20/02/2021
● #पूंजीपथरा पुलिस की अवैध शराब पर बड़ी कार्यवाही ....
● 105 लीटर महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार....
● आरोपी तराईमाल जंगल अंदर बनाया करता था अवैध रूप से महुआ शराब...
● #पूंजीपथरा पुलिस दबिश देकर नष्ट की अवैध शराब भट्टी…
Chhattisgarh Police छत्तीसगढ़ पुलिस Santosh Singh Thana Punjipathara Raigarh Raigarh District
पुलिस अधीक्षक रायगढ़ संतोष सिंह के दिशा निर्देशन पर आज दिनांक 20.02.2021 को पूंजीपथरा टी.आई. कृष्णकांत सिंह के नेतृत्व में स्टाफ द्वारा अवैध शराब भट्टी पर रेड कार्यवाही कर मौके पर तैयार की गई 105 लीटर महुआ शराब जप्त किया गया है ।
कुछ दिनों पहले टी.आई. कृष्णकांत सिंह को शिकायत मिली कि गेरवानी इंदिरानगर का जगतू राम बर्मन प्लांट, ढाबा के सामने अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री करता है । इसके बाद टीआई पूंजीपथरा अपने मुखबिर व स्टाफ को जगतू राम पर निगाह रखने लगाए, मुखबिर जानकारी दिया कि जगतू राम सुबह तराईमाल जंगल अंदर जाता है और देर शाम तक बाहर ही नहीं आता है । इस बात की जानकारी एसपी संतोष सिंह को मिलने पर टीआई पूंजीपथरा को जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाने निर्देशित किए । निर्देश पर पूंजीपथरा टी.आई. द्वारा एएसआई सिमसोन मिंज, प्रधान आरक्षक मनोज सिंह, आरक्षक धर्मेंद्र सिंह, विरेंद्र कुमार कंवर, अनूप मिंज, भगवती प्रसाद रत्नाकर, खेमलाल चौहान, अदिकंद प्रधान और विद्या सिदार को साथ लेकर तराईमाल जंगल को सर्च कराये । इस दौरान शिवपुरी तराईमाल नाला के पास पुलिस को महुआ शराब की अवैध भट्टी दिखी । मौके पर जगतू राम शराब बनाते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया । पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब भट्टी को नष्ट कर मौके पर मिले महुआ पास व महुआ शराब बनाने के पात्र (बर्तनों) को नष्ट किया गया । मौके पर तैयार महुआ शराब 4 बोरी में 320 पाउच तथा एक डालडा डिब्बा 20 लीटर एवं एक प्लास्टिक जरकीन में 5 लीटर महुआ शराब कुल 105 लीटर महुआ शराब, कीमती ₹10,500 आरोपी जगतू राम बर्मन पिता मोहित राम बर्मन उम्र 38 वर्ष निवासी गेरवानी इंदिरानगर थाना पूंजीपथरा से जप्त कर आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट की कार्यवाही की गई है । आरोपी के विरुद्ध वर्ष 2019 में भी अबकारी एक्ट की कार्यवाही कर रिमांड पर भेजा गया था ।