निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना Vigilance Investigation Bureau

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निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना  Vigilance Investigation Bureau This is official Page of Vigilance Investigation Bureau, Govt of Bihar

  की आज के समाचार पत्रों में छपी कुछ प्रमुख उपलब्धियां....              #बिहार                   #भ्रष्टाचार_मुक्त_बिहार...
04/09/2026

की आज के समाचार पत्रों में छपी कुछ प्रमुख उपलब्धियां....






#बिहार



#भ्रष्टाचार_मुक्त_बिहार
#भ्रष्टाचार

04/09/2026
भ्रष्टाचार के विरूद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई में सफलता।        श्री द्विजेन्द्र कुमार मिश्र, कार्यपालक अभियं...
03/09/2026

भ्रष्टाचार के विरूद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई में सफलता।
श्री द्विजेन्द्र कुमार मिश्र, कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (B.S.E.I.D.C.L), जिला- पूर्णियाॅं 1,04,000/- रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार।
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की मुख्यालय टीम के द्वारा आज दिनांक 03.09.2026 को निगरानी थाना कांड सं0-104/26, दिनांक 02.09.2026 में प्राथमिकी अभियुक्त- श्री द्विजेन्द्र कुमार मिश्र, कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (B.S.E.I.D.C.L), जिला- पूर्णियाॅं को 1,04,000/- (एक लाख चार हजार) रूपये रिश्वत लेते हुए बेली रोडए नेहरु पथए पटना ्रवव के पास गोल्फ क्लब के गेट के बगल से गिरफ्तार किया गया है।
परिवादी श्री राम सागर शर्मा, पिता- स्व0 रामकौशल किशोर शर्मा, थाना- कंकड़बाग, जिला- पटना द्वारा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराया गया था कि इनके द्वारा बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड अन्तर्गत जिला- कटिहार में सरकारी विद्यालय में निर्माण संबंधित कार्य कराया गया था, इस कार्य का प्रथम भुगतान 1,54,19,329/- रु0 इनके खाते में आ चुका है। इसी भुगतान हुए राशि का 2% कमीशन के रूप में आरोपी (जो कार्यपालक अभियंता हैं) के द्वारा 3,00,000/- रु0 रिश्वत की माँग की जा रही है।
ब्यूरो द्वारा प्राप्त षिकायत का सत्यापन कराया गया एवं सत्यापन के क्रम मंे आरोपी द्वारा 1,04,000/- रु0 रिश्वत मांगे जाने का प्रमाण पाया गया। प्रथम द्रष्टया आरोप सही पाये जाने के पश्चात् उपरोक्त कांड अंकित कर अनुसंधानकत्र्ता श्रीमती अणु प्रिया, पुलिस निरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के अनुरोध पर श्री विकाश कुमार श्रीवास्तव, पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के नेतृत्व में एक धावादल का गठन किया गया।
धावादल द्वारा कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी अभियुक्त- श्री द्विजेन्द्र कुमार मिश्र, कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (B.S.E.I.D.C.L), जिला- पूर्णियाॅं को 1,04,000/- (एक लाख चार हजार) रूपये रिश्वत लेते हुए बेली रोडए नेहरु पथ पटना ZOO के पास गोल्फ क्लब के गेट के बगल से गिरफ्तार किया गया है। प्राप्त सूचनानुसार ये वर्ष 2021 में कार्यपालक अभियंता के पद से जल संसाधन विभाग से सेवा निवृत्त हुए है और वर्ष 2023 से शिक्षा विभाग में techno facility and management services जो out sourcing agency के माध्यम से अपनी सेवा B.S.E.I.D.C.L जिला- पूर्णियाॅं में कार्यपालक अभियंता के पद पर दे रहे हैं। इनके रूपसपुर, पटना स्थित लखन इन्क्लेभ आवास से अभी तक तलाशी के क्रम में निम्नलिखित सामान पाया गया है:-
* 8,36,000/-;आठ लाख छतीस हज़ार रुपया अतिरिक्त नगद राशि।
* रूपसपुर, पटना स्थित एक फ्लैट के अलावे लगभग एक करोड़ रूपये के परिवारिक निवेश का कागजात।
* भ्लनदकंप प20 बंत
* दो बैंक लाॅकर का कागजात एवं
* सोना चाॅंदी के आभूषण बरामद किया गया है, जिसका अधिकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है। अग्रतर तलाशी एवं अनुसंधान की कार्रवाई की जा रही है।
अभियुक्त से पूछताछ के उपरांत माननीय विशेष न्यायालय, निगरानी, पटना में उपस्थापित किया जायेगा।
* निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना का वर्ष 2026 में भ्रष्टाचार के विरूद्ध यह 104वाँँ प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई है। जिसमें यह टैªप संबंधी 96वाॅं कांड है, जिसमें कांड दर्ज कर अभी तक कुल 96 अभियुक्तों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया जा चुका है तथा रिश्वत की कुल बरामद राशि 36,13,800/- (छतीस लाख तेरह हज़ार आठ सौ रूपये एवं एक नया वाशिंग मशीन (जिसकी कीमत 37,000 रूपये) जब्त की गयी है। पिछले वर्ष 2025 में कुल 101 टैªप कांड दर्ज किये गये थे एवं रिश्वत की राशि 37,80,300/- रुपये बरामद किये गये थे।
* इस वर्ष 2026 में अभी तक प्रति माह अनुपातिक रूप से 11.8 ट्रैप के कांड दर्ज किए गए हैं, जबकि पिछले वर्ष 2025 में प्रति माह अनुपातिक रूप से 8.4 ट्रैप के कांड दर्ज किए गए थें जो कि पिछले वर्ष की तुलना मंे इस वर्ष 40% अधिक है।
* निगरानी अन्वेषण ब्यूरो भ्रष्टाचार के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए संकल्पित है। यदि किसी लोक सेवक (सरकारी पदाधिकारी/कर्मी) के द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही हो तो ससमय शिकायत करें।






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भ्रष्टाचार के विरूद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई में सफलता।          श्री अमित प्रताप सिंह, प्रखण्ड विकास पदाधिक...
01/09/2026

भ्रष्टाचार के विरूद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई में सफलता।
श्री अमित प्रताप सिंह, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, फुल्लीडूमर, जिला- बांका एवं श्री बच्चन कुमार सिंह (श्री अमित प्रताप सिंह का मामा) 75,000/- (पचहत्तर हजार) रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार।
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की मुख्यालय टीम के द्वारा आज दिनांक 01.09.2026
को निगरानी थाना कांड सं0-102/26, दिनांक 21.08.2026 में प्राथमिकी अभियुक्त-
श्री अमित प्रताप सिंह, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, फुल्लीडूमर, जिला- बांका एवं अप्राथमिकी अभियुकत- श्री बच्चन कुमार सिंह (श्री अमित प्रताप सिंह का मामा) को 75,000/- (पचहत्तर हजार) रूपये रिश्वत लेते हुए नेहरू काॅलोनी, थाना$जिला- बांका स्थित प्राथमिकी अभियुक्त के किराये के मकान से गिरफ्तार किया गया है।
परिवादी श्री गौतम प्रकाश, पिता- स्व0 जय प्रकाश नारायण राय, ग्राम- बदलाचक, पो0- धनकुडिया, थाना- बेलहर, जिला- बांका द्वारा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराया गया था कि आरोपी (जो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी है) के द्वारा 15वीं वित्त राशि से फुल्लीडूमर प्रखण्ड में 26 कार्य योजनाओं का अनुमोदन कर क्रियान्वयन करने के एवज् में रिश्वत की माँग की जा रही है।
ब्यूरो द्वारा प्राप्त षिकायत का सत्यापन कराया गया एवं सत्यापन के क्रम मंे
आरोपी द्वारा रिश्वत मांगे जाने का प्रमाण पाया गया। प्रथम द्रष्टया आरोप सही पाये जाने के
पश्चात् उपरोक्त कांड अंकित कर अनुसंधानकत्र्ता श्री विनोद कुमार, पुलिस निरीक्षक, निगरानी
अन्वेषण ब्यूरो, पटना के अनुरोध पर श्री श्याम बाबू प्रसाद, पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी
अन्वेषण ब्यूरो, पटना के नेतृत्व में एक धावादल का गठन किया गया।
धावादल द्वारा कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी अभियुक्त- अमित प्रताप सिंह, प्रखण्ड
विकास पदाधिकारी, फुल्लीडूमर, जिला- बांका एवं अप्राथमिकी अभियुकत- श्री बच्चन कुमार
सिंह (श्री अमित प्रताप सिंह का मामा) को 75,000/- (पचहत्तर हजार) रूपये रिश्वत लेते
हुए नेहरू काॅलनी, थाना$जिला- बांका स्थित प्राथमिकी अभियुक्त के किराये के मकान से
गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त से पूछताछ के उपरांत माननीय विशेष न्यायालय, निगरानी,
भागलपुर में उपस्थापित किया जायेगा। अग्रतर अनुसंधान की कार्रवाई की जा रही है।
* निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना का वर्ष 2026 में भ्रष्टाचार के विरूद्ध यह 102वाँँ प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई है। जिसमें यह ट्रैप संबंधी 94वाॅं कांड है, जिसमें कांड दर्ज कर अभी तक कुल 95 अभियुक्तों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया जा चुका है तथा रिश्वत की कुल बरामद राशि 35,09,800/- (पैंतीस लाख नौ हजार आठ सौ) रूपये एवं एक नया वाशिंग मशीन (जिसकी कीमत 37,000 रूपये) जब्त की गयी है। पिछले वर्ष 2025 में कुल 101 ट्रैप कांड दर्ज किये गये थे एवं रिश्वत की राशि 37,80,300/- रुपये बरामद किये गये थे।

* इस वर्ष 2026 में अभी तक प्रति माह अनुपातिक रूप से 11.8 ट्रैप के
कांड दर्ज किए गए हैं, जबकि पिछले वर्ष 2025 में प्रति माह अनुपातिक रूप से 8.4 ट्रैप के कांड दर्ज किए गए थें जो कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 40% अधिक है।
* निगरानी अन्वेषण ब्यूरो भ्रष्टाचार के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए संकल्पित है। यदि किसी लोक सेवक (सरकारी पदाधिकारी/कर्मी) के द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही हो तो ससमय शिकायत करें।






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भ्रष्टाचार के विरूद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई में सफता।निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अनुसंधानित कांड में मानन...
01/09/2026

भ्रष्टाचार के विरूद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई में सफता।
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अनुसंधानित कांड में माननीय न्यायालय द्वारा दोषी करार।
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार के विरूद्ध न केवल कांड दर्ज कर गिरफ्तारी की जा रही बल्कि बेहतर समन्वय स्थापित कर न्यायालय से भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाने में कार्रवाई की जा रही है।
आज दिनांक 01.09.2026 को श्री अतुल कुमार सिंह, माननीय न्यायाधीश, विशेष न्यायालय निगरानी, पटना द्वारा अभियुक्त श्री रामा प्रजापति, तत्कालीन कम्पनी कमांडेन्ट, गृह रक्षा वाहिनी, आरा, जिला-भोजपुर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7, 13(2) सह पठित धारा 13(1)(डी) के तह्त निगरानी थाना कांड संख्या-07/2011 (विशेष वाद सं-04/2011) में दोषी ठहराया गया।
घटना:-
यह मामला परिवादी श्री जय बहादुर सिंह, गृह रक्षक नं0-10072, पिता-स्व0 रामचन्द्र सिंह, ग्राम- काकनडिहरा, पोस्ट-मणियक्ष, थाना-पवना, जिला-भोजपुर द्वारा शिकायत दर्ज कराया गया जिसके अनुसार अभियुक्त श्री रामा प्रजापति, तत्कालीन कम्पनी कमांडेन्ट, गृह रक्षा वाहिनी, आरा, जिला-भोजपुर द्वारा दो गृह रक्षक को ड्यूटी देने के एवज् में परिवादी से प्रति गृह रक्षक से 2,000/-रूपये रिश्वत माँगने का आरोप लगाया गया, जिसकी सत्यापन ब्यूरो द्वारा कराया गया आरोप सही पाते हुए आरोपी को दिनांक-03.02.2011 को 4,000/- रूपया रिश्वत लेते हुए किराये के आवास से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।
अनुसंधान एवं सजा:-
इस मामले में तत्कालीन अनुसंधानकर्ता श्री महेष कुमार, पुलिस निरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना द्वारा सटीक और समय पर आरोप-पत्र दायर किया गया। अभियोजन द्वारा कुल 11 साक्षियों की गवाही कराई गई। बिहार सरकार की ओर से श्री किशोर कुमार सिंह, प्रभारी विशेष लोक अभियोजक निगरानी, पटना ने प्रभावी तरीके से पैरवी की और आरोपी को दोषसिद्ध कराने में सफलता हासिल की।
श्री रामा प्रजापति, तत्कालीन कम्पनी कमांडेन्ट, गृह रक्षा वाहिनी, आरा, जिला-भोजपुर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-7 में तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं 5,000/-(पाँच हजार) रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। धारा-13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी) में तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं 5,000/-(पाँच हजार) रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। अर्थदण्ड की राशि जमा नहीं करने पर दो महीने का साधारण कारावास होगा। दोनों सजा साथ-साथ चलेगी।
अब तक वर्ष 2026 में कुल 19 भ्रष्टाचार के मामलों में न्यायालय द्वारा सजा सुनायी गई है। वर्तमान कांड में दोषसिद्ध की कार्रवाई श्री अतुल कुमार सिंह, माननीय न्यायाधीश, विशेष न्यायालय निगरानी, पटना द्वारा की गई है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अभियोजन की कार्यवाही लगातार जारी है। वर्ष 2000 से वर्ष 2024 तक (झारखंड राज्य अलग बनने के बाद से) यह सजा की सबसे अधिक कार्रवाई हुई है। विगत वर्ष 2025 में कुल 30 भ्रष्टाचार के मामलों में माननीय विशेष न्यायालय निगरानी द्वारा सजा सुनाई गई थी।






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भ्रस्टाचार के विरुद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई करवाई में रोसड़ा DCLR कंचन झा के तीन बैंक खातों से 10.27 लाख रू...
01/09/2026

भ्रस्टाचार के विरुद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई करवाई में रोसड़ा DCLR कंचन झा के तीन बैंक खातों से 10.27 लाख रूपये मिले।






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भ्रष्टाचार के विरूद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में निगरानी थाना कांड सं0-103/2026 दिनांक 25.08.26 में प्राथमिकी अभियुक्त- ...
31/08/2026

भ्रष्टाचार के विरूद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में निगरानी थाना कांड सं0-103/2026 दिनांक 25.08.26 में प्राथमिकी अभियुक्त- श्रीमती कंचन कुमारी झा, भूमि सुधार उप-समाहत्र्ता ;क्ब्स्त्द्ध रोसड़ा, जिला- समस्तीपुर एवं इनके घरेलू नौकर श्री सुमित कुमार (दलाल) के विरूद्ध की गई कार्रवाई।
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की मुख्यालय टीम के द्वारा दिनांक 27.08.2026 को निगरानी थाना कांड सं0-103/26, दिनांक 25.08.2026 में प्राथमिकी अभियुक्त- श्रीमती कंचन कुमारी झा, भूमि सुधार उप-समाहत्र्ता (क्ब्स्त्), रोसड़ा, जिला- समस्तीपुर एवं इनके घरेलू नौकर श्री सुमित कुमार (दलाल) को 2,00,000/- (दो लाख) रूपये के साथ एक नया वाशिंग मशीन (सैमसंग कम्पनी, माॅडल नं0- WM 80 TA046AB1TL, Sr No.
05RL5PAL201819, जिसकी कीमत 37000/- (सैंतीस हजार)) रिश्वत लेते हुए नगर पंचायत रोसड़ा, वार्ड नं0-24 स्थित डी0सी0एल0आर0 रोसड़ा, जिला- समस्तीपुर के सरकारी आवास से गिरफ्तार किया गया था। धावादल द्वारा कार्रवाई करते हुए उनके आवास से तलाशी के क्रम में 13,82,000/- (तेरह लाख बेरासी हजार) रुपया अतिरिक्त नकद राशि बरामद किया गया।
अनुसंधान में प्रगतिः-
*अग्रतर अनुसंधान के क्रम में 03 बैेंक खाता की भी जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें क्रमशः 7,06,000/-, 2,31,000/- एवं 90,000/- रूपये जमा हैं। इन तीनों बैंक खाता को फ्रीज ;थ्तमम्रमद्ध करने की कार्रवाई की गई है। * इसके अतिरिक्त ग्रामीण जमीन् की खरीद से संबंधित दो दस्तावेज भी मिले हैं जिसके संबंध में अग्रतर जांच की जा रही है।
* ट्रैप की कार्रवाई के दौरान रिश्वत की राशि बरामद होने पर, अभियुक्त के हाथ के धोवन प्रदर्श (जो गुलाबी रंग का होता है) को घटनास्थल से जब्त कर माननीय विशेष न्यायालय निगरानी, मुजफ्फरपुर से आदेश प्राप्त कर लिया गया है एवं उसकी अग्रतर वैज्ञानिक जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजने की कार्रवाई की जा रही है।
* निगरानी थाना कांड सं0-103/26, दिनांक 25.08.2026 धारा 7(a)/7A,12,13;(2) भ्र0नि0अधि0 1988 (संशोधित अधि0 2018) एवं धारा ठछै की धारा 61(2) के प्राथमिकी अभियुक्त - श्रीमती कंचन कुमारी झा, भूमि सुधार उप-समाहत्र्ता (क्ब्स्त्), रोसड़ा, जिला- समस्तीपुर एवं इनके घरेलू नौकर श्री सुमित कुमार (दलाल) के विरूद्ध दर्ज किया गया है। कांड में अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा है, उपरोक्त कांड में दोनों प्राथमिकी अभियुक्त हैं जिन्हें घटनास्थल पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। शीघ्र अनुसंधान पूर्ण कर आरोप पत्र समर्पित किया जाएगा तथा त्वरित विचारण की कार्रवाई करने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें अधिकतम 07 वर्ष की सजा का प्रावधान है।
* निगरानी विभाग, बिहार, पटना के आदेश पत्रांक 1408/अनु0 दिनांक 24.04.2008 के आलोक में परिवादी द्वारा रिश्वत के रूप में दिया गया 2,00,000/- रूपये एवं वाशिंग मशीन का रूपया 37000/- को शीघ्र प्रतिपूर्ति करने की कार्रवाई की जाएगी। कांड के परिवादी श्री मनोज कुमार आज दिनांक 31.08.2026 को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना आयें, जिन्हें टैªप की कार्रवाई एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। अग्रतर अनुसंधान की प्रक्रिया भी बतायी गयी। जानकारी पाकर संतुष्ट हुए तथा बोले कि मुझे इसकी जानकारी नहीं रहने के कारण मैं संशय में था। मेरी सारी संशय अब दूर हो गई। टैªप टीम के सभी सदस्यों द्वारा काफी लगन एंव तत्परता से कार्य किया गया है। मैं निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ ।
* इससे पहले भी निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना द्वारा वर्ष 2025 में भी निगरानी थाना कांड संख्या 27/25 में दिनांक 13.05.2025 को श्री मिथलेश मांझी, पुलिस अवर निरीक्षक, थाना- असाॅव, जिला- सिवान को 20,000/- (बीस हजार) रुपये एवं एक वाशिंग मशीन रिश्वत लेते चकिया बिन्दुसार रोड, सिवान स्थित डाॅ0 मिताली कुमारी के नर्सिंग होम के सामने से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था, जिसमें अनुसंधानोपरांत आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। यह कांड माननीय विशेष न्यायालय निगरानी, मुजफ्फरपुर में आरोप गठन हेतु प्रक्रियाधीन है।
* निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना द्वारा इस वर्ष 2026 में 95 टैªप के कांड दर्ज करते हुए कुल 93 अभियुक्तों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया जा चुका है तथा रिश्वत की कुल बरामद राशि 34,34,800/- (चैंतीस लाख चैंतीस हजार आठ सौ) रूपये एवं एक नया वाशिंग मशीन (जिसका कीमत 37000/- (सैंतीस हजार)) भी बरामद किया गया है, जबकि पिछले वर्ष 2025 में कुल 101 टैªप के कांड दर्ज किए गए थें। ऽ इस वर्ष 2026 में अभी तक प्रति माह अनुपातिक रूप से 11.8 टैªप के कांड दर्ज किए गए हैं, जबकि पिछले वर्ष 2025 में प्रति माह अनुपातिक रूप से 8.4 टैªप के कांड दर्ज किए गए थें जो पिछले वर्ष की तुलना मंे इस वर्ष 40ः अधिक है। ऽ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो भ्रष्टाचार के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए संकल्पित है। यदि किसी लोक सेवक (सरकारी पदाधिकारी/कर्मी) के द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही हो तो ससमय शिकायत करें।






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28/08/2026
भ्रष्टाचार के विरूद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई में सफलता श्रीमती कंचन कुमारी झा, भूमि सुधार उप- समहर्ता (DCLR ...
27/08/2026

भ्रष्टाचार के विरूद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई में सफलता
श्रीमती कंचन कुमारी झा, भूमि सुधार उप- समहर्ता (DCLR ), रोसड़ा, जिला- समस्तीपुर एवं इनके घरेलू नौकर श्री सुमित कुमार (दलाल) 2,00,000/- (दो लाख) रूपये के साथ एक नया वाशिंग मशीन (कीमत 37,000/-) रिश्वत लेते गिरफ्तार।
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की मुख्यालय टीम के द्वारा आज दिनांक 27.08.2026 को निगरानी थाना कांड सं0-103/26, दिनांक 25.08.2026 में प्राथमिकी अभियुक्त- श्रीमती कंचन कुमारी झा, भूमि सुधार उप- समहर्ता (DCLR ), रोसड़ा, जिला- समस्तीपुर एवं इनके घरेलू नौकर श्री सुमित कुमार (दलाल) को 2,00,000/- (दो लाख) रूपये के साथ एक नया वाशिंग मशीन (सैमसंग कम्पनी, माॅडल नं0- WM 80 TA046AB1TL, Sr No. 05RL5PAL201819, जिसका कीमत 37000/- (सैंतीस हजार)) रिश्वत लेते हुए नगर पंचायत रोसड़ा, वार्ड नं0-24 स्थित डी0सी0एल0आर0 रोसड़ा, जिला- समस्तीपुर के सरकारी आवास से गिरफ्तार किया गया है।
परिवादी श्री मनोज कुमार, पिता- राम नारायण महतो, ग्राम$पो0- माधवपुर, वार्ड नं0-08, थाना- विभूतिपुर, जिला- समस्तीपुर द्वारा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराया गया था कि आरोपी (जो डी0सी0एल0आर0, रोसड़ा एवं इनके नौकर है) के द्वारा भूमि विवाद निराकरण वाद सं0-20/2026-27 मंे परिवादी के पक्ष में फैसला देने के एवज् में रिश्वत की माँग की जा रही है।
ब्यूरो द्वारा प्राप्त षिकायत का सत्यापन कराया गया एवं सत्यापन के क्रम मंे आरोपी द्वारा रिश्वत मांगे जाने का प्रमाण पाया गया। प्रथम द्रष्टया आरोप सही पाये जाने के पश्चात् उपरोक्त कांड अंकित कर अनुसंधानकर्ता श्री दिवाकर कुमार दिनकर, पुलिस निरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के अनुरोध पर श्री नरेन्द्र कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के नेतृत्व में एक धावादल का गठन किया गया।
धावादल द्वारा कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी अभियुक्त- श्रीमती कंचन कुमारी झा, भूमि सुधार उप- समहर्ता (DCLR ),, रोसड़ा, जिला- समस्तीपुर एवं इनके घरेलू नौकर श्री सुमित कुमार (दलाल) को 2,00,000/- (दो लाख) रूपये एवं एक नया वाशिंग मशीन (सैमसंग कम्पनी, माॅडल नं0-WM 80 TA046AB1TL, Sr No. 05RL5PAL201819 जिसका कीमत 37000/- (सैंतीस हजार)) रिश्वत लेते हुए नगर पंचायत रोसड़ा, वार्ड नं0-24 स्थित डी0सी0एल0आर0 रोसड़ा, जिला- समस्तीपुर के सरकारी आवास से गिरफ्तार किया गया है। उनके आवास से तलाशी के क्रम में 13,82,000/- (तेरह लाख बेरासी हजार) रुपया अतिरिक्त नकद राशि बरामद किया गया है। अभियुक्तों से पूछताछ के उपरांत माननीय विशेष न्यायालय, निगरानी, मुजफ्फरपुर में उपस्थापित किया जायेगा। अग्रतर अनुसंधान की कार्रवाई की जा रही है।
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना का वर्ष 2026 में भ्रष्टाचार के विरूद्ध यह 103वाँँ प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई है। जिसमें यह ट्रैप संबंधी 95वाॅं कांड है, जिसमें कांड दर्ज कर अभी तक कुल 93 अभियुक्तों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया जा चुका है तथा रिश्वत की कुल बरामद राशि 34,34,800/- (चैंतीस लाख चैंतीस हजार आठ सौ) रूपये एवं एक नया वाशिंग मशीन (जिसका कीमत 37000/- (सैंतीस हजार)) भी बरामद किया गया। पिछले वर्ष 2025 में कुल 101 ट्रैप कांड दर्ज किये गये थे एवं रिश्वत की राशि 37,80,300/- रुपये बरामद किये गये थे।






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