31/08/2026
भ्रष्टाचार के विरूद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में निगरानी थाना कांड सं0-103/2026 दिनांक 25.08.26 में प्राथमिकी अभियुक्त- श्रीमती कंचन कुमारी झा, भूमि सुधार उप-समाहत्र्ता ;क्ब्स्त्द्ध रोसड़ा, जिला- समस्तीपुर एवं इनके घरेलू नौकर श्री सुमित कुमार (दलाल) के विरूद्ध की गई कार्रवाई।
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की मुख्यालय टीम के द्वारा दिनांक 27.08.2026 को निगरानी थाना कांड सं0-103/26, दिनांक 25.08.2026 में प्राथमिकी अभियुक्त- श्रीमती कंचन कुमारी झा, भूमि सुधार उप-समाहत्र्ता (क्ब्स्त्), रोसड़ा, जिला- समस्तीपुर एवं इनके घरेलू नौकर श्री सुमित कुमार (दलाल) को 2,00,000/- (दो लाख) रूपये के साथ एक नया वाशिंग मशीन (सैमसंग कम्पनी, माॅडल नं0- WM 80 TA046AB1TL, Sr No.
05RL5PAL201819, जिसकी कीमत 37000/- (सैंतीस हजार)) रिश्वत लेते हुए नगर पंचायत रोसड़ा, वार्ड नं0-24 स्थित डी0सी0एल0आर0 रोसड़ा, जिला- समस्तीपुर के सरकारी आवास से गिरफ्तार किया गया था। धावादल द्वारा कार्रवाई करते हुए उनके आवास से तलाशी के क्रम में 13,82,000/- (तेरह लाख बेरासी हजार) रुपया अतिरिक्त नकद राशि बरामद किया गया।
अनुसंधान में प्रगतिः-
*अग्रतर अनुसंधान के क्रम में 03 बैेंक खाता की भी जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें क्रमशः 7,06,000/-, 2,31,000/- एवं 90,000/- रूपये जमा हैं। इन तीनों बैंक खाता को फ्रीज ;थ्तमम्रमद्ध करने की कार्रवाई की गई है। * इसके अतिरिक्त ग्रामीण जमीन् की खरीद से संबंधित दो दस्तावेज भी मिले हैं जिसके संबंध में अग्रतर जांच की जा रही है।
* ट्रैप की कार्रवाई के दौरान रिश्वत की राशि बरामद होने पर, अभियुक्त के हाथ के धोवन प्रदर्श (जो गुलाबी रंग का होता है) को घटनास्थल से जब्त कर माननीय विशेष न्यायालय निगरानी, मुजफ्फरपुर से आदेश प्राप्त कर लिया गया है एवं उसकी अग्रतर वैज्ञानिक जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजने की कार्रवाई की जा रही है।
* निगरानी थाना कांड सं0-103/26, दिनांक 25.08.2026 धारा 7(a)/7A,12,13;(2) भ्र0नि0अधि0 1988 (संशोधित अधि0 2018) एवं धारा ठछै की धारा 61(2) के प्राथमिकी अभियुक्त - श्रीमती कंचन कुमारी झा, भूमि सुधार उप-समाहत्र्ता (क्ब्स्त्), रोसड़ा, जिला- समस्तीपुर एवं इनके घरेलू नौकर श्री सुमित कुमार (दलाल) के विरूद्ध दर्ज किया गया है। कांड में अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा है, उपरोक्त कांड में दोनों प्राथमिकी अभियुक्त हैं जिन्हें घटनास्थल पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। शीघ्र अनुसंधान पूर्ण कर आरोप पत्र समर्पित किया जाएगा तथा त्वरित विचारण की कार्रवाई करने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें अधिकतम 07 वर्ष की सजा का प्रावधान है।
* निगरानी विभाग, बिहार, पटना के आदेश पत्रांक 1408/अनु0 दिनांक 24.04.2008 के आलोक में परिवादी द्वारा रिश्वत के रूप में दिया गया 2,00,000/- रूपये एवं वाशिंग मशीन का रूपया 37000/- को शीघ्र प्रतिपूर्ति करने की कार्रवाई की जाएगी। कांड के परिवादी श्री मनोज कुमार आज दिनांक 31.08.2026 को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना आयें, जिन्हें टैªप की कार्रवाई एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। अग्रतर अनुसंधान की प्रक्रिया भी बतायी गयी। जानकारी पाकर संतुष्ट हुए तथा बोले कि मुझे इसकी जानकारी नहीं रहने के कारण मैं संशय में था। मेरी सारी संशय अब दूर हो गई। टैªप टीम के सभी सदस्यों द्वारा काफी लगन एंव तत्परता से कार्य किया गया है। मैं निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ ।
* इससे पहले भी निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना द्वारा वर्ष 2025 में भी निगरानी थाना कांड संख्या 27/25 में दिनांक 13.05.2025 को श्री मिथलेश मांझी, पुलिस अवर निरीक्षक, थाना- असाॅव, जिला- सिवान को 20,000/- (बीस हजार) रुपये एवं एक वाशिंग मशीन रिश्वत लेते चकिया बिन्दुसार रोड, सिवान स्थित डाॅ0 मिताली कुमारी के नर्सिंग होम के सामने से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था, जिसमें अनुसंधानोपरांत आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। यह कांड माननीय विशेष न्यायालय निगरानी, मुजफ्फरपुर में आरोप गठन हेतु प्रक्रियाधीन है।
* निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना द्वारा इस वर्ष 2026 में 95 टैªप के कांड दर्ज करते हुए कुल 93 अभियुक्तों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया जा चुका है तथा रिश्वत की कुल बरामद राशि 34,34,800/- (चैंतीस लाख चैंतीस हजार आठ सौ) रूपये एवं एक नया वाशिंग मशीन (जिसका कीमत 37000/- (सैंतीस हजार)) भी बरामद किया गया है, जबकि पिछले वर्ष 2025 में कुल 101 टैªप के कांड दर्ज किए गए थें। ऽ इस वर्ष 2026 में अभी तक प्रति माह अनुपातिक रूप से 11.8 टैªप के कांड दर्ज किए गए हैं, जबकि पिछले वर्ष 2025 में प्रति माह अनुपातिक रूप से 8.4 टैªप के कांड दर्ज किए गए थें जो पिछले वर्ष की तुलना मंे इस वर्ष 40ः अधिक है। ऽ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो भ्रष्टाचार के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए संकल्पित है। यदि किसी लोक सेवक (सरकारी पदाधिकारी/कर्मी) के द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही हो तो ससमय शिकायत करें।
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