31/08/2026
श्री काशी (वाराणसी)- गया धाम यात्रा के लिए आवेदन आमंत्रित
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यात्रा सुचारू रूप से संपन्न कराये जाने के लिए अधिकारियों को सौंपे दायित्व
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मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना नियम 2012 अंतर्गत तीर्थ यात्रा 29 अगस्त 2026 से 24 अक्टूबर 2026 तक के कार्यक्रम अनुसार जिला शाजापुर अंतर्गत 26 सितम्बर 2026 से 01 अक्टूबर 2026 तक श्री काशी (वाराणसी) –गया धाम यात्रा के लिए 191 यात्रियों व 04 अनुरक्षक एवं 05 सुरक्षाकर्मी के निर्देश/ लक्ष्य प्राप्त हुआ हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री काशी (वाराणसी)- गया धाम यात्रा 29 अगस्त 2026 को शाजापुर के रेल्वे स्टेशन से प्रस्थान होगी। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 सितम्बर 2026 हैं।
श्री काशी (वाराणसी) - गया धाम यात्रा के लक्ष्य अनुसार 26 सितम्बर 2026 से 01 अक्टूबर 2026 तक के आवेदन-पत्र 15 सितम्बर 2026 तक यात्रा के लिए संबधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त / मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत समस्त जिला शाजापुर को दो प्रतियों में निर्धारित प्रपत्र में जमा किये जा सकते है।
इस यात्रा के लिए आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी एवं 60 वर्ष की आयु पूर्ण होना आवश्यक है। जो यात्री अपने साथ जीवनसाथी (पति/पत्नि) को लेकर जाना चाहता है उन्हे जावनसाथी का फार्म भी पृथक से निर्धारित प्रपत्र मे भरना आवश्यक है। यात्रा मे 65 वर्ष से अधिक आयु के अकेला यात्री अपने साथ एक सहायक ले जा सकते है। सहायक के रूप में परिवार के निकटतम रिश्तेदार को ही पात्रता होगी जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 50 वर्ष से कम होनी चाहिये। सहायक का आवेदन भी साथ मे पुर्णतः भरना आवश्यक है। इस यात्रा में 65 वर्ष से अधिक आयु के पति-पत्नि यदि साथ यात्रा कर रहे हो तो उन्हे भी एक सहायक साथ ले जाने की पात्रता हैं। इसी प्रकार से दिव्यांग (60 प्रतिशत विकलांग) व्यक्ति भी इस यात्रा हेतु पात्र है ( बशर्ते की वह यात्रा करने हेतु अन्यथा सक्षम है) तथा उस पर आयु का बंधन लागू नही होगा। ( 60 प्रतिशत विकलांग) व्यक्ति को भी एक सहायक साथ ले जाने की पात्रता हैं। शासन के नये निर्देशानुसार महिला यात्रियों के लिये न्युनतम आयु सीमा मे 2 वर्ष की छूट दी गई है।
यात्रा के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी संक्रामण रोग यथा टी०बी. कांजोस्टिव, कार्डियक, श्वास मे अवरोधक संबंधी बीमारी, मानसिक व्याधि संक्रामण व कुष्ठ रोग आदि से ग्रसित न हो। यात्री आयकर दाता नही होना चाहिये एवं आवेदक के पास शाजापुर जिले का मूल निवासी संबधी ओरीजनल वोटर आई.डी या आधार कार्ड एवं उसकी छाया प्रति, चिकित्सक का सर्टिफिकेट की छाया प्रति होना अनिवार्य है। इस योजना के अंतर्गत आवेदक द्वारा विगत 5 वर्षो मे कोई यात्रा न की गई हो। यदि यह पाया गया कि आवेदन-पत्र मे / यात्री ने असत्य जानकारी देकर तथ्यो को छुपाकर आवेदन किया हो तो उसे किसी भी समय योजना के लाभों से वंचित कर यात्रा से वंचित कर यात्रा की वसूली कर विधिक कार्यवाही की जायेगी।
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श्री काशी (वाराणसी)- गया धाम यात्रा के लिए अधिकारियों को दायित्व सौंपे
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कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना ने श्री काशी (वाराणसी)- गया धाम यात्रा सुचारू रूप से सम्पन्न कराये जाने के लि डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी देवस्थान शाखा कलेक्टर कार्यालय शाजापुर श्री आलोक वर्मा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाकर संबंधित अधिकारियों को उत्तरदायित्व सौंपे हैं।
जिनमें जिला पुलिस अधीक्षक, डिप्टी कलेक्टर एवं तीर्थ यात्रा नोडल अधिकारी श्री आलोक वर्मा, जिला विज्ञान एवं सूचना अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त तहसीलदारों, नायब तहसीलदार शाजापुर श्री राकेश चौहान, मुख्य नगरपालिका अधिकारी शाजापुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत शामिल हैं।
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