09/04/2026
अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह रोकथाम हेतु कंट्रोल रूम का किया गया गठन
आगामी 20 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया के अवसर पर जिले में बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम का गठन किया गया है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उनके आसपास कहीं भी बाल विवाह होने की सूचना मिले, तो तत्काल संबंधित कंट्रोल रूम पर जानकारी दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
जिला स्तर पर श्री विकास गुप्ता, सहायक संचालक मबावि (नोडल अधिकारी) के मोबाइल नंबर 7566661164, सुश्री रानी अहिरवार संरक्षण अधिकारी मबावि के मोबाइल नंबर 8319590985 तथा श्रीमति शिखा शर्मा, प्रशासक वन स्टॉप सेन्टर टीकमगढ़ 9752439555 जारी किए गए हैं।
इसी प्रकार श्री सत्यम अरजरिया परामर्शदाता मबावि 9713236883, श्रीमति फिरदोस अंजुम परामर्शदाता वन स्टॉप सेंटर 8109730148 से संपर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वन स्टॉप सेंटर, टीकमगढ़ का फोन नंबर 07683-242960,डॉयल 100 तथा चाइल्ड हेल्प लाइन नं0 1098 सहायता हेतु उपलब्ध रहेगा।
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम,2006 के अनुसार विवाह के समय लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना अनिवार्य है। नाबालिग उम्र में विवाह होने से बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बाल विवाह कानूनन अपराध है तथा उक्त अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर दो वर्ष तक का कारावास, एक लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों दंड का प्रावधान है।
#बाल_विवाह_रोकथाम Udal Singh Singh
PRO Tikamgarh Collector Tikamgarh
Department Of Women Child Development, Madhya Pradesh Directorate Women and Child Development, MP