Janta Congress Chhattisgarh

Janta Congress Chhattisgarh छत्तीसगढ़ की अपनी पार्टी

आज जोगी निवास में रायपुर शहर युवा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के अध्यक्ष श्री मनसु निहाल का जन्मदिन पार्टी अध्यक्ष श्री...
27/07/2026

आज जोगी निवास में रायपुर शहर युवा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के अध्यक्ष श्री मनसु निहाल का जन्मदिन पार्टी अध्यक्ष श्री अमित जोगी जी, पूर्व विधायक डॉ. रेणु जोगी जी एवं वरिष्ठ साथियों की उपस्थिति में केक काटकर मनाया गया।

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) परिवार की ओर से श्री मनसु निहाल को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।

कल दुर्ग में श्री राधाकृष्ण मंदिर प्रांगण में अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री मोतीलाल वोरा जी की ...
26/07/2026

कल दुर्ग में श्री राधाकृष्ण मंदिर प्रांगण में अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री मोतीलाल वोरा जी की धर्मपत्नी एवं दुर्ग शहर के पूर्व विधायक श्री अरुण वोरा जी की पूज्य माताजी, स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी वोरा जी की पावन स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ रेणु जोगी जी और प्रदेश अध्यक्ष श्री अमित जोगी जी शामिल होकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की तथा शोकाकुल परिजनों से भेंट कर अपनी गहरी संवेदनाएँ व्यक्त कीं।

ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोक-संतप्त परिवार को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति दें।

16/07/2026

आज जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़-जे के अध्यक्ष श्री
Amit Jogi जी ने जंतर-मंतर पर श्री Sonam Wangchuk जी से भेंट कर उनके प्रति अपना पूर्ण समर्थन एवं एकजुटता व्यक्त की।

सोनम वांगचुक जी पिछले 19 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। वे कथित परीक्षा अनियमितताओं, छात्रों के हितों की रक्षा, जवाबदेही और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग को लेकर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन कर रहे हैं। उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के बावजूद उनका संकल्प अडिग है, जो देश के युवाओं और न्याय की आवाज़ के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

लोकतंत्र में संवाद ही हर समस्या का सर्वोत्तम समाधान है। आशा है कि उनकी मांगों पर संवेदनशीलता और गंभीरता से विचार किया जाएगा तथा शीघ्र सकारात्मक पहल होगी।

युवा मोर्चा संगठन को नई ऊर्जा एवं मजबूती प्रदान करेगा तथा पार्टी की विचारधारा को युवाओं तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का का...
18/06/2026

युवा मोर्चा संगठन को नई ऊर्जा एवं मजबूती प्रदान करेगा तथा पार्टी की विचारधारा को युवाओं तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का कार्य करेगा।

नई जिम्मेदारी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई।

दोस्तों ये कैसा न्याय है?बिना सुने सूली पर चढ़ा देना — ये कैसा दस्तूर है?हमारे देश की न्याय व्यवस्था की बुनियाद “प्राकृत...
07/04/2026

दोस्तों ये कैसा न्याय है?
बिना सुने सूली पर चढ़ा देना — ये कैसा दस्तूर है?

हमारे देश की न्याय व्यवस्था की बुनियाद “प्राकृतिक न्याय” के सिद्धांत पर टिकी है —
कि हर व्यक्ति को सुना जाएगा, हर पक्ष को अवसर मिलेगा।

इतिहास गवाह है —
महात्मा गांधी के हत्यारों को भी लाल क़िला में पूरा अवसर दिया गया, उन्हें सुना गया, उनकी दलीलें सुनी गईं।

लेकिन मेरे मामले में क्या हुआ?

उच्च न्यायालय के कल अपलोड हुए फैसले के पैरा 37 में स्वयं अदालत ने लिखा:
“Be that as it may, in the compelling circumstances… this Court proceeds to consider and decide the matters on the basis of the submissions advanced by learned Counsel appearing for the CBI, the State, and the complainant…”

इसका सीधा अर्थ क्या है?
कि अदालत ने केवल एक पक्ष को सुनकर — CBI, राज्य और शिकायतकर्ता — के आधार पर निर्णय लिया।

यानी मुझे, मेरे वकीलों को — एक शब्द भी कहने का अवसर नहीं दिया गया।

क्या यह न्याय है?

आप स्वयं 78 पन्नों का पूरा निर्णय पढ़ लीजिए —
कहीं भी एक भी स्थान ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ लिखा हो:
“अमित ने अपनी सफाई में यह कहा…”

क्यों?
क्योंकि मुझे सुना ही नहीं गया।

12,000 पन्नों के रिकॉर्ड, गवाहियों और साक्ष्यों वाले मामले में —
सिर्फ 7 दिनों के भीतर —
मुझे आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई।

और विडंबना देखिए —
उसी फैसले में यह भी कहा गया कि मैं और मेरे वकील कार्यवाही में विलम्ब कर रहे थे!

जो संस्थाएँ “सच, पूरा सच और सच के सिवा कुछ नहीं” सुनने, समझने और परखने की जिम्मेदारी निभाती हैं —
क्या उन्हें चयनात्मक होना चाहिए?
क्या न्याय एकतरफा हो सकता है?

और क्या हम यह मान लें कि कुछ “असाधारण” क्षमताएँ भी काम कर रही थीं—
जहाँ 12,000 पन्नों का रिकॉर्ड, पूरी दलीलें, और 78 पन्नों का फैसला
सिर्फ 3 दिनों में तैयार हो गया—
जबकि तीनों दिन अवकाश थे (Good Friday, शनिवार और Easter Sunday)?

मैं ये प्रश्न केवल अपने लिए नहीं —
बल्कि हर उस नागरिक के लिए पूछ रहा हूँ,
जो न्यायपालिका पर भरोसा करता है।

अब 20 अप्रैल को
माननीय सर्वोच्च न्यायालय
मुझे सुनवाई का अवसर देगी।

आख़िरकार — मेरी बात भी सुनी जाएगी।

मुझे न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है।
मुझे सत्य पर विश्वास है।
और मुझे ईश्वर पर विश्वास है — कि मेरे साथ अन्याय नहीं होगा।

सत्य की जीत निश्चित है।

— अमित अजीत जोगी

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज उच्च न्यायालय द्वारा CBI को अपील की अनुमति दिए जाने के आदेश के विरुद्ध मेरी विशेष अनुमति ...
06/04/2026

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज उच्च न्यायालय द्वारा CBI को अपील की अनुमति दिए जाने के आदेश के विरुद्ध मेरी विशेष अनुमति याचिका (SLP) को स्वीकार कर लिया है। साथ ही, मुझे उच्च न्यायालय द्वारा CBI की अपील स्वीकार करने वाले निर्णय के विरुद्ध अपील दायर करने का निर्देश भी दिया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय का आदेश वेबसाइट पर अपलोड होने के कुछ ही मिनटों के भीतर उसके विरुद्ध अपील दायर करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय के दोनों निर्णय—अपील की अनुमति देना तथा अपील को स्वीकार करना—अब न्यायिक परीक्षण के लिए पूर्णतः खुले हैं।

मैं श्री कपिल सिब्बल, श्री मुकुल रोहतगी, श्री विवेक तन्खा एवं श्री सिद्धार्थ दवे—जो मेरे स्वर्गीय पिता श्री अजीत जोगी जी के निकट सहयोगी भी रहे हैं—का हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में अत्यंत प्रभावी ढंग से मेरी ओर से पक्ष रखा।

यह केवल मेरी न्याय की लड़ाई नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों की भी लड़ाई है जिनकी आवाज़ अक्सर अनसुनी रह जाती है—विशेषकर वे, जिन्हें देश के सर्वोच्च न्यायालय में इस प्रकार का सक्षम प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाता।

मुझे अपने महान राष्ट्र की न्यायिक प्रक्रिया पर तथा सर्वोपरि परमात्मा के न्याय पर अटूट विश्वास है।

मैं मीडिया के अपने साथियों से अनुरोध करता हूँ कि आज अपलोड हुए निर्णय की रिपोर्टिंग के साथ-साथ इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम को भी उचित स्थान दें।

आप सभी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद—आपकी प्रार्थनाएँ ही मेरी शक्ति हैं।🙏 Amit Jogi

06/04/2026

प्रेस विज्ञप्ति

अमित जोगी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 20 अप्रैल को होगी सुनवाई

रायपुर, छत्तीसगढ़/ नई दिल्ली दिनांक 6 अप्रैल2026। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के दो निर्णयों — दिनांक 25.03.2026 (जिसमें अपील दायर करने की अनुमति दी गई) और 02.04.2026 (जिसमें अपील को स्वीकार किया गया) — दोनों को एक साथ जोड़ते हुए 20.04.2026 को संयुक्त सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया।

इस मामले की सुनवाई माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रम नाथ और माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव मेहता की पीठ द्वारा की गई। अमित अजीत जोगी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल, श्री मुकुल रोहतगी, श्री विवेक तन्खा और श्री सिद्धार्थ दवे उपस्थित हुए।

उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त दोनों निर्णयों में प्राकृतिक न्याय के मौलिक सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया है और सर्वोच्च न्यायालय के 06.11.2025 के स्पष्ट आदेश का उल्लंघन करते हुए श्री अमित जोगी को बिना सुनवाई का कोई अवसर दिए दोनों निर्णय पारित किए गए।

न्यायालय को यह भी अवगत कराया गया कि दिनांक 02.04.2026 का उच्च न्यायालय का निर्णय, जिसमें पैरा 37 में यह दर्ज है कि यह बिना श्री अमित जोगी को सुने पारित किया गया, आज ही सुबह उच्च न्यायालय की वेबसाइट में अपलोड किया गया। इस संबंध में रजिस्ट्रार (न्यायिक) ने उनके अधिवक्ता को दूरभाष पर सूचित किया था।

सर्वोच्च न्यायालय ने श्री अमित जोगी को अंतिम निर्णय के विरुद्ध अपील 20.04.2026 से पहले दायर करने के निर्देश दिए ताकि सभी मामलों की उसी दिन संयुक्त रूप से अंतिम सुनवाई की जा सके।

अमित अजीत जोगी ने आज के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हुए पूर्ण विश्वास व्यक्त किया कि उनके साथ हुआ यह गंभीर अन्याय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवश्य सुधारा जाएगा।

अधिवक्ता भगवानू नायक
मुख्य प्रवक्ता
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे)

06/04/2026
हम सत्य के साथ हैं, हम न्याय के साथ हैं।हर परिस्थिति में हमारा विश्वास अडिग है।सच ज़रूर सामने आएगा और न्याय की जीत होगी।...
02/04/2026

हम सत्य के साथ हैं, हम न्याय के साथ हैं।
हर परिस्थिति में हमारा विश्वास अडिग है।
सच ज़रूर सामने आएगा और न्याय की जीत होगी।

हम सब एकजुट होकर अपने नेता के साथ खड़े हैं। ✊








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