॅफ्टवेयर द्वारा तय किया जाता है। इसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं है। आवेदक भी यह तय नहीं कर सकते कि उनका आवेदन सेन्टर या स्टेट जुरीडिक्शन में से किनके ऑफिसर के पास जाएगा और न ही ऑफिसर यह तय कर सकते हैं।

AADHAAR के रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर पर आए ओटीपी से Authenticated, जीएसटी निबंधन आवेदन के सरकारी कार्यालय में प्रोपर ऑफिसर के पास प्रोसेसिंग के लिए 10 वर्किंग डे का अधिकतम समय-सीमा होता है।
परन्तु, AADHAAR authentication न होने पर, जीएसटी निबंधन आवेदन के प्रोसेसिंग की यही समय-सीमा बढ़कर 30 वर्किंग डे हो जाती है।

आवेदन के प्रोसेसिंग का मतलब है- आवेदन को पहली बार देखा जाना। अगर प्रोपर ऑफिसर को आवेदन और साथ में ऑनलाईन अपलोड किए हुए कागजात, पूरी तरह सही लगते हैं, तो वे प्रोसेसिंग कर आवेदन को एप्रूव करते हैं।
अगर प्रोपर ऑफिसर को आवेदन में या अपलोड किए हुए कागजात में कोई कमी लगती है तो उसी कमी को लिखित में दर्शाते हुए, आवेदन में क्वेरी कर उसे आवेदक को ऑनलाईन ही वापस कर देते हैं। इसे क्वेरी करना कहते हैं।

अप्रूवल हो या क्वेरी हो- ये दोनों में से कोई एक प्रोसेसिंग निर्णय, निर्धारित 10 वर्किंग डे की समय-सीमा में होना 100% तय है।

अगर किसी भी कारण से प्रोपर ऑफिसर निर्धारित समय सीमा में अपना निर्णय नहीं लेते हैं, तो उस रात समय सीमा पूरी बीतने पर ऑटोमैटिक तरीके से आवेदन ऑटो अप्रूव्ड हो जाता है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। मतलब साफ है कि निर्धारित समय सीमा से अधिक कोई भी आवेदन जस-का-तस/अनिर्णित नहीं रह पाता है।

क्वेरी होने पर आवेदन, आवेदक के पास वापस चला जाता है। अब इनके पास क्वेरी का जवाब/कंप्लायंस करने के लिए 7 वर्किंग डे का समय-सीमा होता है। इस बीच ही, आवेदक को अपना जवाब ऑनलाईन दे देना होता है।
क्वेरी का ऑनलाईन जवाब दे देने पर, ऑनलाईन आवेदन फिर से उन्हीं प्रोपर ऑफिसर के पास ऑर्डर के लिए आ जाता है। इसपर ऑर्डर करने के लिए प्रोपर ऑफिसर के पास 7 वर्किंग डे का समय-सीमा निर्धारित है। अगर किसी कारणवश प्रोपर ऑफिसर इस बीच ऑर्डर नहीं करते हैं तो निर्धारित समय-सीमा पूरी बीतने पर उस रात आवेदन ऑटोमैटिक तरीके से ऑटो अप्रूव्ड हो जाता है।

अगर निर्धारित समय-सीमा में आवेदक क्वेरी का कोई जवाब नहीं देते हैं तो समय-सीमा पूरी बीतने पर आवेदन, बिना जवाब के ही उसी प्रोपर ऑफिसर के पास ऑटोमैटिक वापस हो जाता है।
बिना जवाब के वापस लौटे आवेदन को बाध्य होकर रिजेक्ट किया जाता है।
जबकि क्वेरी के जवाब के साथ वापस आए ऑनलाईन आवेदन की प्रोपर ऑफिसर फिर से जाँच करते हैं। जवाब सही पाए जाने पर आवेदन को अप्रूव्ड करते हैं।
पर जवाब सही नहीं पाए जाने पर रिजेक्ट करते हैं। रिजेक्ट करते समय इसका कारण भी लिखते हैं।

रिजेक्ट होने पर, फिर से सही-सही नया आवेदन किया जा सकता है।

ध्यान देने वाली बात है कि पहली बार जब ऑनलाईन आवेदन प्रोसेसिंग होता है, तब वह अप्रूव्ड हो सकता है या उसमें क्वेरी हो सकती है। पर पहली बार में प्रोसेसिंग के समय यह रिजेक्ट नहीं होता है।
ठीक इसी तरह, क्वेरी के बाद जब आवेदन दुबारा प्रोपर ऑफिसर के पास आता है तो तब यह अप्रूव्ड हो सकता है या रिजेक्ट हो सकता है। पर कभी भी दुबारा इसमें क्वेरी नहीं हो सकती है।

आवेदक द्वारा बिना आधार authentication के सबमिट किए गए ऑनलाईन आवेदन की प्रोसेसिंग की समय-सीमा 10 वर्किंग डे के बजाए, 30 वर्किंग डे होती है। साथ ही, इन मामलों में प्रोपर ऑफिसर किन्हीं दुसरे समकक्ष या जूनियर ऑफिसर को फिल्ड विजिट के लिए नामित करते हैं। तब ये दुसरे ऑफिसर, आवेदन में दिए गए पते पर जाँच के लिए जाते हैं। जाने से पहले, वे आवेदक को जाँच के तारीख और समय की ऑनलाईन सूचना देते हैं, ताकि तय समय पर आवेदक वहाँ मौजूद रहें। जाँच के बाद वे अपनी रिपोर्ट ऑनलाईन तरीके से उसी प्रोपर ऑफिसर को देते हैं। तब इसके बाद प्रोपर ऑफिसर आगे की कार्रवाई उसी तरह करते हैं, जैसे बाकी आवेदनों का होता है। इस फील्ड विजिट और रिपोर्टिंग को पूरा करने के लिए प्रोसेसिंग की समय-सीमा 10 के बजाए 30 वर्किंग डे की दी जाती है।

जिन आवेदनों में आधार authentication किया रहता है, उनमें प्रोपर ऑफिसर फील्ड विजिट का निर्णय ले सकते हैं।

रजिस्ट्रेशन दे देने के बाद भी, प्रोपर ऑफिसर फील्ड विजिट का निर्णय ले सकते हैं।

रजिस्ट्रेशन के बाद, ऑनलाईन आवेदन में बताए गए पते पर व्यवसाय संचालित नहीं पाया गया तो ऐसे में उसे non existing पाकर उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाता है।

जीएसटी रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस समय आधारित है, मतलब इसके हर स्टेप के लिए एक अधिकतम समय-सीमा तय की हुई है। उस निर्धारित समय-सीमा से अधिक समय तक कोई भी आवेदन पेंडिंग नहीं रहता है।

जीएसटी रजिस्ट्रेशन के इस प्रोसेस की पूरी जानकारी न होने पर किसी-किसी आवेदक को लग सकता है कि उनका आवेदन पेंडिंग पङा हुआ है। जबकि हकीकत यह है कि कोई भी आवेदन निर्धारित समय-सीमा से अधिक पेंडिंग रह ही नहीं सकता है।

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2022 के द्वितीय चरण के मतदान के पूर्व, वाणिज्य कर कार्यालय कोडरमा में संचालित निर्वाचन व्यय ...
12/05/2022

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2022 के द्वितीय चरण के मतदान के पूर्व, वाणिज्य कर कार्यालय कोडरमा में संचालित निर्वाचन व्यय पर्यवेक्षण कोषांग कोडरमा द्वारा सभी चारों पदों के प्रखण्डवार अभ्यर्थियों के व्यय लेखा जाँच हेतु आज दिनांक 12.05.2022 को कोडरमा जिला के सतगावाँ प्रखण्ड कार्यालय में जाँच कार्य संपन्न किया गया। यह जाँच सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक किया गया। इस जाँच कार्य में सतगावाँ प्रखण्ड और अंचल कार्यालय के कर्मी को भी कोषांग ने प्रतिनियुक्त किया था।
आज के जाँच कार्य में, श्री बैधनाथ उराँव, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, सतगावाँ ने सराहनीय व्यवस्था की थी।
इसी तरह 13 मई को डोमचांच, 14 मई को मरकच्चो व चतुर्थ चरण के मतदान के लिए 20 मई को कोडरमा, 21 मई को चंदवारा व रविवार 22 मई को जयनगर प्रखण्ड कार्यालय में जाँच कार्य कोषांग द्वारा किया जाएगा।

सत्येन्द्र कुमार सिन्हा, लिपिक द्वारा ली गई आज की कुछ झलकियाँ-

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