06/08/2026
भारत सरकार द्वारा फसल बीमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई को बढ़ाकर 17 अगस्त की गई
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कृषकों को अधिक से अधिक फसल बीमा का लाभ दिलाये जाने के लिये प्रचार रथों को किया गया रवाना
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत कृशकों को अधिक से अधिक फसल बीमा का लाभ दिलाये जाने के लिये व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जिले में 2 रथों को सर्किट हाउस से हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। स्थानीय सर्किट हाउस से श्रीमती सरोज राजपूत, कलेक्टर श्री विवेक श्रोत्रिय, उप संचालक कृषि श्री मनोज कश्यप, जिला प्रतिनिधि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि. जिला टीकमगढ़ श्री शिवाजी परमार, प्रभा. वरिश्ठ कृषि अधिकारी विकासखण्ड टीकमगढ़ श्री कैलाश प्रसाद अहिरवार, अन्य कृषि विभाग के अधिकारी एवं बीमा कम्पनी के प्रतिनिधियों द्वारा हरीझंडी दिखाकर रथ को रवाना किया गया।
कृषक जागरूकता रथ 17 अगस्त तक जिले के सभी विकासखण्डों, तहसीलों एवं ग्राम पंचायतों में भ्रमण कर ऑडियो संदेश, पम्पलेट एवं अन्य प्रचार -प्रसार सामग्री के माध्यम से किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ, बीमा प्रक्रिया तथा उद्देश्य के बारे में जानकारी प्रदाय की जायेगी। अऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिले की ग्राम पंचायत में स्थित कॉमन सर्विस सेन्टर, जिले के समस्त बैंक एवं स्वयं किसान फसल बीमा पोर्टल पर अपनी फसलों का पंजीयन 17 अगस्त 2026 तक कर सकते है। खरीफ मौसम में सभी अधिसूचित फसलों हेतु बीमित राशि का मात्र 2 प्रतिशत प्रीमियम कृषकों के द्वारा देय है।
अऋणी कृषकों हेतु भू-अधिकार पुस्तिका की छायाप्रति,आधारकार्ड,बैकं पासबुक की छायाप्रति,बुआई, प्रमाण-पत्र की प्रति (स्वप्रमाणित), मोवाईल नम्वर दस्तावेज आवश्यक हैं। कृषकों से अपील की है कि वर्तमान में एल-नीनो के प्रभाव के कारण विपरीत मौसम की संभावना होने से फसल क्षति के नुकसान से बचने के लिये 17 अगस्त 2026 से पहले फसलों का बीमा कराना सुनिश्चित करें।