04/06/2026
☑️सात दिवस में फायर एनओसी एवं फायर सेफ्टी प्रमाण-पत्र सुनिश्चित करने के निर्देश
☑️जिले में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रमोद कुमार सेन गुप्ता ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) 2016 के खंड-4 के अनुसार किसी भी भवन में अधिभोग (उपयोग) से पूर्व फायर सेफ्टी प्रमाण-पत्र (फायर एनओसी) प्राप्त करना अनिवार्य है।
☑️ उन्होंने बताया कि फायर सेफ्टी प्लान के अनुमोदन तथा फायर सेफ्टी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए शासन द्वारा पंजीकृत फायर कंसल्टेंट के माध्यम से ई-नगरपालिका पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
☑️ अपर कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन के संज्ञान में यह भी आया है कि जिले में संचालित कई होटल, रिसोर्ट, रेस्टोरेंट, अस्पताल, पेट्रोल पंप एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में राष्ट्रीय भवन संहिता-2016 के अनुरूप अग्निशमन उपकरणों का समुचित रखरखाव नहीं किया जा रहा है, जिससे आगजनी की स्थिति में गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।
☑️ ग्रीष्म ऋतु में आग लगने की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) बांधवगढ़, मानपुर एवं पाली को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में होटल, रिसोर्ट, रेस्टोरेंट, अस्पताल, पेट्रोल पंप, विद्यालय, महाविद्यालय तथा छात्रावासों का सघन निरीक्षण करें। साथ ही संबंधित संस्थानों के फायर एनओसी एवं फायर सेफ्टी प्रमाण-पत्रों की जांच कर सात दिनों के भीतर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
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