03/09/2026
📍पंचायत उप निर्वाचन को लेकर शहडोल में शस्त्र लाइसेंस निलंबित, हथियार थाने में जमा कराने के निर्देश
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मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत उप निर्वाचन वर्ष-2026 (पूर्वार्द्ध) के लिए निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किए जाने के बाद जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। निर्वाचन के दौरान कानून-व्यवस्था एवं लोकशांति बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री पार्थ जायसवाल ने शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार जिले के चिन्हित ग्राम पंचायत, जनपद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र एवं पंच पद के निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के लाइसेंस आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने की तिथि से निर्वाचन अधिसूचना समाप्त होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित रहेंगे। कलेक्टर ने संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को उनके पक्ष में स्वीकृत आग्नेयास्त्र निकटतम थाने में तत्काल जमा कराने के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि निर्वाचन के दौरान आग्नेयास्त्रों के संभावित दुरुपयोग से लोकशांति एवं व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है।
आदेश का प्रभाव सोहागपुर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत हरदी-32 एवं अमरहा में सरपंच पद तथा मैकी, केलमनिया, भमरहा, खैरा, नरवार, बोडरी, नवलपुर एवं चांपा में पंच पद के निर्वाचन क्षेत्र में, ब्यौहारी जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत पपौंध में सरपंच पद, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 21 (अनहरा एवं चचाई) में जनपद सदस्य तथा खड्डा, बरहाटोला, भन्नी, पथरेही, साखी, देवरी एवं जगमल में पंच पद के निर्वाचन क्षेत्र में, बुढ़ार जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत दरसिला एवं पड़रिया में सरपंच पद तथा मलयाकुंड, पड़रिया, बिछिया एवं चाका में पंच पद के निर्वाचन क्षेत्र में, जयसिंहनगर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत बनचाचर में सरपंच पद तथा अमझोर, छतेनी, जमुनिहा, झिरिया, कुबरा, लखनौटी, पतेरिया टोल, पथरवार, सीधी, तेन्दुडोल एवं टिहकी में पंच पद के निर्वाचन क्षेत्र में गोहपारू जनपद पंचायत के देवदहा, पटोरी, मलमाधर, बरकोडा, हरी, चुहिरा एवं नवाटोला में पंच पद के निर्वाचन क्षेत्र में होगा।
आदेश के अनुसार सुरक्षा हेतु सार्वजनिक एवं निजी प्रतिष्ठानों के पक्ष में स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञा पत्र इस आदेश के दायरे में नहीं आएंगे। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यह आदेश 02 सितंबर 2026 को जारी किया गया है और तत्काल प्रभावशील रहेगा।
#शहडोल